कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक कानूनी मामले में बड़ी राहत मिली है। पिछले साल सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों पर दिए गए कथित भड़काऊ बयान को लेकर वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट (ACJM चतुर्थ) ने एक याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। यह याचिका पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने दाखिल कर राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। इस महत्वपूर्ण फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है, जबकि अदालत में राहुल गांधी का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने रखा।READ ALSO:-गुजरात कैबिनेट विस्तार: BJP ने 10 मंत्रियों की छुट्टी कर 19 नए चेहरों को दिया मौका, भारतीय क्रिकेटर की पत्नी भी बनीं मंत्री
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Case Details: क्या था अमेरिका में सिखों पर दिया गया बयान?
\r\n\r\nसारनाथ, तिलमापुर के निवासी नागेश्वर मिश्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि 10 सितंबर 2024 को अमेरिका में राहुल गांधी ने सिख संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए उनकी पगड़ी और कड़ा पहनने पर टिप्पणी की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि राहुल गांधी ने कहा था कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, न ही उन्हें गुरुद्वारे में जाने की इजाजत है।
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- \r\n याचिकाकर्ता का दावा: याचिका में यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी के इस बयान का खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया था, जिससे यह प्रतीत होता है कि उनका मिशन भारत में गृह युद्ध भड़काना है।\r\n \r\n
- \r\n कोर्ट का फैसला: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ/एमपी-एमएलए कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिससे राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग समाप्त हो गई।\r\n \r\n
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Congress Reaction: कांग्रेस ने तानाशाही सोच का बताया परिणाम
\r\n\r\nकोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा आरएसएस और भाजपा की तानाशाही सोच का परिणाम था, जिसका मकसद राहुल गांधी की छवि धूमिल करना और उन्हें परेशान करना था।
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- \r\n अजय राय का पक्ष: उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर पनप रहे अविश्वास और खराब होते माहौल की चर्चा की थी। यह किसी भी लोकतांत्रिक देश के नेता विपक्ष का दायित्व है कि वह नागरिकों की सुरक्षा के लिए बात करे।\r\n \r\n
- \r\n मूल मंत्र: अजय राय ने राहुल गांधी के मूल मंत्र को दोहराया: "डरो मत, सहो मत।"\r\n \r\n
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Another Case Update: श्रीराम पर टिप्पणी मामले में सुनवाई टली
\r\n\r\nइसी बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जिला जज की अदालत में भगवान श्रीराम पर टिप्पणी करने के मामले में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई टल गई है।
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- \r\n मामला: अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने राहुल गांधी पर अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में 21 अप्रैल को भगवान राम को 'पौराणिक' बताने, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने और राम मंदिर का विरोध करने का आरोप लगाया था।\r\n \r\n
- \r\n पिछला निर्णय: इस मामले में अवर न्यायालय ने 27 मई को परिवाद पत्र को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ अधिवक्ता पांडेय ने सत्र न्यायालय में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी।\r\n \r\n
- \r\n अगली सुनवाई: जिला जज के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 12 नवंबर नियत की गई है।\r\n \r\n