साल 2026 में अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एक्सपायर हो गया है या होने वाला है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बदलती तकनीक और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने अब आरटीओ (RTO) के चक्कर लगाने की मजबूरी को खत्म कर दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के 'सारथी परिवहन' पोर्टल के जरिए अब आप घर बैठे अपना लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं।READ ALSO:-यूपी रोडवेज का 'मेकओवर': अब हवाई अड्डों जैसी सुविधाओं से लैस होंगे प्रदेश के बस अड्डे; 'सिटिजन फर्स्ट' प्लान लागू, डिजिटल डिस्प्ले से लेकर AC वेटिंग रूम तक, जानें क्या-क्या बदलेगा
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लाइसेंस रिन्यू न कराना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर ₹5,000 तक का भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, अगर भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, तो एक्सपायर डीएल होने पर बीमा कंपनियां आपका क्लेम भी रिजेक्ट कर सकती हैं।
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आइए जानते हैं 2026 में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का सबसे आसान और नया तरीका।
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कब तक वैध रहता है आपका लाइसेंस? (Validity Rules)
\r\n\r\nलाइसेंस रिन्यू कराने से पहले आपको इसकी वैधता (Validity) के नियम पता होने चाहिए। भारत में मुख्य रूप से दो तरह के लाइसेंस होते हैं:
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- \r\n प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस (Private DL): यह आमतौर पर जारी होने की तारीख से 20 साल तक या आपके 40 साल की उम्र पूरा करने तक (जो भी पहले हो) वैध रहता है। 40 साल के बाद, इसे हर 10 साल और फिर 50 साल की उम्र के बाद हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है।\r\n \r\n
- \r\n कमर्शियल लाइसेंस (Commercial DL): कमर्शियल वाहनों के लाइसेंस की वैधता कम होती है। इसे आमतौर पर हर 3 से 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है।\r\n \r\n
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आप अपने लाइसेंस की एक्सपायरी डेट से एक साल पहले रिन्यूअल के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक्सपायरी के बाद आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड (Grace Period) मिलता है, जिसमें कोई लेट फीस नहीं लगती।
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ऑनलाइन रिन्यूअल का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (Driving License Renewal Online Process)
\r\n\r\n2026 में डीएल रिन्यू कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया गया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
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- \r\n वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in या सारथी पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाएं।\r\n \r\n
- \r\n राज्य चुनें: होमपेज पर 'Drivers/Learners License' विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से अपना राज्य (State) चुनें।\r\n \r\n
- \r\n सेवा का चयन करें: अब आपके सामने कई विकल्प आएंगे। यहां 'Apply for DL Renewal' या 'Services on Driving Licence (Renewal/Duplicate)' पर क्लिक करें।\r\n \r\n
- \r\n डीटेल भरें: अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्मतिथि (DOB) और कैप्चा कोड डालें। इसके बाद 'Get DL Details' पर क्लिक करें। आपकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।\r\n \r\n
- \r\n विकल्प चुनें: यहां आपको सेवा के प्रकार में 'Renewal of DL' को चुनना होगा।\r\n \r\n
- \r\n डॉक्यूमेंट अपलोड: आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। (नीचे दस्तावेजों की सूची देखें)।\r\n \r\n
- \r\n फीस भरें: अपनी श्रेणी के अनुसार रिन्यूअल फीस और स्मार्ट कार्ड फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्रेडिट/डेबिट कार्ड से करें।\r\n \r\n
- \r\n स्लॉट बुक करें (यदि जरूरी हो): कुछ राज्यों में या 40 साल से अधिक उम्र होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए आरटीओ जाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें।\r\n \r\n
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रिन्यूअल के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
\r\n\r\nऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास सॉफ्ट कॉपी में ये दस्तावेज होने चाहिए:
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- \r\n एक्सपायर हुआ ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस।\r\n \r\n
- \r\n पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर (स्कैन किए हुए)।\r\n \r\n
- \r\n आधार कार्ड या पते का प्रमाण।\r\n \r\n
- \r\n फॉर्म 1 (Form 1): फिजिकल फिटनेस का सेल्फ-डिक्लेरेशन (40 साल से कम उम्र के लिए)。\r\n \r\n
- \r\n फॉर्म 1A (Form 1A): अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है या आपके पास कमर्शियल लाइसेंस है, तो आपको एक रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा सत्यापित मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) अपलोड करना अनिवार्य है।\r\n \r\n
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फीस और जुर्माना (Fees and Fines)
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- \r\n रिन्यूअल फीस: लगभग ₹200।\r\n \r\n
- \r\n स्मार्ट कार्ड फीस: लगभग ₹200 (राज्य के अनुसार अलग हो सकती है)।\r\n \r\n
- \r\n लेट फीस: ग्रेस पीरियड (30 दिन) खत्म होने के बाद ₹1,000 प्रति वर्ष या उसके भाग के हिसाब से जुर्माना लग सकता है।\r\n \r\n
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ऑफलाइन प्रोसेस (Offline Process)
\r\n\r\nअगर आप तकनीक के साथ सहज नहीं हैं, तो आप पुराने तरीके से भी रिन्यू करा सकते हैं:
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- \r\n अपने नजदीकी आरटीओ (RTO) ऑफिस जाएं।\r\n \r\n
- \r\n वहां से फॉर्म 9 (रिन्यूअल फॉर्म) लें।\r\n \r\n
- \r\n फॉर्म भरकर उसके साथ ओरिजिनल लाइसेंस, फोटो और फॉर्म 1A (अगर लागू हो) अटैच करें।\r\n \r\n
- \r\n फीस काउंटर पर पैसा जमा करें और रसीद प्राप्त करें।\r\n \r\n
- \r\n वेरिफिकेशन के बाद नया लाइसेंस आपके पते पर स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा।\r\n \r\n
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ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें
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- \r\n 5 साल वाला नियम: अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो आप उसे सीधे रिन्यू नहीं करा सकते। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ सकता है और ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।\r\n \r\n
- \r\n डिजिटल कॉपी: जब तक नया स्मार्ट कार्ड डाक से घर नहीं आता, आप DigiLocker या mParivahan ऐप पर अपने डिजिटल लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस इसे मान्य मानती है।\r\n \r\n
- \r\n NRI के लिए: अनिवासी भारतीय भी पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए भारत आने पर आरटीओ जाना पड़ सकता है।\r\n \r\n
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ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल अब कोई सिरदर्द नहीं है। 2026 में सारथी पोर्टल की मदद से आप घर बैठे मिनटों में यह काम निपटा सकते हैं। ₹5,000 के चालान और कानूनी पचड़ों से बचने के लिए एक्सपायरी डेट का इंतजार न करें और समय रहते रिन्यूअल के लिए आवेदन करें।
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2026 में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू (Driving License Renewal) कराने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। आप सारथी परिवहन पोर्टल पर जाकर, डॉक्यूमेंट अपलोड कर और फीस भरकर अपना डीएल रिन्यू करा सकते हैं। 40 साल से अधिक उम्र वालों को फॉर्म 1A (मेडिकल सर्टिफिकेट) देना अनिवार्य है। एक्सपायरी के 30 दिन बाद रिन्यू कराने पर लेट फीस लगेगी और 5 साल बाद दोबारा टेस्ट देना पड़ सकता है।