उत्तर प्रदेश में बाइक या स्कूटर पर सिर्फ चालक का ही नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले व्यक्ति यानी pillion rider का भी हेलमेट पहनना जरूरी है। Motor Vehicles Act की धारा 129 के तहत सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाने या उस पर सवारी करने वाले व्यक्ति के लिए protective headgear का प्रावधान है। UP Police की ट्रैफिक डायरेक्टरेट वेबसाइट भी हेलमेट नियम के उल्लंघन को दंडनीय ट्रैफिक अपराध के रूप में दर्ज करती है।
पीछे बैठने वाले के लिए क्या है नियम?
धारा 129 में चार साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल पर riding या being carried की स्थिति में protective headgear का प्रावधान है। यानी नियम केवल बाइक चलाने वाले तक सीमित नहीं है। पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी मानक हेलमेट पहनना चाहिए।
हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो निर्धारित मानकों के अनुरूप हो और सिर पर स्ट्रैप के जरिए ठीक से बंधा हो। UP Police की आधिकारिक जानकारी में भी हेलमेट के इस्तेमाल और उसे सही तरीके से पहनने पर जोर दिया गया है।
हेलमेट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना?
UP Police की मौजूदा अंग्रेजी ट्रैफिक डायरेक्टरेट सूची में helmet violation के लिए ₹1,000 का प्रावधान दर्ज है। इसमें Motor Vehicles Act की धारा 194D और धारा 129 का संदर्भ दिया गया है।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›इसलिए बाइक पर निकलते समय चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए। खास तौर पर परिवार के साथ बाइक या स्कूटर से सफर करने वालों के लिए यह नियम महत्वपूर्ण है।
क्या हर बार सीधे ऑनलाइन ई-चालान कटेगा?
ऑनलाइन चालान व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है और UP Police के Traffic Directorate Portal पर challan देखने और भुगतान करने की सुविधा दी गई है। हालांकि, पीछे बैठने वाले के हेलमेट के लिए नया e-challan विकल्प कब और किस तकनीकी व्यवस्था के तहत सक्रिय किया गया है, इसकी स्पष्ट आधिकारिक अधिसूचना मुझे उपलब्ध नहीं मिली। इसलिए इसे “नया विकल्प लागू” बताने से पहले संबंधित ट्रैफिक पुलिस की अधिसूचना देखना जरूरी होगा।
यात्रियों को सड़क पर निकलते समय चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए मानक हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे नियम के उल्लंघन से बचने के साथ सड़क दुर्घटना की स्थिति में सिर की चोट का जोखिम भी कम किया जा सकता है।
Sabse pehle comment karne wale banein.