नई दिल्ली: नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने अपने 'स्पेशल कैंपेन 5.0' के तहत यात्रियों को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए 'क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज' की शुरुआत की है। इस अनूठी पहल के तहत, अगर किसी भी टोल प्लाजा पर टॉयलेट गंदे मिलते हैं, तो यात्री शिकायत करके ₹1000 का नकद इनाम जीत सकते हैं, जो उनके FASTag अकाउंट में भेजा जाएगा।Read also:-इंस्टाग्राम 'वॉर' में 'बम' की एंट्री! मंदिर के वीडियो पर भिड़े दो युवक, पाकिस्तानी दोस्त से दिलवाई 'चांदपुर उड़ाने' की धमकी, मास्टरमाइंड दबोचा गया
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यह अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा।
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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और इनाम
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NHAI की यह पहल सभी नेशनल हाईवे का उपयोग करने वाले यात्रियों के लिए है और इसका उद्देश्य स्वच्छता मानकों को बनाए रखना है।
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इनाम और भुगतान
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    इनाम राशि: शिकायत सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता को ₹1,000 (एक हजार रुपए) का इनाम दिया जाएगा।
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    भुगतान का माध्यम: इनाम की राशि सीधे शिकायतकर्ता की कार पर लगे रजिस्टर्ड FASTag में रिचार्ज के रूप में भेजी जाएगी। यह इनाम न तो ट्रांसफर किया जा सकता है और न ही कैश के रूप में दिया जाएगा।
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    जाँच: NHAI शिकायत की जाँच करेगा और अगर टॉयलेट में गंदगी की बात सही पाई गई, तो इनाम जारी किया जाएगा।
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शिकायत दर्ज करने का तरीका
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    ऐप डाउनलोड: यूजर को 'राजमार्गयात्रा' ऐप का नया अपडेट डाउनलोड करना होगा।
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    जियो-टैग्ड फोटो: ऐप के माध्यम से गंदे टॉयलेट की जियो-टैग्ड (Geo-Tagged) फोटो अपलोड करनी होगी।
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    विवरण: फोटो अपलोड करने के बाद, यूज़र को अपना नाम, टोल प्लाजा का स्थान, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी अनिवार्य जानकारी देनी होगी।
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क्या होती है जियो-टैग फोटो?
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इस अभियान में केवल जियो-टैग्ड फोटो ही मान्य होगी। जियो टैग फोटो वह तस्वीर होती है, जिसमें फोटो लेने वाले स्थान की सटीक जानकारी शामिल होती है।
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    शामिल जानकारी: इसमें फोटो लेने वाली जगह की लोकेशन (Longitude और Latitude), तारीख (Date) और समय (Timing) स्वतः ही अंकित हो जाती है। यह डेटा जीपीएस (GPS) से लिंक होता है, जिससे मैप पर उसकी जगह आसानी से देखी जा सके।
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अभियान की सीमाएँ
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NHAI ने स्पष्ट किया है कि यह इनाम योजना केवल उन्हीं टॉयलेट्स पर लागू होगी जो सीधे टोल प्लाजा पर NHAI द्वारा निर्मित और संचालित किए गए हैं।
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    योजना से बाहर: पेट्रोल पंप, ढाबों या NHAI की अन्य सर्विसेस (जैसे वे जो टोल प्लाजा के बाहर संचालित होती हैं) को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
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    इनाम की सीमा: प्रत्येक नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के लिए, शिकायतों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, एक दिन में केवल एक बार ही कोई व्यक्ति इनाम के लिए पात्र होगा।
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NHAI की यह पहल सड़क सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ नागरिकों को सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी।
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