अगर आप भी अनजान नंबरों से आने वाली फर्जी कॉल्स (Spam Calls) और साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) से परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 1 नवंबर 2026 से पूरे देश में एक नया दूरसंचार नियम (New Telecom Rule 1 November 2026) लागू होने जा रहा है।

दूरसंचार विभाग (DoT) और ट्राई (TRAI) ने सभी टेलीकॉम कंपनियों (जैसे जियो, एयरटेल, वीआई) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि जब भी आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आएगी, तो स्क्रीन पर नंबर के साथ उस व्यक्ति का असली नाम भी दिखाई देगा। यह नाम वही होगा जो उस व्यक्ति ने सिम (SIM Card) खरीदते समय सरकारी आईडी में दर्ज कराया था। इसके लिए अब आपको ट्रूकॉलर (Truecaller) जैसे किसी थर्ड-पार्टी एप की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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सरकार के इस नए नियम को इन 8 सवाल-जवाब में समझें

सवाल 1: जब किसी का कॉल आएगा तो फोन स्क्रीन पर नाम और नंबर कैसे दिखेगा?जवाब: यदि फोन करने वाले व्यक्ति का नंबर आपके मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तो आपको वही नाम दिखेगा जो आपने सेव किया है। लेकिन, अगर वह नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, तो सिम लेते वक्त कॉलर ने जो असली नाम (Real Name) दर्ज कराया था, वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।

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सवाल 2: अगर विदेश से कोई कॉल आती है तो स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा?जवाब: अंतरराष्ट्रीय कॉल्स को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कॉल किसी दूसरे देश (International Number) से आ रही है, तो स्क्रीन पर किसी भी व्यक्ति का नाम शो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर केवल 'इंटरनेशनल कॉल' (International Call) लिखा नजर आएगा।

सवाल 3: यह सिस्टम काम कैसे करेगा, क्या कंपनियों को नया डेटाबेस बनाना होगा?जवाब: जी हां, हर टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (Telecom Service Provider) को अपने सभी यूजर्स के नाम और उनके मोबाइल नंबरों को लिंक करने वाला एक बिल्कुल नया और सुरक्षित डेटाबेस तैयार करना होगा। जब आपको कॉल आएगी, तो नेटवर्क तुरंत कंपनी के डेटाबेस से नाम फेच करके आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा।

सवाल 4: क्या मेरी पर्सनल प्राइवेसी और डेटा सुरक्षित रहेगा?जवाब: प्राइवेसी (Data Privacy) को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। कॉल कटते ही सिस्टम उस फेच किए गए नाम को अपनी मेमोरी से तुरंत मिटा देगा। इसके अलावा, जिन लोगों ने प्राइवेसी कारणों से अपना नाम छिपाने के लिए सीएलआईआर (CLIR) की सर्विस एक्टिवेट करा रखी है, उनका नाम स्क्रीन पर शो नहीं होगा।

सवाल 5: बिजनेस, कंपनियों और बल्क कनेक्शन वालों के लिए क्या नियम हैं?जवाब: बिजनेस या बल्क सिम इस्तेमाल करने वाले कॉरपोरेट यूजर्स को अपना ट्रेडमार्क (Trademark) या रजिस्टर्ड बिजनेस नेम दिखाने का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें ट्रेडमार्क रजिस्ट्री या जीएसटी (GST) पोर्टल पर रजिस्टर्ड नाम का वेरिफिकेशन और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपने ऑपरेटर को जमा करने होंगे।

सवाल 6: 2G, 3G और लैंडलाइन नेटवर्क वाले यूजर्स का क्या होगा?जवाब: फिलहाल यह नियम सिर्फ 4G और 5G या उससे ऊपर की जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क्स पर ही अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। 2G, 3G नेटवर्क और पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) यानी लैंडलाइन पर इसे रोलआउट करने के लिए सरकार अलग से विचार-विमर्श करेगी।

सवाल 7: इस फैसले के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके ट्रायल हो चुके हैं?जवाब: टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने फरवरी 2024 में इस कॉलर आईडी सिस्टम की सिफारिश की थी। इसके बाद कई महीनों तक इसके सफल ट्रायल्स किए गए। अक्टूबर 2025 में TRAI और DoT के बीच सहमति बनी कि इसे 'रिक्वेस्ट पर देने' के बजाय सभी यूजर्स के लिए 'बाय-डिफॉल्ट' (By Default) लागू किया जाएगा।

सवाल 8: आम मोबाइल यूजर्स को इस फैसले से क्या सबसे बड़े फायदे होंगे?जवाब: इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फर्जी कॉल्स, साइबर फ्रॉड, स्पैम कॉल्स और फोन पर होने वाली ब्लैकमेलिंग जैसी वारदातों पर भारी रोक लगेगी। फर्जी नामों से सिम चला रहे असामाजिक तत्वों की पहचान आसान हो जाएगी और यूजर्स का थर्ड-पार्टी एप्स (जैसे Truecaller) पर निर्भरता खत्म हो जाएगी।

यूजर्स के लिए कुछ जरूरी टिप्स

  • अपना सिम डेटा चेक करें: अगर आप जो नंबर चला रहे हैं वह आपके किसी परिजन के नाम पर या पुराने नाम पर रजिस्टर्ड है, तो 1 नवंबर से कॉल करते वक्त दूसरों को वही नाम दिखेगा। इसे सही कराने के लिए तुरंत अपने टेलिकॉम ऑपरेटर से संपर्क करें और अपना केवाईसी (KYC Update) अपडेट करा लें।

  • बिजनेस ओनर्स ध्यान दें: अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और कमर्शियल कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 नवंबर से पहले अपने जीएसटी (GST) या ट्रेडमार्क डॉक्यूमेंट्स देकर अपना 'ब्रांड नेम' अपडेट करवा लें, ताकि ग्राहकों को आपका बिजनेस नाम दिखाई दे।

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