उत्तर प्रदेश में खुले में मीट की बिक्री को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन के सख्त निर्देश हैं। इसके बावजूद कुछ दुकानदार नियमों को ताक पर रखकर सरेआम मीट बेच रहे हैं। इसी लापरवाही पर लगाम कसने के लिए मेरठ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की टीम ने बुधवार शाम को एक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। एफएसडीए की टीम ने शहर के व्यस्ततम हापुड़ अड्डे से लेकर इंदिरा चौक तक मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों पर सरकारी गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन होते पाया गया। टीम ने खुले में और पारदर्शी शीशों में मीट सजाकर बेचने वाले 6 दुकानदारों को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी किया है। साथ ही सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे दोबारा ऐसा करते पाए गए, तो उनके खिलाफ सीधे मुकदमा (FIR) दर्ज कराया जाएगा।READ ALSO:-मेरठ में 44 लाख का महा-घोटाला: 7 साल तक कागजों में 'जिंदा' रही मृत मां, कलयुगी बेटे ने ATM से उड़ा ली पेंशन; कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज
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इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि एफएसडीए की इस छापेमारी के दौरान क्या-क्या खामियां मिलीं, किन प्रमुख दुकानों पर प्रशासन का डंडा चला है, और खुले में मीट बेचने को लेकर शासन की क्या स्पष्ट गाइडलाइंस हैं।
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हापुड़ अड्डे से इंदिरा चौक तक सघन चेकिंग अभियान

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मेरठ शहर के हापुड़ अड्डे से लेकर इंदिरा चौक तक का मार्ग काफी व्यस्त रहता है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में मीट, चिकन और रेस्टोरेंट की दुकानें स्थित हैं। पिछले कई दिनों से जिला खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इस इलाके में कई दुकानदार शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
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शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा के कड़े निर्देशों पर बुधवार की शाम एफएसडीए (FSDA) की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने पूरे दलबल के साथ हापुड़ अड्डे से चेकिंग अभियान शुरू किया और इंदिरा चौक तक एक-एक मीट की दुकान और रेस्टोरेंट का सघन निरीक्षण किया। इस अचानक हुई छापेमारी से इलाके के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार तो टीम को देखते ही अपनी दुकानों के शटर गिराकर भागने लगे।
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नियमों का खुला उल्लंघन: शीशे में सजाकर बेचा जा रहा था मीट

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निरीक्षण के दौरान एफएसडीए की टीम ने पाया कि कई मीट विक्रेता सरकारी गाइडलाइंस का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे थे।
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जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि सभी मीट दुकानदारों को पूर्व में ही स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जा चुकी है कि वे किसी भी हाल में मीट को खुले में रखकर नहीं बेचेंगे। इसके अलावा, मीट को दुकानों के बाहर या सड़क की ओर पारदर्शी शीशे (Transparent Glass) के डिस्प्ले में सजाकर रखना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, चेकिंग के दौरान पाया गया कि कई रेस्टोरेंट और कच्चे मीट की दुकानों पर मीट को खुले में टांगकर या पारदर्शी शीशे में रखकर खुलेआम बेचा जा रहा था। यह न केवल स्वच्छता मानकों का उल्लंघन है, बल्कि इससे आम राहगीरों की भावनाएं भी आहत होती हैं।
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इन 6 दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर हुई कार्रवाई

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एफएसडीए की टीम ने उन सभी दुकानों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की, जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा था। मौके पर ही ऐसे दुकानदारों को फटकार लगाई गई और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
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बुधवार की कार्रवाई में जिन दुकानों को नोटिस थमाए गए हैं, उनकी सूची इस प्रकार है:

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  1. \r\n
    मोहम्मद समीर मीट शॉप
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  2. \r\n
  3. \r\n
    अननोन मुर्गा मीट
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  4. \r\n
  5. \r\n
    दानिश मुर्गा मीट
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  6. \r\n
  7. \r\n
    रियासत रेस्टोरेंट
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  8. \r\n
  9. \r\n
    दिल्ली चिकन शॉप
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  10. \r\n
  11. \r\n
    ईशान रेस्टोरेंट
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  12. \r\n
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन सभी को नोटिस का संतोषजनक जवाब देना होगा और तुरंत अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सख्त चेतावनी: अगली बार होगी सीधे FIR

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इस पूरी कार्रवाई के बाद एफएसडीए ने शहर के अन्य सभी मीट विक्रेताओं को भी कड़ा संदेश दिया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यह नोटिस केवल एक चेतावनी मात्र है।
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उन्होंने कहा, "जिन दुकानों को आज खुले में मीट बेचने पर नोटिस दिए गए हैं, हमारी टीम आने वाले दिनों में उनका दोबारा औचक निरीक्षण करेगी। यदि दोबारा किसी भी दुकान या रेस्टोरेंट पर खुले में या शीशे के डिस्प्ले में मीट बिकता हुआ पाया गया, तो इस बार कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि संबंधित दुकानदार के खिलाफ सीधे थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा (FIR) दर्ज कराया जाएगा और दुकान का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।"
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क्या हैं मीट बिक्री को लेकर सरकारी गाइडलाइंस?

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उत्तर प्रदेश सरकार और FSSAI ने मीट की दुकानों के लिए कुछ सख्त नियम तय किए हैं, जिनका पालन करना हर लाइसेंसी दुकानदार के लिए अनिवार्य है:
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    खुले में बिक्री पर रोक: मीट को दुकान के बाहर टांगकर या खुले में नहीं बेचा जा सकता।
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    पारदर्शी शीशे का उपयोग मना: दुकान के बाहर शीशे के डिस्प्ले में मीट नहीं रखा जाएगा। इसके लिए काले रंग के शीशे (Tinted Glass) या पर्दे का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को अंदर का मांस न दिखे।
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    स्वच्छता (Hygiene): दुकान के अंदर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। मीट को ढककर और उचित तापमान (फ्रीजर) में रखना अनिवार्य है।
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    अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management): खून या जानवरों के अवशेषों को सड़क पर या खुली नालियों में बहाना सख्त मना है। कचरे के निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
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मेरठ में एफएसडीए द्वारा हापुड़ अड्डे से लेकर इंदिरा चौक तक की गई यह कार्रवाई प्रशासन की मुस्तैदी और नियमों के प्रति उनकी सख्ती को दर्शाती है। खुले में मीट बेचना न केवल सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) और स्वच्छता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जिन 6 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके लिए यह सुधरने का आखिरी मौका है। शहर के अन्य दुकानदारों को भी इस कार्रवाई से सबक लेते हुए अपनी दुकानों पर काले शीशे लगवाने और स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। प्रशासन का स्पष्ट रुख है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इस तरह के सख्त अभियान जारी रहेंगे और जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा।
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सारांश (Summary): मेरठ में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा के निर्देश पर बुधवार शाम एफएसडीए (FSDA) की टीम ने हापुड़ अड्डे से इंदिरा चौक तक मीट की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानों पर सरकारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए खुले में और पारदर्शी शीशों में मीट बेचते हुए पाया गया। टीम ने मोहम्मद समीर, अननोन मुर्गा मीट, दानिश मुर्गा मीट, रियासत रेस्टोरेंट, दिल्ली चिकन शॉप और ईशान रेस्टोरेंट सहित 6 दुकानदारों को सख्त नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी निरीक्षण में इन दुकानों पर दोबारा खुले में मीट बिकता मिला, तो सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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