अगर आपका ट्रैफिक चालान लंबे समय से लंबित पड़ा है और आप कम पैसों में चालान का निपटारा करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में दिल्ली में ट्रैफिक चालान लोक अदालत (Traffic Challan Lok Adalat) आयोजित की जाती है, जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के छोटे-मोटे मामलों में जुर्माने की राशि कम कर दी जाती है या उसे माफ कर दिया जाता है।READ ALSO:-Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की कीमतें हो सकती हैं 'आधी', वजह जानकर आपको भी हो जाएगा यकीन
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आपके पास इस साल ट्रैफिक चालान लोक अदालत (FK) में शामिल होने का आखिरी मौका 13 दिसंबर 2025 को है। अगर आप इस मौके को चूक जाते हैं, तो अगला मौका 2026 में कब मिलेगा, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
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Lok Adalat Next Date Delhi: 13 दिसंबर 2025
\r\n\r\nवर्ष 2025 में कुल चार लोक अदालतें आयोजित होनी थीं, जिनमें से तीन पहले ही आयोजित हो चुकी हैं (8 मार्च, 10 मई और 13 सितंबर)।
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- \r\n अगली तारीख: चौथी और इस साल की अंतिम लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी।\r\n \r\n
- \r\n महत्व: यह उन सभी लोगों के लिए अंतिम बुलावा है जिनका ई-चालान लंबे समय से पेंडिंग है और वे इसे कम पैसों में या बिना किसी जुर्माने के निपटाना चाहते हैं।\r\n \r\n
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Lok Adalat 2025 से पहले करना पड़ता है यह जरूरी काम
\r\n\r\nबिना किसी पूर्व तैयारी के आप सीधे लोक अदालत जाकर अपने चालान का निपटारा नहीं करवा सकते। लोक अदालत में जाने से पहले एक सबसे जरूरी काम है जो आपको करना होगा:
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- \r\n टोकन लेना अनिवार्य: लोक अदालत में उन्हीं लंबित चालानों का निपटारा किया जाता है, जिनके लिए ग्राहक ने पहले से ऑनलाइन टोकन (या नोटिस) प्राप्त कर लिया हो। बिना टोकन/नोटिस के आप लोक अदालत में प्रवेश नहीं कर सकते।\r\n \r\n
- \r\n टोकन कब मिलेगा? अगले महीने 13 दिसंबर को लोक अदालत है, इसलिए अनुमान है कि टोकन मिलने की प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह, यानी 6-7 तारीख के करीब शुरू हो सकती है।\r\n \r\n
- \r\n टोकन कहाँ मिलेगा? टोकन या नोटिस ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। टोकन पर ही लोक अदालत में सुनवाई का समय और स्थान दर्ज होता है। (External link: Official Delhi Traffic Police Website URL for Token Download)\r\n \r\n
यह चालान नहीं होते माफ़ (नियम और अपवाद)
\r\n\r\nअगर आपको लगता है कि ट्रैफिक चालान लोक अदालत में हर तरह का ट्रैफिक चालान निपटाया जा सकता है, तो यह धारणा गलत है।
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- \r\n माफ होने वाले मामले (छोटे उल्लंघन): लोक अदालत में मुख्य रूप से ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले छोटे-मोटे मामले निपटाए जाते हैं, जैसे:\r\n\r\n
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- \r\n हेलमेट नहीं पहनना।\r\n \r\n
- \r\n सीट बेल्ट नहीं लगाना।\r\n \r\n
- \r\n रेड लाइट जंप करना (गैर-गंभीर मामले)।\r\n \r\n
- \r\n ज़ेब्रा लाइन पर गाड़ी खड़ी करना।\r\n \r\n
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- \r\n माफ न होने वाले मामले (गंभीर/अपवाद): लोक अदालत में क्राइम या गंभीर एक्सीडेंट से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं होती। इसके अलावा, अत्यधिक गंभीर या बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालानों को भी निपटाया नहीं जाता।\r\n \r\n
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अपील: अगर आपका चालान पेंडिंग है, तो आपको 13 दिसंबर की तारीख को ध्यान में रखते हुए 6-7 दिसंबर के आस-पास आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, ताकि आप टोकन पाने से न चूकें।
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लंबित ट्रैफिक चालान को कम पैसों में निपटाने के लिए ट्रैफिक चालान लोक अदालत में जाने का आखिरी मौका 13 दिसंबर 2025 है। लोक अदालत जाने से पहले ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक साइट से टोकन लेना अनिवार्य है, जिसकी प्रक्रिया दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। आपराधिक या गंभीर दुर्घटना से जुड़े चालान लोक अदालत में निपटाए नहीं जाते हैं।
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