मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ का वह खौफनाक हत्याकांड, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उसमें मंगलवार (21 अप्रैल) को एक अहम मोड़ आया। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में जेल में बंद उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को 13 महीने बाद जिला कोर्ट में पेश किया गया।REAS ALSO:-बिजनौर: महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज हबीबवाला में 'भ्रूण हत्या और लिंग चयन' पर विशेष विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
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जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-313 के तहत दोनों आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट रूम में करीब 46 मिनट तक गहमागहमी रही। जज ने दोनों से 32-32 तीखे सवाल पूछे। इन 29 सवालों में मुस्कान और साहिल ने हत्या के आरोपों को सिरे से नकार दिया और खुद को निर्दोष बताया। हालांकि, उन्होंने एक चौंकाने वाली बात जरूर कबूली— हत्या के ठीक बाद दोनों का कसौल, मसूरी और शिमला साथ घूमने जाने और वहां के होटलों में रुकने का सच।
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आइए विस्तार से जानते हैं कि 21 अप्रैल को अदालत के भीतर क्या हुआ, जज ने क्या सवाल पूछे और आरोपियों ने अपने बचाव में क्या दलीलें दीं।
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कोर्टरूम का आंखों देखा हाल: 46 मिनट, 32 सवाल और धारा-313 की कार्रवाई

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जिला जज अनुपम कुमार की कोर्ट में मंगलवार को सौरभ राजपूत हत्याकांड की सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले आरोपी साहिल शुक्ला को कटघरे में बुलाया गया। जज ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहियों के आधार पर साहिल से 32 सवाल दागे। साहिल के बयान कलमबद्ध होने के बाद, मुस्कान को कटघरे में खड़ा किया गया। उससे भी वही 32 सवाल दोहराए गए। दोनों ही आरोपियों ने हत्या, साजिश और सबूत मिटाने (ड्रम, चाकू, सीमेंट खरीदना) के सभी आरोपों को 'झूठा' करार दिया।
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साहिल शुक्ला से पूछे गए 7 सबसे बड़े सवाल और उसके जवाब

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साहिल ने अदालत में खुद को पूरी तरह से बेगुनाह बताते हुए पुलिस की पूरी थ्योरी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया।
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सवाल 1: आप पर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप है। इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब: ये आरोप पूरी तरह से गलत है, मैं एकदम निर्दोष हूं।
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सवाल 2: अगर आप निर्दोष हैं, तो आप पर यह हत्या का मुकदमा क्यों चलाया गया? जवाब: मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मुझ पर ये हत्या का आरोप क्यों लगाया गया है। मुझे इस पूरी साजिश में झूठा फंसाया जा रहा है। मैं तो बस घूमने गया था, इसलिए मुझे जानबूझकर फंसा रहे हैं।
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सवाल 3: क्या आपको अपनी सफाई या अपने पक्ष में कुछ और कहना है? जवाब: नहीं, मुझे कुछ और नहीं कहना। बस यही कहूंगा कि मुझे गलत फंसाया गया है।
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सवाल 4: अभियोजन के मुताबिक शिमला, कसौल, मसूरी के होटल मालिकों का कहना है कि आप उनके यहां होटलों में रुके थे? जवाब: हां, यह बात सही है। मैं वहां गया था।
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सवाल 5: सौरभ के दोस्तों ने गवाही दी है कि उन्होंने आपको मुस्कान के घर जाते हुए देखा था? जवाब: यह बात पूरी तरह से गलत है। मैं उसके घर कभी नहीं गया।
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सवाल 6: ड्रम विक्रेता, चाकू, कटर, रेत और सीमेंट बेचने वालों ने कोर्ट में कहा है कि आपने उनके यहां से ये सारा सामान खरीदा था? जवाब: ये सभी आरोप पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद हैं। मैंने बाजार से ऐसा कोई भी सामान नहीं खरीदा।
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सवाल 7: क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं या कोई सबूत पेश करना चाहते हैं? जवाब: हां, मुझे अपना पक्ष रखना है। मैं अदालत में अपनी सफाई देना चाहता हूं।
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साहिल की दलील: "हत्या की रात मैं दिल्ली में था" जज के सामने साहिल ने तेज आवाज में कहा कि वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए डिफेंस विटनेस (बचाव पक्ष का गवाह) पेश करेगा। साहिल का सबसे बड़ा बचाव यह है कि 4 मार्च की रात (जिस रात सौरभ का कत्ल हुआ), वह मेरठ में था ही नहीं, बल्कि दिल्ली में मौजूद था। अदालत ने अब बचाव पक्ष की गवाही के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है, जहां साहिल की वकील रेखा जैन उसके दिल्ली में होने के सबूत पेश करेंगी।
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 पत्नी मुस्कान से पूछे गए 7 बड़े सवाल: प्रॉपर्टी विवाद का दिया हवाला

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साहिल के बाद जब मुस्कान से सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो उसने इस पूरे मुकदमे को 'प्रॉपर्टी का विवाद' बता दिया।
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सवाल 1: आप पर अपने ही पति सौरभ राजपूत की हत्या का संगीन आरोप है, क्या कहेंगी? जवाब: ये आरोप पूरी तरह गलत है, मैं निर्दोष हूं।
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सवाल 2: आप पर यह मुकदमा क्यों चलाया गया? जवाब: प्रॉपर्टी के विवाद के चलते मुझे इस मुकदमे में साजिश के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है।
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सवाल 3: अपनी सफाई या पक्ष में आपको कुछ कहना है? जवाब: नहीं, मुझे कुछ और नहीं कहना। बस यही कहूंगी कि मुझे गलत फंसाया है।
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सवाल 4: शिमला, कसौल, मसूरी के होटल मालिकों का कहना है कि आप साहिल शुक्ला के साथ वहां रुकी थीं? जवाब: हां, ये बात बिल्कुल सही है। मैं वहां घूमने गई थी और हम वहां रुके थे।
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सवाल 5: सौरभ के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने साहिल को अक्सर आपके घर आते-जाते देखा था? जवाब: यह बिल्कुल गलत और झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
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सवाल 6: ड्रम विक्रेता, चाकू, कटर, बालू-सीमेंट बेचने वालों ने गवाही दी है कि उनके यहां से आपने ये सामान खरीदे हैं? जवाब: ये सभी आरोप पूरी तरह गलत हैं।
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सवाल 7: ब्रह्मपुरी निवासी एक डॉक्टर का आरोप है कि उसने तुम्हें पर्चे पर नींद की एक दवा लिखकर दी थी? जवाब: ये सरासर गलत और निराधार है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
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13 महीने बाद पहली मुलाकात: साहिल ने पहली बार देखी मुस्कान की बेटी

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इस हत्याकांड के खुलासे के बाद 18 मार्च, 2025 को दोनों को जेल भेजा गया था। उसके बाद से सुरक्षा कारणों से दोनों की केवल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो रही थी। पूरे 13 महीने बाद, 21 अप्रैल 2026 को मुस्कान और साहिल को एक साथ कोर्ट लाया गया।
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करीब डेढ़ घंटे तक दोनों पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच साथ रहे। इसी दौरान पुलिस वैन में साहिल ने पहली बार मुस्कान की बेटी 'राधा' का चेहरा देखा। अदालत कक्ष में दोनों 46 मिनट तक साथ रहे, लेकिन कोर्ट की सख्ती के चलते दोनों आपस में कोई बात नहीं कर सके।
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फ्लैशबैक: क्या था वह खौफनाक हत्याकांड? (3-4 मार्च 2025 की रात)

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मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ राजपूत 24 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन मनाने मेरठ आया था। 25 फरवरी को जन्मदिन मनाया गया। सौरभ के घर वापस आने से मुस्कान का प्रेमी साहिल खफा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों ने मिलकर 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची।
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कत्ल और लाश के टुकड़े: 4 मार्च की रात मुस्कान ने खाने में नशे की गोलियां मिला दीं। सौरभ के बेहोश होने के बाद उसने साहिल को बुलाया। मुस्कान ने खुद सौरभ के सीने में चाकू घोंपा। इसके बाद लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके 4 टुकड़े किए गए।
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ड्रम और सीमेंट से सील की लाश: लाश से बदबू न आए, इसके लिए बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम, सीमेंट और रेत लाया गया। टुकड़ों को ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट का घोल भर दिया गया। खौफनाक बात यह थी कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों रातभर उसी लॉबी में एक साथ रहे।
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शिमला में शादी और पैसों का लालच: अगली सुबह (5 मार्च) मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू को अपनी मां कविता के घर छोड़ा और साहिल के साथ शिमला-मनाली ट्रिप पर निकल गई। वहां एक मंदिर में दोनों ने शादी भी रचा ली। मुस्कान लगातार सौरभ का मोबाइल चलाकर उसके दोस्तों-परिजनों को गुमराह करती रही। जब उनके पैसे खत्म होने लगे और सौरभ के खाते में पड़े 6 लाख रुपये वे निकाल नहीं पाए, तो मुस्कान की मां के दबाव में दोनों 17 मार्च को मेरठ लौटे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और लाश बरामद कर ली। 18 मार्च को दोनों को जेल भेज दिया गया था।
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आगे क्या होगा? (ट्रायल का स्टेटस)

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सौरभ हत्याकांड में पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक कुल 22 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने अपने सभी साक्ष्य (Evidence) अदालत में पेश कर दिए हैं। धारा-313 के तहत आरोपियों का पक्ष भी सुना जा चुका है।
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अब अदालत ने 28 अप्रैल 2026 की तारीख मुकर्रर की है। इस दिन साहिल और मुस्कान के वकील अपने बचाव में गवाह (डिफेंस विटनेस) और सबूत पेश करेंगे। साहिल की टीम उसके दिल्ली वाले 'एलिबाई' (Alibi - घटना के वक्त कहीं और होने का दावा) को साबित करने की कोशिश करेगी। इसके बाद मामले में अंतिम बहस (Final Arguments) होगी और फिर अदालत इस सनसनीखेज हत्याकांड पर अपना फाइनल फैसला सुनाएगी। पूरे मेरठ की निगाहें अब 28 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं।
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