बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म, शादी का झांसा देने, दहेज मांगने और बिना सहमति गर्भपात कराने के आरोप में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अनुज कुमार पुत्र राजू निवासी ग्राम गौहावर जैत के खिलाफ मुकदमा संख्या 196/2026 दर्ज है। मामले में पॉक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं।

पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित आरोपी अपने गांव के आसपास मौजूद है। सूचना के आधार पर नूरपुर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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शादी का झांसा देकर दहेज की मांग का आरोप

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने 2 जून 2026 को थाना नूरपुर में लिखित तहरीर दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अनुज कुमार और उसके परिवार के सदस्यों ने शादी के नाम पर एक लाख रुपये नकद और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग की।

आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पीड़िता का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। शिकायत में मुख्य आरोपी अनुज कुमार पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया गया। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद उसकी बिना सहमति के गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है।

मामले में पुलिस ने आरोपी के परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच शुरू की थी।

सात नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा

पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर में सात नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें अनुज कुमार पुत्र राजू, नरोत्तमा पत्नी राजू, रोहित पुत्र राजू, आंचल पत्नी रोहित और अंकित पुत्र राजू निवासी ग्राम गौहावर जैत, थाना नूरपुर शामिल हैं।

इसके अलावा रजनीश पुत्र घनश्याम और मोनी पत्नी रजनीश निवासी ग्राम जरीबपुर, थाना नहटौर को भी मुकदमे में नामजद किया गया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुकदमा संख्या 196/2026 में BNS की धारा 65(1) और 89, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा

मुकदमा दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी अनुज कुमार फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। 27 सितंबर को सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष प्रवेज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।

टीम में उपनिरीक्षक श्रीकांत सत्यार्थी, कांस्टेबल रजत पंवार और कांस्टेबल किशनपाल शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव गौहावर जैत के पास से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ नूरपुर थाने में दर्ज वर्तमान मुकदमे के अलावा थाना नहटौर में भी BNS की धारा 87 के तहत मुकदमा संख्या 130/2026 दर्ज है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया में जुटी है।

डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न और जबरन गर्भपात से जुड़े आरोप पुलिस में दर्ज शिकायत और मुकदमे के आधार पर बताए गए हैं। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी। आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने तक वह कानूनन निर्दोष माना जाता है।

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