नई दिल्ली। अगर आपके आधार कार्ड (Aadhaar Card) में आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है, शादी के बाद सरनेम बदलना है या फिर आप अपना पूरा नाम ही बदलवाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। (Aadhaar Card New Rule) यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार कार्ड में नाम सुधार और बदलाव को लेकर एक नया 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) जारी कर दिया है।
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के काम को आसान और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत नाम में बदलाव की पूरी प्रक्रिया को 4 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। आइए जानते हैं क्या हैं नए नियम।
1. मामूली सुधार (Minor Correction)
अगर आपके नाम में कोई छोटी-मोटी गलती है, तो इसे 'मामूली सुधार' माना जाएगा। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:
- नाम के शुरुआती अक्षरों (Initials) को पूरा लिखना या छोटा करना।
- मिडिल नेम (Middle Name) या सरनेम जोड़ना/हटाना।
- शब्दों के क्रम (Sequence) में बदलाव या स्पेलिंग की ऐसी गलती जिससे उच्चारण न बदलता हो।
- नाम के बीच से डॉट (.) हटाना (जैसे R.P. Singh से RP Singh)।
- कैपिटल लेटर्स (Capital Letters) को सही करना (जैसे RaMesh को Ramesh)। नियम: इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर सिर्फ अपना एक वैध पहचान पत्र (Proof of Identity – PoI) देना होगा।
2. शादी, तलाक या जेंडर चेंज के बाद नाम में बदलाव
शादी के बाद सरनेम बदलने या तलाक के बाद पुराना नाम दोबारा जोड़ने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। इसी तरह, जेंडर चेंज के बाद नाम बदलने या नवजात शिशुओं के आधार में लिखे 'Baby of' की जगह उनका वास्तविक नाम दर्ज करने के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी।
Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›नियम: अब आवेदक को अपने पहचान पत्र के साथ निर्धारित 'Annexure D' का हलफनामा (Affidavit) भी जमा करना होगा। यह इस बात की पुष्टि करेगा कि नाम में बदलाव केवल वैवाहिक स्थिति या जेंडर से जुड़ा है और व्यक्ति की मूल पहचान नहीं बदल रही है।
3. डेटा-एंट्री की गलती (Data Entry Error)
अगर नामांकन के वक्त आपने सही दस्तावेज दिए थे, लेकिन ऑपरेटर की गलती से नाम गलत टाइप हो गया, तो इसे डेटा-एंट्री एरर माना जाएगा।
नियम: वयस्कों को पहचान पत्र के साथ 'Annexure B' और नाबालिगों को 'Annexure C' का हलफनामा देना होगा।
4. नाम में बड़ा बदलाव (Major Name Change)
अगर आप अपना पूरा नाम ही बदल रहे हैं, जिससे आपकी पुरानी पहचान पूरी तरह से बदल जाती है, तो इसे 'मेजर नेम चेंज' की श्रेणी में रखा गया है।
नियम: ऐसे मामलों में वैध पहचान पत्र के साथ-साथ 'सरकारी गजट नोटिफिकेशन' (Gazette Notification) जमा करना अनिवार्य होगा।
आधार में नाम अपडेट कराने का Step-by-Step तरीका
- सबसे पहले अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाएं।
- अपने नाम में बदलाव की कैटेगरी के अनुसार सही फॉर्म (Annexure B, C, D या Gazette) और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करें।
- केंद्र पर बायोमेट्रिक जांच (फिंगरप्रिंट/आइरिस) और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें।
- डेमोग्राफिक अपडेट के लिए तय की गई 75 रुपये की फीस का भुगतान करें।
- रसीद प्राप्त करें। इस पर लिखे अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) की मदद से आप अपने आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे।
आधार में नाम अपडेट कराने से पहले अपनी कैटेगरी और उससे जुड़े फॉर्म को अच्छी तरह समझ लें, ताकि केंद्र पर आपका समय बचे और आवेदन खारिज होने का खतरा न रहे।
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