खबरीलाल डेस्क
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड आज देश में सबसे महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण है। इसके बिना कोई भी सरकारी या वित्तीय काम संभव नहीं है। यदि आपके आधार कार्ड में आपका नाम या उसकी स्पेलिंग गलत है, तो उसे ठीक करवाना अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सुधार के बाद भी गलती रह जाए, तो आप अपने जीवनकाल में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?READ ALSO:-SIR फॉर्म कैसे भरें और कौन से दस्तावेज़ हैं ज़रूरी, यहां देखें पूरी चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस सवाल का सही जवाब जानना हर आधार धारक के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि UIDAI ने आधार कार्ड नाम अपडेट करने के लिए सख्त सीमाएं निर्धारित की हैं।
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n

आधार कार्ड नाम अपडेट करने की सीमा (The Limit)

\r\n\r\n
UIDAI के नियमों के अनुसार, आप अपने पूरे जीवनकाल में अपने आधार कार्ड पर नाम केवल दो (2) बार ही बदल सकते हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    अनुमति: छोटे-मोटे बदलाव, जैसे वर्तनी (Spelling) की गलतियों को सुधारना, नामों के क्रम (Order) को बदलना, या शादी/तलाक के बाद उपनाम (Surname) अपडेट करना की अनुमति है।
    \r\n
  • \r\n
  • \r\n
    शुल्क: जनसांख्यिकीय विवरण (जैसे नाम, पता) में बदलाव के लिए ₹50 का मामूली शुल्क लगता है। यह शुल्क एक ही अनुरोध में दो फील्ड्स को अपडेट करने पर भी लागू होता है।
    \r\n
  • \r\n
  • \r\n
    अन्य सीमाएं: नाम के विपरीत, जेंडर (Gender) और जन्मतिथि (Date of Birth) को पूरे जीवन में केवल एक बार बदलने की सीमा निर्धारित की गई है। 
    \r\n
  • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

तीसरी बार नाम बदलवाना हो तो क्या करें?

\r\n\r\n
यदि आपकी दो बार नाम अपडेट करने की सीमा पूरी हो चुकी है, और आपको तीसरी बार नाम बदलने की सख्त आवश्यकता है (जैसे कानूनी रूप से नाम परिवर्तन), तो आपको मानक प्रक्रिया के बजाय विशेष अनुमति (Special Approval) लेनी होगी:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  1. \r\n
    आधार सेवा केंद्र जाएं: आवश्यक दस्तावेजों (जैसे राजपत्र अधिसूचना और पुराने पहचान पत्र) के साथ आधार सेवा केंद्र पर जाएं।
    \r\n
  2. \r\n
  3. \r\n
    क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क: चूंकि आपका अनुरोध सीमा समाप्त होने के कारण अस्वीकार हो जाएगा, आपको टोल-फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके या help@uidai.net.in पर ईमेल करके अपने मामले की समीक्षा के लिए अपवाद प्रोसेसिंग (Exception Processing) का अनुरोध करना होगा।
    \r\n
  4. \r\n
  5. \r\n
    समीक्षा: UIDAI का क्षेत्रीय कार्यालय आपके अनुरोध और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद ही तीसरी बार नाम बदलने की अनुमति दे सकता है।
    \r\n
  6. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

आधार कार्ड नाम अपडेट करने का ऑनलाइन तरीका

\r\n\r\n
UIDAI अब नाम सहित सभी जनसांख्यिकीय विवरण को ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  1. \r\n
    आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट ([संदिग्ध लिंक हटा दिया गया]) पर जाएं।
    \r\n
  2. \r\n
  3. \r\n
    लॉगिन: “My Aadhaar” सेक्शन में जाकर “Update Demographics Data Online” पर क्लिक करें। अपने आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से लॉगिन करें।
    \r\n
  4. \r\n
  5. \r\n
    नाम चुनें: अब “Name” ऑप्शन को चुनें और नया नाम डालें।
    \r\n
  6. \r\n
  7. \r\n
    दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जो आपके नए नाम को प्रमाणित करते हों। जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या विवाह प्रमाण पत्र।
    \r\n
  8. \r\n
  9. \r\n
    भुगतान और सबमिट: शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें। आपको एक URN (Update Request Number) मिलेगा, जिसे नोट कर लें ताकि आप अपने अपडेट स्टेटस को ट्रैक कर सकें। (Internal link to related article on Aadhaar Update Status Tracking)
    \r\n
  10. \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

नाम अपडेट करने के लिए क‍िन दस्‍तावेजों की जरूरत होती है?

\r\n\r\n
आधार कार्ड नाम अपडेट के लिए कई तरह के दस्तावेज मान्य हैं, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    जन्म प्रमाण पत्र
    \r\n
  • \r\n
  • \r\n
    पासपोर्ट
    \r\n
  • \r\n
  • \r\n
    पैन कार्ड
    \r\n
  • \r\n
  • \r\n
    ड्राइविंग लाइसेंस
    \r\n
  • \r\n
  • \r\n
    राजपत्र अधिसूचना, न्यायालय आदेश या नाम परिवर्तन की आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले अन्य कानूनी दस्तावेज।
    \r\n
  • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
आधार कार्ड नाम अपडेट करने की सीमा पूरे जीवनकाल में केवल दो बार है, जिसके लिए ₹50 का शुल्क लगता है। यह सीमा डेटा की सुरक्षा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई है। तीसरी बार नाम बदलने के लिए विशेष प्रक्रिया और UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है।