शकील अहमद
बिजनौर (क्राइम डेस्क): उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना स्योहारा पुलिस को अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना स्योहारा क्षेत्र में पुलिस और गौकशी की घटना में संलिप्त बदमाशों के बीच एक रोमांचक पुलिस मुठभेड़ (Police Encounter) हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा, जिनमें से एक बदमाश पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया है। पुलिस ने मौके से पशु कटान के उपकरण, एक जीवित गौवंशीय पशु (बछड़ा), अवैध शस्त्र और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है।
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क्या था पूरा मामला और कैसे शुरू हुई तलाश?

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​प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई दिनांक 03 सितंबर 2026 को अंजाम दी गई। इससे पहले 1 सितंबर 2026 को थाना स्योहारा के अंतर्गत ग्राम शाहपुर खेड़ी के निकट गांगन नदी के किनारे गौवंशीय पशु के अवशेष मिलने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। इस अमानवीय घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना स्योहारा में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 336/2026, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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​पुलिस इस मामले के अनावरण और इसमें शामिल अपराधियों की लगातार तलाश कर रही थी। इसी क्रम में 3 सितंबर 2026 को थाना स्योहारा पुलिस को मुखबिर खास के जरिए गुप्त सूचना मिली कि इस जघन्य घटना में संलिप्त अभियुक्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर ग्राम जुलैला के जंगल की तरफ आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बिना देर किए बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी।
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मुठभेड़ का घटनाक्रम: बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस ने दिया मुंहतोड़ जवाब

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​घेराबंदी के दौरान कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का इशारा किया, तो खुद को चारों तरफ से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
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​पुलिस बल ने पूरी सजगता और धैर्य का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी पहचान फिरोज पुत्र साकिब (निवासी ग्राम शाहपुर खेड़ी, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर) के रूप में हुई। पुलिस ने मौके से दूसरे अभियुक्त विपिन पुत्र ऋषिपाल सिंह (निवासी ग्राम कमाला, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर) को भी दबोच लिया। हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर उनका एक अन्य साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश फिरोज को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय बिजनौर भेज दिया गया है।
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बरामदगी का विवरण

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​पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे और घटनास्थल से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है:
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    अधवै शस्त्र: 02 अवैध तमंचे (315 बोर), 02 खोखा कारतूस और 02 जिंदा कारतूस (315 बोर)।
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    पशु कटान के उपकरण: 01 चापड़, 02 छुरी, 02 रस्से व अन्य सामग्री।
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    वाहन: घटना में प्रयुक्त एक प्लैटिना मोटरसाइकिल (नंबर UP 20BH0747)।
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    जीवित पशु: घटनास्थल के ठीक पास से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया 01 गौवंशीय जीवित पशु (बछड़ा)।
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अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास और विधिक कार्रवाई

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​पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है:
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    अभियुक्त फिरोज का आपराधिक इतिहास:
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      ​मु0अ0सं0 607/20, धारा 380/411 भादवि, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 546/20, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 336/2026, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 338/2026, धारा 3(5)/109(1) BNS एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना स्योहारा।
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  3. \r\n
    अभियुक्त विपिन का आपराधिक इतिहास:
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      ​मु0अ0सं0 317/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 71/20, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 43/20, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 40/20, धारा 3/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 639/17, धारा 5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 336/2026, धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, थाना स्योहारा।
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      ​मु0अ0सं0 338/2026, धारा 3(5)/109(1) BNS एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना स्योहारा।
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इस नई मुठभेड़ और बरामदगी के संबंध में थाना स्योहारा पर नया अभियोग मु0अ0सं0 338/2026 धारा 3(5)/109(1) BNS एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस फरार तीसरे अभियुक्त की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही है।
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Disclaimer (अस्वीकरण):

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इस समाचार में दी गई सभी जानकारियां पुलिस प्रेस नोट और आधिकारिक प्राथमिक रिपोर्ट पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य केवल पाठकों तक सटीक और वास्तविक अपराध समाचार पहुंचाना है। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया या आधिकारिक पुष्टि के लिए पुलिस विभाग के अधिकृत वक्तव्य को ही अंतिम माना जाए। पोर्टल किसी भी प्रकार के अतिरिक्त दावों की पुष्टि नहीं करता है।
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