हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम (Gurugram) में भरोसे और इंसानियत के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। Gurugram Crime News की इस खौफनाक वारदात में एक 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपने मकान मालिक की मासूम 11 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया। आरोपी बच्ची को बहला-फुसलाकर नवी मुंबई ले गया, जहां उसने करीब 45 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
यह घटना समाज के लिए एक बड़ा अलर्ट है कि कई बार हमारे घर के भीतर मौजूद और जान-पहचान वाले लोग भी बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।
जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶भरोसे का फायदा उठाकर किया अपहरण पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची का पिता और आरोपी किराएदार पहले से परिचित थे। इसी जान-पहचान और भरोसे के चलते पिता ने उसे अपने घर में किराएदार के रूप में रखा था। कुछ समय पहले, मौका देखकर आरोपी किराएदार ने मकान मालिक की 11 वर्षीय बेटी को बहला-फुसला लिया और उसे अपने साथ भगा ले गया।
बच्ची के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप मच गया। परेशान पिता ने तुरंत गुरुग्राम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी।
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नवी मुंबई में होटल में काम करता था आरोपी इस गंभीर मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल 'एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट' (AHTU) को सौंपी गई। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। 45 दिनों की कड़ी मशक्कत और तकनीकी सर्विलांस के बाद पुलिस को आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मिली।
गुरुग्राम पुलिस की टीम ने 5 नवंबर को नवी मुंबई में छापा मारकर 11 वर्षीय बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी नवी मुंबई में छिपने के लिए एक होटल में काम कर रहा था। वह वहां लोगों के सामने उस मासूम बच्ची को अपनी 'बेटी' बताकर पेश करता था ताकि किसी को उस पर शक न हो।
पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत कार्रवाई आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुग्राम लाया गया है। मेडिकल जांच में बच्ची के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के साथ-साथ 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस' (POCSO) एक्ट के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेज दिया है।
मकान मालिकों के लिए पुलिस की चेतावनी इस Gurugram Crime News के बाद पुलिस प्रशासन ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी व्यक्ति को किराए पर कमरा देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि (Background) और पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) जरूर करवाएं। यह घटना साबित करती है कि अपराधी हमेशा कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता, बल्कि कई बार वे हमारे भरोसे का हिस्सा बनकर बच्चों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं।
Sabse pehle comment karne wale banein.