खबरीलाल डेस्क
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क): यदि आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो अब आपको अपनी यात्रा को लेकर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों के सफर को अधिक सुरक्षित, सुगम और अनुशासित बनाने के लिए नियमों में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है।READ ALSO:-पश्चिम यूपी के लिए 'गेमचेंजर': गंगा एक्सप्रेसवे पर UPEIDA ने दी 2 नए इंटरचेंज को मंजूरी, हापुड़-मेरठ में रियल एस्टेट और उद्योग भरेंगे उड़ान
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इकनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल रेलवे को सूचित किया है कि 'जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026' को महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इसके तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में संशोधन किए गए हैं, जो एक अलग अधिसूचना (Notification) जारी होने के बाद 1 जुलाई से पूरे देश में प्रभावी हो सकते हैं। इस नए कानून का मुख्य उद्देश्य छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने या मुकदमा चलाने के बजाय भारी आर्थिक दंड (Financial Penalty) लगाना है, ताकि लोग नियमों का पालन कड़ाई से करें।
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रेलवे की नई जुर्माना सूची (New Penalty Rates At A Glance)

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नए संशोधनों के बाद रेलवे परिसरों और ट्रेनों में विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। नीचे दी गई तालिका से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं:
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अपराध का प्रकार
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पुराना जुर्माना
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नया प्रस्तावित जुर्माना (1 जुलाई से)
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बिना टिकट या अवैध टिकट पर यात्रा
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₹250 + किराया
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₹500 + किराया (न्यूनतम)
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दूसरे व्यक्ति के नाम के टिकट पर सफर
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सामान्य कार्रवाई
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₹500 (न्यूनतम) + टिकट जब्ती
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महिला कोच/बर्थ पर पुरुषों का कब्जा
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सामान्य जुर्माना
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₹2,500 तक जुर्माना + तुरंत निष्कासन
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ट्रेन/स्टेशन पर भीख मांगना या अवैध फेरी लगाना
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मामूली जुर्माना
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₹2,000 तक जुर्माना (बार-बार करने पर 1 साल की जेल)
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गाली-गलौज, अभद्र व्यवहार या सह-यात्रियों को परेशान करना
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मामूली जुर्माना
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₹1,000 तक का जुर्माना
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प्रतिबंधित या खतरनाक सामान ले जाना
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सामान्य कार्रवाई
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₹10,000 (न्यूनतम जुर्माना)
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रेलवे क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश (ट्रेसपासिंग)
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मामूली जुर्माना
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₹500 का जुर्माना
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नए नियमों का विस्तार से विश्लेषण
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1. बिना टिकट यात्रा पर लगेगा दोगुना जुर्माना (धारा 137 में संशोधन)

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ट्रेन में बिना वैध टिकट या पहले से इस्तेमाल हो चुके टिकट पर सफर करने वाले 'टिकटमारों' पर अब रेलवे का डंडा और तेजी से चलेगा। नए नियमों के मुताबिक, पकड़े जाने पर यात्री को उस दूरी का वास्तविक किराया और अतिरिक्त शुल्क तो देना ही होगा, साथ ही न्यूनतम पेनल्टी को ₹250 से बढ़ाकर सीधे ₹500 कर दिया गया है। यदि कोई यात्री मौके पर यह जुर्माना देने से इनकार करता है, तो रेलवे उसे सीधे रेलवे मजिस्ट्रेट (सक्षम अदालत) के सामने पेश करेगी, जहां कानूनी कार्रवाई होगी।
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2. दूसरे के नाम पर सफर करने वालों की खैर नहीं

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त्योहारों या शादियों के सीजन में अक्सर लोग दूसरों के आरक्षित (Reserved) टिकट पर नाम बदलकर या बिना नाम बदले सफर करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा करना भारी पड़ेगा। टीटीई (TTE) द्वारा पकड़े जाने पर न केवल उस टिकट को तुरंत जब्त (Seize) कर लिया जाएगा, बल्कि यात्री से पूरा किराया और न्यूनतम ₹500 का अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे का मानना है कि इस कदम से टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग और दलाली पर लगाम लगेगी।
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3. महिला कोच में बैठे पुरुषों पर ₹2,500 की पेनाल्टी

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ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा और उनके आरामदायक सफर को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे बेहद सख्त हो गया है। अक्सर देखा जाता है कि पुरुष यात्री महिलाओं के लिए आरक्षित बोगियों, सीटों या बर्थों पर जबरन बैठ जाते हैं। 1 जुलाई से ऐसे पुरुष यात्रियों पर ₹2,500 तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को यह अधिकार होगा कि वे ऐसे यात्रियों को तुरंत ट्रेन से नीचे उतार दें।
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4. नशेड़ियों और हंगामा करने वालों पर कड़ा एक्शन

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ट्रेन के भीतर गाली-गलौज करना, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना, रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना या सह-यात्रियों के सफर में बाधा डालने पर अब ₹1,000 तक का जुर्माना देना होगा। वहीं, यदि कोई यात्री शराब या किसी अन्य नशे की हालत में पाया जाता है और ट्रेन या स्टेशन पर हंगामा करता है, तो उसे अगले स्टेशन पर ट्रेन से जबरन उतार दिया जाएगा और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में कानूनी मुकदमा दर्ज होगा।
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5. अनाधिकृत फेरीवालों और भीख मांगने वालों पर पाबंदी

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स्टेशनों और चलती ट्रेनों में यात्रियों को परेशान करने वाले भीख मांगने वालों और बिना लाइसेंस (अवैध) सामान बेचने वाले वेंडर्स पर नकेल कसी जाएगी। पकड़े जाने पर ₹2,000 तक का जुर्माना देना होगा। यदि कोई व्यक्ति बार-बार इस अपराध को दोहराता हुआ पकड़ा गया, तो उसे एक साल तक की जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है।
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6. खतरनाक सामान ले जाने पर ₹10,000 की चपत

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ट्रेनों में पटाखे, गैस सिलेंडर, ज्वलनशील केमिकल या किसी भी प्रकार का प्रतिबंधित और खतरनाक सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री ऐसे सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर न्यूनतम ₹10,000 का जुर्माना ठोंका जाएगा।
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हर 3 साल में 10% बढ़ेगा जुर्माना

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सरकार के इस कदम के पीछे एक दूरगामी नीति है। जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों में यह भी साफ किया गया है कि इन जुर्मानों की दरों को स्थिर नहीं रखा जाएगा। महंगाई और नियमों के बेहतर अनुपालन को देखते हुए हर तीन साल में जुर्माने की इन राशियों में 10% तक की बढ़ोतरी का ऑटोमैटिक प्रावधान किया गया है।
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रेलवे के ये नए नियम पहली नजर में भले ही सख्त लगें, लेकिन ये आम और अनुशासित यात्रियों के हित में हैं। 1 जुलाई से होने जा रहे इन बदलावों से ट्रेनों में अवैध रूप से यात्रा करने वालों की संख्या घटेगी, जिससे वैध टिकट लेकर चलने वाले मिडिल क्लास यात्रियों को आसानी से सीट मिल सकेगी। इसलिए, अगली बार जब भी ट्रेन यात्रा की योजना बनाएं, हमेशा वैध टिकट के साथ ही स्टेशन पर कदम रखें।