नई दिल्ली (Utility Desk): अगर आप विदेश यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आपका पासपोर्ट एक्सपायर (Passport Expired) हो चुका है या उसकी वैधता खत्म होने वाली है, तो आपको घबराने या किसी दलाल (Agent) को हजारों रुपये देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
डिजिटल इंडिया (Digital India) के इस दौर में विदेश मंत्रालय (MEA) ने पासपोर्ट रिन्यूअल—जिसे आधिकारिक भाषा में 'री-इश्यू' (Re-issue) कहा जाता है—की प्रक्रिया को बेहद आसान, तेज और पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। अब आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, आवेदन करने से पहले आपको विदेश मंत्रालय द्वारा फीस (Fees) और पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) के नियमों में किए गए बड़े बदलावों को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आपका आवेदन निरस्त न हो। आइए, पासपोर्ट रिन्यू कराने की पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (Step-by-Step Process) विस्तार से जानते हैं।
पासपोर्ट कब रिन्यू कराएं? और 3 साल से ज्यादा एक्सपायर होने पर क्या करें?
एक सामान्य भारतीय वयस्क (Adult) का पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 10 वर्ष के लिए वैध (Valid) होता है। विदेश मंत्रालय के नियमों के अनुसार:
आप पासपोर्ट की वैधता समाप्त होने से 1 साल पहले या एक्सपायर होने के 3 साल बाद तक कभी भी रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा में किसी भी रुकावट से बचने के लिए एक्सपायर होने से कम से कम 9 महीने पहले ही रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›3 साल बाद एक्सपायर होने पर क्या होगा? अगर पासपोर्ट एक्सपायर हुए 3 साल या उससे ज़्यादा समय हो गया है, तो आपको नया नहीं, बल्कि पुराना पासपोर्ट ही 'री-इश्यू' (Re-issue) कराना होगा (क्योंकि आपका पुराना पासपोर्ट नंबर सरकारी रिकॉर्ड में हमेशा दर्ज रहता है)।
कोई फाइन नहीं, लेकिन वेरिफिकेशन सख्त: 3 साल से अधिक समय बीत जाने पर कोई लेट फाइन (Late Fine) नहीं लगता, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन 100% अनिवार्य हो जाता है। फॉर्म भरते समय आपको कारण में 'Validity Expired More Than 3 Years Ago' पर टिक करना होगा।

संशोधित नई फीस: अब रिन्यूअल के लिए कितनी जेब ढीली करनी होगी?
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट शुल्कों (Passport Fees) में बदलाव किया है। अब नई फीस संरचना इस प्रकार है:
36-पेज की सामान्य बुकलेट (Normal Mode): सामान्य 36 पेज के पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए अब आपको ₹2,500 की सरकारी फीस देनी होगी।
60-पेज की जंबो बुकलेट (Normal Mode): जो लोग बार-बार विदेश यात्रा करते हैं, उनके लिए 60 पेज की बड़ी बुकलेट का विकल्प है, जिसकी फीस ₹3,500 तय की गई है।
तत्काल सेवा (Tatkal Scheme): यदि आपको इमरजेंसी (विजा, नौकरी, या मेडिकल) में तुरंत पासपोर्ट चाहिए, तो तत्काल कोटे के तहत सामान्य फीस के अलावा ₹2,500 का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यानी, 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए कुल ₹5,000 का भुगतान करना होगा।
स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: घर बैठे कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
पासपोर्ट रिन्यू कराने की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसे इन आसान चरणों में पूरा किया जा सकता है:
स्टेप 1: आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) सबसे पहले भारत सरकार की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट passportindia.gov.in पर जाएं। वहां 'New User Registration' पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स भरें। आपके ईमेल पर एक लिंक आएगा, जिससे अकाउंट एक्टिवेट होगा। यदि आपका अकाउंट पहले से है, तो सीधे लॉग इन (Log In) करें।
स्टेप 2: आवेदन फॉर्म भरना (Fill Application Form) लॉगिन करने के बाद 'Apply for a New Passport / Reissue of a Passport' के विकल्प पर क्लिक करें। फॉर्म में मांगी गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक विवरण, पुराने पासपोर्ट का नंबर, जारी होने की तारीख और वर्तमान पता बिल्कुल सही-सही भरें।
स्टेप 3: फीस भुगतान और अपॉइंटमेंट (Payment & Schedule Appointment) फॉर्म सबमिट करने के बाद 'View Saved and Submitted Applications' सेक्शन में जाएं। यहां 'Pay and Schedule an Appointment' पर क्लिक करें। अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) और तारीख का चयन करें। फीस का भुगतान ऑनलाइन (नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI) करें और अपॉइंटमेंट स्लिप (Appointment Slip) का प्रिंटआउट निकाल लें।
'अप्लाई फ्रॉम एनीव्हेयर' (Apply from Anywhere) और पुलिस वेरिफिकेशन का कड़ा नियम
नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने 'अप्लाई फ्रॉम एनीव्हेयर' की सुविधा दी है। इसके तहत आप देश के किसी भी हिस्से से अपने नजदीकी पासपोर्ट केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन, वर्तमान पते (Present Address) और पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) को लेकर नियम बेहद कड़े हैं।
इसे एक सरल उदाहरण से समझें:
मान लीजिए 'अमित' का पुराना पासपोर्ट पश्चिम बंगाल के पते पर बना था, लेकिन वर्तमान में वह मुंबई में नौकरी कर रहा है और मुंबई से ही रिन्यूअल कराना चाहता है। अब अमित के पास दो विकल्प हैं:
पहला विकल्प (मुंबई का पता दर्ज करना): अमित ऑनलाइन फॉर्म में मुंबई का वर्तमान पता भरेगा। इसके लिए उसे मुंबई का कोई वैध निवास प्रमाण पत्र (जैसे- रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक) देना होगा। उसकी अपॉइंटमेंट, बायोमेट्रिक्स और पुलिस वेरिफिकेशन मुंबई के पते पर ही होगी और नया पासपोर्ट भी मुंबई के पते पर ही डिलीवर होगा।
दूसरा विकल्प (पश्चिम बंगाल का स्थायी पता रखना): यदि अमित पासपोर्ट पर अपना पुराना पश्चिम बंगाल वाला पता ही रखना चाहता है, तो वह मुंबई के पासपोर्ट ऑफिस में अपने दस्तावेज़ जमा तो कर सकता है (अप्लाई फ्रॉम एनीव्हेयर के तहत), लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोकल पुलिस उसके पश्चिम बंगाल वाले घर पर ही जाएगी। उस समय अमित का अपने पश्चिम बंगाल वाले घर पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद होना अनिवार्य है। यदि वह वहां नहीं मिलता है, तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट 'एडवर्स' (Adverse/Negative) आ जाएगी और पासपोर्ट प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी।
दलालों और फर्जी वेबसाइटों से रहें सावधान
इंटरनेट पर कई फर्जी वेबसाइटें (.org, .in, .com डोमेन के साथ) सक्रिय हैं जो हूबहू सरकारी वेबसाइट जैसी दिखती हैं और भारी फीस वसूलती हैं। विदेश मंत्रालय ने सख्त हिदायत दी है कि नागरिक किसी भी बिचौलिए के झांसे में न आएं। पासपोर्ट से जुड़ा हर काम केवल आधिकारिक पोर्टल passportindia.gov.in पर ही करें।
अंत में क्या करें?
तय अपॉइंटमेंट की तारीख पर अपना पुराना ओरिजिनल पासपोर्ट (Original Old Passport), उसकी सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी, आधार कार्ड (Aadhaar Card) और एड्रेस प्रूफ लेकर समय पर पासपोर्ट केंद्र पहुंचें। वहां आपकी उंगलियों के निशान (Biometrics) और नई फोटो ली जाएगी। सफल पुलिस वेरिफिकेशन होते ही आपका नया चिप-आधारित सुरक्षित ई-पासपोर्ट (E-Passport) स्पीड पोस्ट के जरिए सीधे आपके घर पहुंच जाएगा।
Sabse pehle comment karne wale banein.