नई दिल्ली (New Delhi): क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ऑटो वाले, सब्जी वाले या दुकानदार ने आपसे 1 या 2 रुपये का सिक्का (1-2 Rupee Coin) लेने से मना कर दिया हो? अक्सर लोग यह कहकर सिक्का लौटा देते हैं कि "भैया, यह छोटा वाला सिक्का अब नहीं चलता" या "यह डिजाइन पुराना हो गया है।" अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है।READ ALSO:-यूपी में ठंड का 'टर्चर' शुरू! पछुआ हवाओं ने धूप को किया बेअसर, गलन से कांप रहे लोग; AQI सुधरा लेकिन विजिबिलिटी हुई जीरो
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केंद्रीय बैंक ने सिक्कों को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। RBI Coin Update के अनुसार, बाजार में चल रहे सभी डिजाइन के सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और उन्हें लेने से मना करना नियमों के खिलाफ है।
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अलग-अलग डिजाइन से न हों कंफ्यूज
\r\n\r\nआरबीआई ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि समय-समय पर सिक्कों के डिजाइन में बदलाव होता रहता है। कभी 'शेर' वाला डिजाइन होता है, तो कभी 'आजादी का अमृत महोत्सव' वाला। कई बार लोग पुराने या छोटे आकार के 1 और 2 रुपये के सिक्कों को नकली या बंद समझ लेते हैं।
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आरबीआई ने साफ शब्दों में कहा है:
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- \r\n बाजार में मौजूद 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सभी सिक्के लीगल टेंडर (Legal Tender) हैं।\r\n \r\n
- \r\n डिजाइन अलग होने से उनकी वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता।\r\n \r\n
- \r\n चाहे सिक्का पुराना हो या नया, अगर वह असली है, तो वह चलन में है।\r\n \r\n
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50 पैसे का सिक्का: चलता है या नहीं?
\r\n\r\nसबसे बड़ा सवाल 50 पैसे के सिक्के (50 Paise Coin) को लेकर होता है। क्या 50 पैसे का सिक्का बंद हो गया है? इसका जवाब है- नहीं।
\r\n\r\nRBI के नियमों और 'कॉइनेज एक्ट 2011' के अनुसार, 50 पैसे का सिक्का आज भी भारत में वैध मुद्रा है। हालांकि, इसके उपयोग की एक सीमा है:
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- \r\n 50 पैसे का सिक्का: आप इससे अधिकतम 10 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। यानी 10 रुपये तक की रकम चुकाने के लिए 50 पैसे के सिक्के कानूनी रूप से मान्य हैं।\r\n \r\n
- \r\n 1 रुपये और उससे बड़े सिक्के: इनसे आप एक बार में 1000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं।\r\n \r\n
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इसका मतलब यह है कि अगर कोई दुकानदार 10 रुपये तक के भुगतान के लिए 50 पैसे का सिक्का लेने से मना करता है, तो वह गलत कर रहा है। लेकिन 25 पैसे या उससे छोटे सिक्के अब चलन से बाहर हो चुके हैं।
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दुकानदार न ले तो क्या करें?
\r\n\r\nआरबीआई ने आम जनता को सलाह दी है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और बेझिझक सिक्कों का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बहुत सारे सिक्के जमा हो गए हैं और दुकानदार उन्हें नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने बैंक (Bank) जा सकते हैं।
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आरबीआई के निर्देशानुसार, कोई भी बैंक सिक्कों को जमा करने से मना नहीं कर सकता। आप अपने खाते में सिक्के जमा करा सकते हैं या उन्हें बदलवा सकते हैं। अगर कोई बैंक शाखा ऐसा करने से मना करती है, तो आप इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से कर सकते हैं।
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अफवाहों पर न दें ध्यान
\r\n\r\nबाजार में अक्सर यह अफवाह फैलाई जाती है कि आरबीआई ने पुराने सिक्के बंद कर दिए हैं। याद रखें, जब तक आरबीआई आधिकारिक तौर पर किसी मुद्रा को चलन से बाहर (Demonetisation) नहीं करता, तब तक वह वैध रहती है। फिलहाल 50 पैसे से लेकर 20 रुपये तक के सभी सिक्के पूरी शान से बाजार में चल रहे हैं।
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अगली बार अगर कोई दुकानदार या रिक्शेवाला आपसे 1 या 2 रुपये का सिक्का लेने से मना करे, तो उसे आरबीआई के नियमों का हवाला दें। यह आपकी गाढ़ी कमाई है और यह पूरी तरह से असली पैसा है। जागरूकता ही इसका एकमात्र समाधान है।
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आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के सभी डिजाइन के सिक्के पूरी तरह वैध हैं। साथ ही, 50 पैसे का सिक्का भी अभी बंद नहीं हुआ है; इससे 10 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है। 1 रुपये या उससे बड़े सिक्कों से 1000 रुपये तक का पेमेंट लीगल है। बैंक इन सिक्कों को जमा करने से इनकार नहीं कर सकते।