बॉलीवुड (Bollywood) के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के महू (Mhow) की एक अदालत ने 25 लाख रुपए के चेक बाउंस (Cheque Bounce) मामले में अभिनेता के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट (Non-Bailable Arrest Warrant) जारी कर दिया है।

लगातार कई सुनवाइयों में कोर्ट से गैरहाजिर रहने के कारण महू कोर्ट के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फरहान एम. कुरैशी ने कड़ा रुख अपनाया है और मुंबई पुलिस (Mumbai Police) को राजपाल यादव को गिरफ्तार कर अगली सुनवाई से पहले अदालत में पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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क्या है 25 लाख का यह पूरा मामला?

यह पूरा मामला महू निवासी और फिल्म फाइनेंसर (Film Financier) प्रकाश जाजू की एक शिकायत से जुड़ा हुआ है। शिकायत के अनुसार, अभिनेता राजपाल यादव और प्रकाश जाजू के बीच एक फिल्म या प्रोजेक्ट को लेकर 25 लाख रुपए का आर्थिक लेनदेन हुआ था। इस बड़ी रकम को वापस लौटाने के एवज में राजपाल यादव की तरफ से जाजू को 'पोस्ट डेटेड चेक' (Post-Dated Cheques) दिए गए थे।

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जब प्रकाश जाजू ने उन चेकों को भुगतान के लिए बैंक में जमा किया, तो राजपाल यादव के खाते में पर्याप्त धनराशि (Insufficient Funds) न होने के कारण सभी चेक बाउंस हो गए। इसके बाद जाजू ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और राजपाल के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881) की धारा 138 के तहत केस दर्ज कराया।

पहले जमानती वारंट, फिर भी नहीं हुए पेश

इस मामले में फरियादी पक्ष के वकील राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट ने सीधे गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया है। इससे पहले अदालत ने राजपाल यादव के खिलाफ जमानती वारंट (Bailable Warrant) भी जारी किया था।

उस वक्त राजपाल यादव ने मुंबई पुलिस के सामने पेश होकर तय तारीख पर महू कोर्ट में आकर अपनी जमानत कराने का भरोसा दिया था। लेकिन, तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी अभिनेता न तो अदालत में पेश हुए और न ही उन्होंने जमानत की कोई प्रक्रिया पूरी की। उनके इस अड़ियल रवैये को कोर्ट ने गंभीरता से लिया और अब सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

चेक बाउंस के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल

राजपाल यादव के लिए चेक बाउंस का यह मामला और कानूनी शिकंजा नया नहीं है। इससे पहले भी वह इसी तरह के एक बड़े मामले में जेल की हवा खा चुके हैं:

  • 2018 की सजा: अप्रैल 2018 में, एक अन्य चेक बाउंस मामले में दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा को दोषी ठहराते हुए अभिनेता को छह महीने जेल की सजा सुनाई थी।

  • 9 करोड़ का बकाया और तिहाड़ जेल: जून 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को करीब 9 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने को कहा था। जब वे रकम चुकाने में नाकाम रहे, तो कोर्ट के आदेश पर उन्हें 5 फरवरी 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में सरेंडर करना पड़ा था। 12 दिन जेल में बिताने के बाद 17 फरवरी को उन्हें अंतरिम जमानत मिल पाई थी।

अब एक बार फिर महू कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद राजपाल यादव पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। अब देखना यह होगा कि मुंबई पुलिस इस वारंट की तामीली (Execution) किस तरह करती है और अभिनेता कब कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं।

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