उत्तर प्रदेश में UP Sweets Use By Date नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य में बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर उनकी उपयोग की अंतिम तिथि यानी ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से दिखानी होगी। यह व्यवस्था खास तौर पर खुली मिठाइयों के लिए महत्वपूर्ण है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार मिठाई की उपयोग अवधि उसकी प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करेगी। विभाग के मुताबिक अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से 30 दिन तक हो सकती है। इसलिए सभी मिठाइयों के लिए एक जैसी अवधि तय नहीं होगी।
खुली मिठाइयों पर भी दिखानी होगी अंतिम उपयोग तिथि
नई व्यवस्था के तहत दुकानों पर बिक्री के लिए रखी और भंडारित खुली मिठाइयों की उपयोग की अंतिम तिथि उपभोक्ताओं को दिखाई जानी होगी। इसका उद्देश्य ग्राहक को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग अवधि और ताजगी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। FSSAI ने 2020 में गैर-पैक्ड या खुली मिठाइयों के कंटेनर या ट्रे पर निर्माण तिथि और Best Before Date प्रदर्शित करने का निर्देश जारी किया था। अब उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से ‘यूज बाई डेट’ प्रदर्शित करने की नई राज्य व्यवस्था लागू होने की जानकारी दी गई है।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›विभाग का कहना है कि मिठाई की प्रकृति के अनुसार उसकी गुणवत्ता और ताजगी समय के साथ बदलती है। अंतिम उपयोग तिथि की जानकारी मिलने से ग्राहक खरीदारी करते समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकेगा।
दूध प्रोसेसिंग यूनिट्स में दो रसायनों पर रोक
उत्तर प्रदेश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों से जुड़ा एक और निर्देश भी सामने आया है। विभाग ने एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की जानकारी दी है।
विभाग के अनुसार कुछ दुग्ध प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में पाश्च्युरीकरण और प्रशीतन जैसी प्रक्रियाओं में इन रसायनों का इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर किया जा रहा था। विभाग ने इनके स्थान पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल का विकल्प बताया है।
उपभोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?
15 अक्टूबर से मिठाई खरीदते समय ग्राहक बिक्री स्थल पर प्रदर्शित ‘यूज बाई डेट’ देख सकेंगे। इससे खास तौर पर खुली मिठाइयों की उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
खाद्य सुरक्षा से जुड़े मौजूदा केंद्रीय नियमों में भी मिठाइयों की लेबलिंग और Best Before से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं। FSSAI की आधिकारिक सामग्री के अनुसार गैर-पैक्ड मिठाइयों के लिए निर्माण तिथि और Best Before Date प्रदर्शित करने का निर्देश पहले जारी किया जा चुका है।
नोट: उपलब्ध स्रोतों में 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाली नई उत्तर प्रदेश व्यवस्था की पुष्टि मिलती है। हालांकि, इस रिपोर्ट के लिए राज्य विभाग का मूल आदेश/पीडीएफ सार्वजनिक आधिकारिक वेबसाइट पर सीधे उपलब्ध नहीं मिला; इसलिए नई व्यवस्था के विवरण को विभाग के हवाले से प्रकाशित समकालीन रिपोर्टों के आधार पर रखा गया है।
Sabse pehle comment karne wale banein.