लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मेरठ जिला प्रशासन ने एक अहम सूचना जारी की है। Meerut Voter List 2026 के तहत मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का संशोधित और नया कार्यक्रम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। ऐसे नागरिक जो पहली बार वोटर बनना चाहते हैं या जिनकी मतदाता पर्ची में कोई त्रुटि है, उनके लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। नए कार्यक्रम के अनुसार, नागरिक अपनी मतदाता सूची से संबंधित किसी भी दावे और आपत्तियों को 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2026 के बीच दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद, सभी आपत्तियों का निस्तारण कर 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का आधिकारिक प्रकाशन किया जाएगा।

17 नवंबर को होगा सूची का प्रारंभिक प्रकाशन इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एकीकृत मतदाता सूची (Electoral Roll) का प्रारंभिक ड्राफ्ट प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसके बाद से ही सूची में नया नाम जोड़ने, किसी अपात्र का नाम हटाने, पते में बदलाव करने या नाम में सुधार (संशोधन) करने के लिए दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आम जनता से मिली इन सभी आपत्तियों और दावों का पूरी तरह से निस्तारण (Resolution) 28 दिसंबर 2026 तक कर लिया जाएगा।

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कौन भर सकता है फॉर्म? निर्वाचन विभाग के अनुसार, ऐसे सभी युवा जो आगामी निर्धारित तिथि के अनुसार अपनी मतदान की आयु (18 वर्ष) पूरी कर रहे हैं, वे नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा, जो नागरिक किसी अन्य शहर या मोहल्ले से शिफ्ट हुए हैं और अपना पता बदलवाना चाहते हैं, या जिनके नाम की स्पेलिंग, उम्र या फोटो में कोई गलती है, वे भी इस अवधि के दौरान संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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बीएलओ (BLO) और ऑनलाइन दोनों विकल्प मौजूद मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने दावों और आपत्तियों को दर्ज कराने के दो विकल्प रखे हैं। मेरठ जिले के सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र (Booth) पर इस अवधि के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे। नागरिक अपना भरा हुआ फॉर्म संबंधित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अपने बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, जो लोग बूथ पर नहीं जा सकते, वे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए घर बैठे ऑनलाइन भी अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूरी गंभीरता और शुचिता के साथ संपन्न कराने के लिए कर्मचारियों की विशेष नियुक्ति की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी बीएलओ और नियुक्त कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी है कि इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई भी कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या मतदाताओं के फॉर्म जमा करने में आनाकानी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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