बिजनौर (Khabreelal): जिले में दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनने को लेकर पुलिस विभाग ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई की ओर से 1 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश के मुताबिक दोपहिया वाहन चलाने वाले आम लोगों के साथ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।
निर्देशों का उद्देश्य दोपहिया वाहनों पर सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। हालिया राज्यस्तरीय ई-चालान व्यवस्था में पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर कार्रवाई का प्रावधान भी सामने आया है।
पुलिसकर्मियों पर भी लागू होगा नियम
नए निर्देश में केवल आम वाहन चालकों को ही नहीं, बल्कि पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हेलमेट पहनने के दायरे में रखा गया है। दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
इसी तरह बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले पुलिसकर्मी या अन्य व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होगा। यानी चालक के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सुरक्षा नियम का पालन जरूरी होगा।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›एसपी के निर्देश के बाद जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।
क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों को जिम्मेदारी
आदेश के तहत जिले के सभी क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ-साथ दोपहिया वाहन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों पर भी निगरानी रखेंगे।
पुलिस विभाग में तैनात कर्मचारियों से अपेक्षा की गई है कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें। इसके तहत ड्यूटी के दौरान अथवा निजी इस्तेमाल के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी होगा।
लापरवाही पर चालान और विभागीय कार्रवाई
निर्देशों में हेलमेट नियम की अनदेखी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आम वाहन चालकों के मामले में यातायात नियमों के तहत चालान की कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं पुलिस विभाग के अधिकारी या कर्मचारी यदि निर्देशों का पालन नहीं करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। आदेश में संबंधित अधिकारियों को इस व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे पुलिसकर्मियों के लिए हेलमेट इस्तेमाल को लेकर विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय होने की बात सामने आती है।
पीछे बैठने वालों के लिए भी जरूरी हेलमेट
हेलमेट नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति से जुड़ा है। अब केवल चालक के हेलमेट पहनने को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना होगा।
उत्तर प्रदेश में ई-चालान प्रणाली के नए संस्करण में पीछे बैठी सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर भी चालान की व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बिजनौर एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने भी ई-चालान प्रणाली के नए संस्करण के संबंध में जानकारी दी थी।
नियम पालन कराने पर जोर
बिजनौर पुलिस के निर्देश में क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी और शाखा प्रभारी स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि हेलमेट के नियम को केवल कागजी निर्देश तक सीमित रखने के बजाय विभागीय स्तर पर इसकी निगरानी की जाएगी।
पुलिस की ओर से जारी निर्देश के अनुसार लापरवाही मिलने पर संबंधित वाहन का चालान और पुलिसकर्मियों के मामले में विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
Sabse pehle comment karne wale banein.