विदेश मंत्रालय (MEA) ने देश में पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की प्रक्रिया से जुड़े नियमों और शुल्कों में बड़ा संशोधन किया है। सरकार ने पासपोर्ट (संशोधन) नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो आधिकारिक गजट में प्रकाशन के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी बी.एस. मुबारक के हस्ताक्षरों से जारी इन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद अब नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को री-इश्यू कराने के लिए आवेदकों को अधिक शुल्क चुकाना पड़ेगा।

बच्चों के लिए पासपोर्ट वैधता के नए नियम नए संशोधनों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का 36 पेजों वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से केवल 5 साल की अवधि के लिए ही मान्य होगा, या फिर बच्चा जब तक 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। इन दोनों स्थितियों में से जो भी अवधि पहले पूरी होगी, उसे ही पासपोर्ट की वैधता की सीमा माना जाएगा।

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सामान्य और तत्काल पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी विदेश मंत्रालय ने वयस्कों (Adults) और नाबालिगों (Minors) दोनों श्रेणियों के लिए सामान्य और तत्काल पासपोर्ट आवेदनों के शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वयस्कों के लिए 36 पन्नों के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है, जबकि 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2,000 रुपये के बजाय 3,500 रुपये देने होंगे।

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इसी प्रकार, तत्काल पासपोर्ट श्रेणियों में भी दरों में इजाफा किया गया है। 36 पन्नों वाले तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये और 60 पन्नों वाले तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि किसी नागरिक का 60 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो उसके तत्काल रिप्लेसमेंट (Tatkaal Replacement) के लिए अब 5,500 रुपये की जगह 8,500 रुपये का भुगतान करना होगा।

नाबालिगों का शुल्क और विशेष छूट नाबालिगों के मामले में, 36 पेजों वाले नॉर्मल पासपोर्ट (फ्रेश या री-इश्यू) का आवेदन शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया गया है, जबकि तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 3,000 रुपये तय किया गया है।

वहीं, नए पासपोर्ट नियम के तहत कुछ विशेष श्रेणियों को राहत भी दी गई है। 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नया (Fresh) पासपोर्ट बनवाने पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह 10% की छूट केवल नए पासपोर्ट आवेदनों पर ही लागू होगी और पुराने पासपोर्ट को रिन्यू (Reissue) कराने के दौरान यह लाभ नहीं मिलेगा।

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