इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और मनमाने रवैये को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि पति द्वारा लिए गए पर्सनल लोन की भरपाई उसकी पत्नी या विधवा से नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने SBI की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए आदेश दिया कि महिला के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाते से गैर-कानूनी तरीके से काटे गए 19.90 लाख रुपये ब्याज सहित तुरंत वापस लौटाए जाएं।

क्या है पूरा मामला?

लखनऊ की रहने वाली नेहा मिश्रा के पति मेडिसिन अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उन्होंने नवंबर 2020 में SBI से 15 लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। दुर्भाग्यवश, मई 2021 में कोरोना महामारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पति के निधन के बाद SBI ने बकाया लोन की वसूली के लिए सितंबर 2025 में उनकी पत्नी नेहा मिश्रा को कानूनी नोटिस भेजा और उनका सैलरी अकाउंट फ्रीज कर दिया। बाद में RBI लोकपाल के हस्तक्षेप पर सैलरी अकाउंट अनफ्रीज हुआ, लेकिन बैंक ने मनमाने तरीके से महिला के एफडी (FD) अकाउंट से 19.90 लाख रुपये काट लिए।

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अदालत की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शेखर बी. सर्राफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने SBI के इस एक्शन को बैंकिंग नियमों का खुला उल्लंघन माना। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके व्यक्तिगत लोन के लिए उसकी पत्नी की निजी बचत को जब्त करना पूरी तरह गैर-कानूनी है।

पर्सनल लोन और पत्नी की कानूनी जिम्मेदारी (क्या कहते हैं नियम?)

अदालत के फैसले के आलोक में पर्सनल लोन वसूली को लेकर कानूनी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट होती है:

  • ज्वाइंट लोन (Joint Loan): यदि पति और पत्नी दोनों ने सह-आवेदक (Co-applicant) के रूप में लोन लिया है, तो ही दोनों उसे चुकाने के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं।
  • गारंटर (Guarantor): यदि पत्नी ने पति के पर्सनल लोन में बतौर गारंटर हस्ताक्षर किए हैं, तो पति की मृत्यु के बाद बैंक पत्नी से लोन चुकाने के लिए कह सकता है।
  • विरासत में मिली संपत्ति: यदि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी कोई व्यक्तिगत या पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है, तो बैंक की देनदारी केवल उसी विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक हो सकती है। पत्नी की व्यक्तिगत कमाई, अलग बचत या एफडी से सीधे पैसे नहीं काटे जा सकते।
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