खबरीलाल डेस्क
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सोमवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब सदर बाजार क्षेत्र स्थित एक चर्चित होटल में 16 वर्षीय नाबालिग हिंदू किशोरी के साथ दूसरे समुदाय का 23 वर्षीय मुस्लिम युवक पकड़ा गया। इस घटना की भनक जैसे ही स्थानीय हिंदू संगठनों को लगी, कार्यकर्ताओं ने होटल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने दोनों को होटल के एक कमरे से आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने का दावा किया है।READ ALSO:-यूपी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम: मेरठ से जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध गिरफ्तार, क्रिप्टोकरेंसी से कर रहा था टेरर फंडिंग
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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। वहीं, नाबालिग किशोरी के परिजनों को थाने बुलाकर उनकी तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी के मोबाइल से किशोरी के कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिलने का भी दावा किया गया है।
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दोपहर तीन बजे होटल रंजीत में बिछा घेरा, मची अफरातफरी

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पूरा मामला मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र स्थित 'होटल रंजीत' का है। नरसिंह वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कार्तिक हिंदू के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब तीन बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि सदर बाजार क्षेत्र के होटल रंजीत में कुछ मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को लेकर पहुंचे हैं और उन्हें बिना उचित सत्यापन के कमरे दिए गए हैं।
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सूचना मिलते ही कार्तिक हिंदू अपने कार्यकर्ताओं के साथ होटल रंजीत पहुंचे। कुछ ही देर में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां आ गए और होटल परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों के अचानक पहुंचने से होटल में अफरातफरी का माहौल बन गया।
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हंगामे और शोर-शराबे को देखते हुए होटल में ठहरे अन्य कपल्स में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद कई जोड़े होटल के पिछले हिस्से में बने 'फायर एग्जिट' (आपातकालीन द्वार) वाले रास्ते से भाग निकले, जबकि कुछ को कमरों में ही बंद कर दिया गया। पुलिस और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के जाने के बाद ही उन्हें एक-एक करके वहां से निकाला गया।
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कौन है आरोपी फरदीन? परिजनों ने दर्ज कराई तहरीर

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली और कमरे में मौजूद युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम फरदीन (उम्र 23 वर्ष), निवासी घंटाघर, मेरठ बताया।
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इसके बाद पुलिस और संगठन के कार्यकर्ताओं ने नाबालिग किशोरी के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सदर बाजार थाने बुलाया। परिजनों की मौजूदगी में जब पुलिस ने किशोरी से बातचीत की, तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। किशोरी ने बताया कि आरोपी फरदीन उसे धोखे से होटल लेकर आया था और शुरुआत में उसे युवक के असल धर्म और पहचान के बारे में जानकारी नहीं थी। किशोरी के बयानों के आधार पर उसके आक्रोशित परिजनों ने आरोपी फरदीन के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर सौंप दी।
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मोबाइल में मिले आपत्तिजनक वीडियो, ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज आरोप

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हिंदूवादी नेता कार्तिक हिंदू ने आरोपी फरदीन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि फरदीन के मोबाइल फोन की शुरुआती जांच में पीड़ित नाबालिग किशोरी के कई आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं।
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कार्तिक हिंदू का आरोप है कि आरोपी इन्हीं फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को डरा-धमका रहा था। उसी मानसिक दबाव और ब्लैकमेलिंग के चलते किशोरी को मजबूरन होटल आना पड़ा था। उन्होंने अंदेशा जताया कि यदि आरोपी के मोबाइल फोन की गहराई से फॉरेंसिक जांच कराई जाए, तो कई अन्य पीड़ित लड़कियों के नाम और वीडियो भी सामने आ सकते हैं, जिनका इस युवक ने इसी तरह शोषण किया हो सकता है।
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होटल संचालक की भूमिका पर सवाल, पुलिस पर पल्ला झाड़ने का आरोप

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घटना के बाद थाने पहुंचे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने होटल रंजीत की कार्यप्रणाली पर भी कड़े सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि होटल संचालक बिना किसी आईडी वेरिफिकेशन या प्रॉपर एंट्री के नाबालिगों और कपल्स को कमरे किराए पर दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस होटल के संबंध में पहले भी कई बार इस तरह की शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
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कार्यकर्ताओं ने होटल संचालक और प्रबंधन के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। हालांकि, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने होटल पर कार्रवाई करने को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए पल्ला झाड़ लिया। इससे नाराज होकर हिंदूवादी नेताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (एसएसपी) से मिलकर थाना पुलिस की भूमिका की जांच कराए जाने की चेतावनी दी है।
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SHO अखिलेश मिश्र का बयान: "केस दर्ज, मोबाइल जब्त"

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर बाजार थाने के प्रभारी निरीक्षक (SHO) अखिलेश मिश्र ने आधिकारिक बयान जारी किया है।
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उन्होंने बताया:

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"किशोरी के परिजनों की ओर से आरोपी युवक फरदीन के खिलाफ लिखित तहरीर प्राप्त हो गई है। संबंधित सुसंगत धाराओं (जिसमें पॉक्सो एक्ट और ब्लैकमेलिंग की धाराएं शामिल हैं) में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी युवक पुलिस की कस्टडी में है और उससे पूछताछ की जा रही है। नियमानुसार किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण (मेडिकल जांच) कराया जाएगा। आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है, जिसे फोरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
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क्या कहता है कानून और आगे की राह?

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चूंकि पीड़ित लड़की की उम्र मात्र 16 वर्ष (नाबालिग) है, इसलिए इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की सख्त धाराएं लागू होना तय है। सहमति या असहमति से परे, कानूनन नाबालिग के साथ इस प्रकार का कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
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यह घटना एक बार फिर शहर के होटलों में बिना सत्यापन के दिए जाने वाले कमरों और साइबर ब्लैकमेलिंग के बढ़ते मामलों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि फॉरेंसिक जांच में मोबाइल से क्या सबूत निकलते हैं और पुलिस होटल प्रबंधन के खिलाफ कोई प्रशासनिक कदम उठाती है या नहीं।