मेरठ समेत दिल्ली-NCR में वाहन चालकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस तारीख से वैध PUC यानी Pollution Under Control Certificate के बिना पेट्रोल, डीजल और CNG नहीं मिलेगा। CAQM ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए NCR के फ्यूल स्टेशनों पर ‘No PUC, No Fuel’ व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।
पेट्रोल पंप पर कैसे होगी PUC की जांच?
नई व्यवस्था के तहत वाहनों की पहचान के लिए Automatic Number Plate Recognition यानी ANPR कैमरों और दूसरे तकनीकी माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा। वाहन का नंबर सिस्टम में दर्ज होने के बाद उसके PUC की वैधता जांची जा सकेगी। वैध PUC नहीं मिलने पर वाहन को ईंधन देने से रोका जाएगा।
मेरठ में भी पेट्रोल पंप संचालकों को इस व्यवस्था के लिए जरूरी तकनीकी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, जिला पूर्ति विभाग ने पंप संचालकों को 30 सितंबर तक आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है।
किन वाहनों पर लागू होगा नियम?
यह व्यवस्था NCR के उन वाहनों पर लागू होगी जिनके पास वैध Pollution Under Control Certificate नहीं है। उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली शामिल हैं।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›यानी मेरठ में रहने वाले वाहन मालिकों को 1 अक्टूबर से पहले अपने वाहन का PUC चेक कर लेना चाहिए। अगर प्रमाणपत्र की वैधता खत्म हो चुकी है तो समय रहते नया PUC बनवाना जरूरी होगा।
नियम क्यों लागू किया जा रहा है?
CAQM ने यह फैसला NCR में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया है। आयोग के निर्देश के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2026 से NCR के फ्यूल स्टेशनों पर वैध PUCC नहीं रखने वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
CAQM ने यह भी कहा है कि चिकित्सा आपात स्थिति, कानून-व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी, आपदा राहत जैसे कुछ असाधारण मामलों में संबंधित सरकारों द्वारा छूट दी जा सकती है।
वाहन मालिक अभी क्या करें?
वाहन मालिक 30 सितंबर से पहले अपने PUC की वैधता जांच लें। अगर PUC समाप्त हो गया है तो अधिकृत Pollution Checking Centre से नया प्रमाणपत्र बनवाना बेहतर होगा।
मेरठ और बाकी NCR में 1 अक्टूबर से लागू होने वाली यह व्यवस्था खास तौर पर उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमित रूप से पेट्रोल पंप से ईंधन लेते हैं। बिना वैध PUC के फ्यूल लेने में परेशानी हो सकती है।
Sabse pehle comment karne wale banein.