खबरीलाल डेस्क
आज के दौर में डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले देश भर में चिंता का विषय बने हुए हैं। ठग अक्सर फर्जी दस्तावेजों या एक ही नाम पर कई-कई सिम कार्ड जारी करवाकर अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे किसी भी ऐसे ग्राहक को नया मोबाइल कनेक्शन बिल्कुल जारी न करें, जिसके नाम पर देश में पहले से ही 9 या उससे अधिक मोबाइल कनेक्शन एक्टिव हैं।
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​यह नया निर्देश सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और बढ़ती साइबर वारदातों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के आम नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
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​कब से लागू होंगे ये कड़े नियम?

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​दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस में आवश्यक तकनीकी बदलाव करने के लिए समयसीमा दी गई है। यह व्यवस्था 24 अगस्त 2026 से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी।
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​इस तारीख के बाद जब भी कोई ग्राहक नया सिम कार्ड लेने के लिए किसी स्टोर या आउटलेट पर पहुंचेगा, तो कंपनी का सिस्टम तुरंत उसकी पिछली सभी डिटेल्स को स्कैन करेगा। यदि सिस्टम यह पाता है कि ग्राहक के नाम पर पहले से ही अधिकतम निर्धारित सीमा (9 सिम) पूरी हो चुकी है, तो उसे मौके पर ही नया कनेक्शन देने से तुरंत मना कर दिया जाएगा।
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नियमों में क्या-क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं?

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​इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और फूल-प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर बदलाव किए हैं:
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    क्षेत्रीय सीमा (Regional Limits): देश के अधिकांश राज्यों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने की कानूनी अनुमति है। हालांकि, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर (North-East) राज्यों के लिए सुरक्षा कारणों से यह सीमा केवल 6 सिम कार्ड की ही तय की गई है।
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    सख्त घोषणा पत्र (CAF Declaration): अब नया सिम कार्ड खरीदते समय ग्राहकों को 'कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) में एक अनिवार्य घोषणा पत्र भरना होगा। इसमें उन्हें लिखित रूप में यह बताना होगा कि वर्तमान में उनके नाम पर देश के किस-किस टेलीकॉम ऑपरेटर के कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
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    24 घंटे के भीतर सिम सस्पेंड: यदि कोई टेलीकॉम कंपनी या उसका अधिकृत रिटेलर किसी तकनीकी गलती या लापरवाही के कारण तय सीमा से अधिक सिम कार्ड एक्टिव कर देता है, तो उस अतिरिक्त सिम को पकड़े जाने पर 24 घंटे के भीतर तुरंत सस्पेंड (निलंबित) कर दिया जाएगा।
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फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) का इस्तेमाल

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​फर्जी सिम और आईडी के जरिए होने वाले खेल को पूरी तरह खत्म करने के लिए दूरसंचार विभाग ने एक एडवांस्ड 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) तैयार किया है।
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    फोटो मिलान तकनीक: 23 अगस्त 2026 से इस प्लेटफॉर्म पर उन सभी ग्राहकों की तस्वीरें और डेटा उपलब्ध करा दिया जाएगा जो अपनी तय सीमा तक पहुंच चुके हैं।
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    स्पेलिंग बदलकर धोखाधड़ी पर रोक: अक्सर लोग अलग-अलग आईडी का इस्तेमाल करके या नाम की स्पेलिंग थोड़ा बदलकर नया सिम लेने की कोशिश करते हैं। डीआईपी प्लेटफॉर्म पर फोटो और डेटाबेस मिलान होने से ऐसे शातिर लोगों को तुरंत पहचान लिया जाएगा और उन्हें फर्जी सिम नहीं मिल पाएगा।
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आम नागरिकों के लिए जरूरी सलाह: 'संचार साथी' पोर्टल का करें उपयोग

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​यदि किसी आम नागरिक को यह संदेह है कि उसके नाम पर अनजाने में या धोखे से जरूरत से ज्यादा सिम कार्ड चालू हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के आधिकारिक 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर चल रहे सभी मोबाइल नंबरों की जांच कर सकता है और जो नंबर इस्तेमाल में नहीं हैं या फर्जी हैं, उन्हें ऑनलाइन ही तुरंत बंद (Block/Surrender) करवा सकता है।
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​सरकार की इस सख्त पहल से निश्चित तौर पर साइबर अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में भारी कमी देखने को मिलेगी।