बिजनौर. उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। Bijnor Crime News के तहत मिली जानकारी के अनुसार, कोतवाली देहात पुलिस, स्वाट (SWAT) और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से अंग्रेजी शराब की 650 पेटियां बरामद की हैं। यह शराब फर्जी बिलों के सहारे पंजाब से लाई जा रही थी। मामले में पुलिस ने हरियाणा निवासी एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है।
शादीपुर नहर पुलिया पर हुई घेराबंदी बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में घटना का खुलासा किया। खबरीलाल के संवाददाता शकील अहमद की रिपोर्ट के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से पुलिस को अवैध शराब परिवहन की सटीक सूचना मिली थी। इसके आधार पर कोतवाली देहात पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने शादीपुर नहर पुलिया के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई।
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सर्विलांस / स्वाट एव थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 269/2026 धारा 318(4),336(3),340(4) बी0एन0एस0 व 60/63/72 आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्त को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया ।
#UPPolice pic.twitter.com/F15vfIxjeh— BIJNOR POLICE (@bijnorpolice) October 27, 2026
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फर्जी बिलों की आड़ में हो रही थी तस्करी ट्रक की चेकिंग के दौरान पुलिस को उसमें से अंग्रेजी शराब की कुल 650 पेटियां बरामद हुईं। इनमें 'इंपीरियल ब्लू' ब्रांड के क्वार्टर, हाफ और बोतलों की पेटियां शामिल थीं। इसके अलावा 'आरआर' (RR) ब्रांड की शराब भी बरामद हुई है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि पुलिस और आबकारी विभाग की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस शराब का परिवहन फर्जी बिलों के माध्यम से किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक मोहम्मद आजीब (निवासी: नूंह मेवात, हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया है।

50 हजार रुपये के लालच में बना तस्कर पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी मोहम्मद आजीब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि राहुल नाम के एक व्यक्ति ने उसे पंजाब से यह ट्रक लाने के लिए 20 हजार रुपये नकद और प्रतिदिन 500 रुपये भत्ते के रूप में देने का वादा किया था। इसके अलावा, अवैध शराब का सुरक्षित परिवहन करने के लिए उसे 30 हजार रुपये का अतिरिक्त लालच दिया गया था। आरोपी ने बताया कि वह केवल माल ढोने का काम कर रहा था और उसे शराब के असली मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज पुलिस ने इस मामले में कोतवाली देहात थाने में आबकारी अधिनियम (Excise Act) की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सर्विलांस और कॉल डिटेल्स के आधार पर शराब के असली मालिक और पंजाब से यूपी तक जुड़े अन्य तस्करों की पहचान की जा रही है।
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