बिजनौर (क्राइम डेस्क): उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना धामपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। दिनांक 30 अगस्त 2026 को पुलिस ने जान से मारने की नियत से हमला करने और गाली-गलौज व धमकी देने के आरोपी सौरभ उर्फ जंगली को गिरफ्तार कर लिया है।
\r\n\r\nक्या है पूरा मामला? (Incident Details)
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n#BijnorPolice
\r\n— BIJNOR POLICE (@bijnorpolice) August 30, 2026
\r\nथाना शेरकोट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को चोरी की मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार किया गया ।#UPPolice pic.twitter.com/uLR06moIKa
बिजनौर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेसनोट के अनुसार, दिनांक 29 अगस्त 2026 को पीड़िता (वादिनी) ने थाना धामपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित तहरीर दी थी।
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- \r\n पीड़ित: कुलदीप पुत्र गोपाल सिंह।\r\n \r\n
- \r\n मुख्य आरोपी: सौरभ उर्फ जंगली पुत्र संजय सिंह (निवासी: रविदास मंदिर के पास, जैतरा, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर)।\r\n \r\n
- \r\n घटना का विवरण: वादिनी का आरोप था कि अभियुक्त सौरभ उर्फ जंगली ने उसके भाई कुलदीप के साथ पुरानी रंजिश या विवाद के चलते जान से मारने की नीयत से गाली-गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने लात-घूंसों और ईंट-पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी।\r\n \r\n
पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था:
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nमुकदमा अपराध संख्या: 345/2026\r\n\r\nधाराएं: 109(1), 115(2), 352, 351(3) BNS\r\n
पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी (Police Action & Arrest)
\r\n\r\nमुकदमा दर्ज होने के बाद थाना धामपुर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। दिनांक 30 अगस्त 2026 को पुलिस टीम ने सुरागरसी-पतारसी करते हुए वांछित अभियुक्त सौरभ उर्फ जंगली को गिरफ्तार कर लिया।
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- \r\n अभियुक्त का नाम व पता: सौरभ उर्फ जंगली पुत्र संजय सिंह, निवासी रविदास मंदिर, जैतरा, थाना धामपुर, जनपद बिजनौर।\r\n \r\n
- \r\n बरामदगी: पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक ईंट बरामद की है।\r\n \r\n
\r\n\r\nअभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास (Criminal Record)
\r\n\r\nपुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ उर्फ जंगली एक शातिर और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ थाना धामपुर और थाना नहटौर में चोरी, अवैध शस्त्र अधिनियम और मारपीट के कुल 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं:
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- \r\n मु0अ0सं0 443/2016 – धारा 380, 411, 457 IPC (थाना धामपुर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 444/2016 – धारा 4/25 आयुध अधिनियम (थाना धामपुर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 560/2019 – धारा 380, 411 IPC (थाना धामपुर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 367/2019 – धारा 380, 411 IPC (थाना नहटौर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 426/2019 – धारा 4/25 आयुध अधिनियम (थाना नहटौर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 297/2021 – धारा 4/25 आयुध अधिनियम (थाना धामपुर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 175/2023 – धारा 323, 452, 504, 506 IPC (थाना धामपुर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 409/2025 – धारा 115(2), 351(3), 352 IPC (थाना धामपुर, बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n मु0अ0सं0 345/2026 – धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) BNS (थाना धामपुर, बिजनौर)\r\n \r\n
\r\n\r\nगिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
\r\n\r\nइस कार्रवाई को अंजाम देने वाली थाना धामपुर की पुलिस टीम में निम्नलिखित अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे:
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- \r\n उप-निरीक्षक (SI): राजकुमार नायक (थाना धामपुर, जनपद बिजनौर)\r\n \r\n
- \r\n हेड कांस्टेबल: है0का0 352 झम्मन (थाना धामपुर, जनपद बिजनौर)\r\n \r\n
\r\n\r\n(Police) प्रशासन का कहना है कि अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
\r\n\r\nडिस्क्लेमर (Disclaimer):
\r\n\r\nयह समाचार रिपोर्ट जनपद बिजनौर के थाना धामपुर द्वारा जारी आधिकारिक प्रेसनोट के आधार पर तैयार की गई है। मामला वर्तमान में विवेचनाधीन है और अंतिम विधिक निर्णय अदालत द्वारा लिया जाएगा।