Form 6 Update को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। SIR यानी Special Intensive Revision की प्रक्रिया पूरी हो चुके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मतदाताओं के ऑनलाइन Form 6 से अतिरिक्त SIR Declaration हटा दिया गया है। अब इन राज्यों में पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित वैधानिक Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। 

Form 6 में क्या बदला?

Form 6 का इस्तेमाल पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। जुलाई 2026 से ECINET के ऑनलाइन संस्करण में SIR से संबंधित एक अतिरिक्त Declaration जोड़ा गया था। इसमें आवेदक से पिछली SIR की मतदाता सूची में उसके या माता-पिता/दादा-दादी के नाम से जुड़ी जानकारी मांगी जा रही थी। 

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अब जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां यह अतिरिक्त हिस्सा ECINET पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों से हटा दिया गया है। नए मतदाता सामान्य Form 6 के जरिए आवेदन कर सकेंगे। 

विवाद के बाद हुआ बदलाव

Form 6 में SIR से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा को लेकर चुनाव आयोग के भीतर भी आपत्तियां सामने आई थीं। रिपोर्टों के मुताबिक दो चुनाव आयुक्तों ने इस बदलाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उनका तर्क था कि Form 6 वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित है, इसलिए उसमें बदलाव की प्रक्रिया को लेकर कानूनी सवाल उठते हैं। 

हालांकि चुनाव आयोग ने पहले स्पष्ट किया था कि मूल Form 6 में बदलाव नहीं किया गया, बल्कि SIR के दौरान उसके साथ अतिरिक्त Declaration जोड़ा गया था। 

SIR के दौरान Declaration रहेगा

आयोग के 26 सितंबर के फैसले के अनुसार SIR की अवधि के दौरान संबंधित Declaration लागू रहेगा। लेकिन SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान्य अवधि में Registration of Electors Rules, 1960 के तहत निर्धारित Form 6 का इस्तेमाल किया जाएगा। 

SIR पूरी हो चुके राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी गई है। 

इस बदलाव का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो SIR पूरी हो चुके राज्यों में पहली बार मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराना चाहते हैं। उन्हें SIR से जुड़ा अतिरिक्त Declaration भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

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