खबरीलाल डेस्क
सड़क पर सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करती है। हालांकि, इस दौरान वाहन चालकों के भी कुछ अधिकार होते हैं, जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने या टायर की हवा निकालने का अधिकार है? आइए जानते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत क्या हैं आपके अधिकार।READ ALSO:-AI से ट्रेंडिंग Photos बनाते हैं तो रहें सावधान, ChatGPT और Google Gemini कर सकते हैं आपकी तस्वीर का इस्तेमाल
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गाड़ी की चाबी या टायर की हवा निकालने का नियम
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मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को यह अधिकार नहीं है कि वह आपकी गाड़ी की चाबी निकाल ले या आपके टायर की हवा निकाल दे। यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत और अवैध मानी जाती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप इस घटना का वीडियो बना सकते हैं और सीधे पुलिस के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं।
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कौन काट सकता है चालान और किन बातों का रखें ध्यान?
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भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत, केवल सहायक उप निरीक्षक (ASI) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी ही चालान जारी कर सकते हैं। नियम तोड़ने पर, यह सुनिश्चित करें कि पुलिसकर्मी के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन हो। इनके बिना काटा गया चालान अवैध होता है।
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    दस्तावेज: हमेशा अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) जैसे जरूरी दस्तावेज रखें।
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    रसीद: चालान कटने पर उसकी रसीद लेना न भूलें।
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    जुर्माना: अगर मौके पर आपके पास जुर्माने की रकम नहीं है, तो उसे बाद में भी जमा किया जा सकता है। ऐसे में, अधिकारी कोर्ट चालान जारी कर सकते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकते हैं।
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वाहन टो करने से जुड़े नियम
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अगर आपकी गाड़ी गलत जगह पर खड़ी है, लेकिन आप उसके अंदर बैठे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपकी कार को टो नहीं कर सकती। वाहन को टो करने की कार्रवाई केवल तभी हो सकती है जब गाड़ी गलत जगह पर खड़ी हो और उसमें कोई भी व्यक्ति मौजूद न हो।