उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक सनसनीखेज और गंभीर मामला सामने आया है। जनपद के धामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अपनी पहचान छिपाकर शादी का झांसा देने, शारीरिक संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) भी बढ़ा दी है। पुलिस इस पूरे प्रकरण की गहराई से कानूनी जांच कर रही है।

चंडीगढ़ में हुई थी मुलाकात, संदीप बनकर रखा साथ

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने पुलिस को दी गई अपनी लिखित तहरीर में बताया कि वर्ष 2019 में जब वह चंडीगढ़ के एक मॉल में काम कर रही थी, तब उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई थी। उस दौरान आरोपी वहां ऑटो चलाने का काम करता था।

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महिला का आरोप है कि आरोपी ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए अपना नाम 'संदीप' बताया था। संदीप बनकर उसने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसे अपने साथ रखने लगा। पीड़िता के अनुसार, इस रिश्ते के दौरान महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जब भी महिला ने उससे कानूनी रूप से शादी करने की बात कही, तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा।

आधार कार्ड से खुला असली पहचान का राज

मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चों का टीका लगवाने के लिए अस्पताल जाने के दौरान आरोपी के आधार कार्ड की सच्चाई सामने आई। महिला को पता चला कि जिसे वह 'संदीप' समझ रही थी, उसका वास्तविक नाम सलमान पुत्र जाहिद अहमद है। अपनी असली पहचान खुलने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया।

पीड़िता का आरोप है कि सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी उसे और उसके तीनों बच्चों को अपने पैतृक गांव हबीबवाला ले आया। वहां पहुंचने पर उस पर इस्लाम धर्म अपनाने और मुस्लिम रीति-रिवाज से रहने का दबाव बनाया जाने लगा। महिला द्वारा इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया, जबकि तीनों बच्चों को अपने पास ही रख लिया गया।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, बढ़ाई धर्मांतरण की धारा

पीड़ित महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए धामपुर थाने में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संदीप उर्फ सलमान को 29 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया और मुकदमे में 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1)' का (वृद्धि) कर दिया। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं और क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी या नहीं।

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का बयान

इस पूरे प्रकरण पर बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि धामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाम बदलकर धोखाधड़ी करने और प्रताड़ित करने के आरोपी संदीप उर्फ सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में साक्ष्यों के आधार पर धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम की धारा भी बढ़ाई गई है। पुलिस नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले में लगाए गए तमाम आरोपों की सत्यता की पुष्टि के लिए न्यायिक प्रक्रिया जारी है।

DISCLAIMER (अस्वीकरण):यह समाचार पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी और दर्ज प्राथमिकी (FIR) पर आधारित है। आरोपी पर लगाए गए आरोप अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। अदालत के फैसले से पूर्व किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष नहीं माना जा सकता।

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