अगर आपका कोई पुराना बैंक खाता निष्क्रिय (Inactive) पड़ा है और उसमें आपकी मेहनत की कमाई जमा है, तो अब उसे वापस पाना नामुमकिन नहीं रहा। बैंकिंग सिस्टम में जून 2025 तक ₹67,000 करोड़ से अधिक की राशि दावा न की गई जमा (Unclaimed Deposit) के रूप में पड़ी है। इस समस्या को हल करने और आम जनता को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़ी पहल की है।Read also:-बिहार चुनाव 2025: लॉन्च हुआ 'मदर ऑफ ऑल ऐप्स' ECI Net! अब एक क्लिक पर मिलेगी हर चुनावी जानकारी, जानें पूरा डिटेल
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RBI ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच देशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम (Outreach Programme) आयोजित करने की घोषणा की है। ये विशेष शिविर लोगों को उनके निष्क्रिय खातों से दावा न की गई राशि वापस पाने में मदद करेंगे।
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क्या होता है निष्क्रिय खाता (Inactive Account)?
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RBI के अनुसार, एक सेविंग या चालू खाता जिसमें ग्राहक ने दो साल या उससे ज़्यादा समय से कोई लेन-देन (जमा, निकासी, धन हस्तांतरण या KYC अपडेट) नहीं किया हो, उसे निष्क्रिय खाता माना जाता है।
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अगर कोई खाता 10 साल तक निष्क्रिय रहता है, तो उसमें जमा राशि (अर्जित ब्याज सहित) RBI के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (DEA) कोष में स्थानांतरित कर दी जाती है। यह कोष मई 2014 में स्थापित किया गया था, जो 10 साल से अधिक समय से उपयोग न किए गए धन को एकत्रित करता है।
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DEA फंड से पैसा वापस कैसे मिलेगा?
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अच्छी खबर यह है कि ग्राहक या उनके कानूनी उत्तराधिकारी जब चाहें DEA फंड में जमा राशि का दावा कर सकते हैं, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है।
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क्लेम करने का तरीका:
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    बैंक शाखा जाएँ: किसी भी बैंक शाखा में जाकर दावा फॉर्म जमा करें।
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    दस्तावेज़ जमा करें: पहचान और खाते के स्वामित्व के प्रमाण के लिए KYC दस्तावेज़ (आधार, पैन, वोटर आईडी आदि) जमा करें।
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    वेरिफिकेशन: बैंक वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको वह राशि वापस कर देगा।
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इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए ही RBI द्वारा अक्टूबर से दिसंबर तक विशेष आउटरीच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।
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UDGAM पोर्टल: एक क्लिक में जानें आपकी राशि कहाँ है
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यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पास कोई दावा न किया गया धन है या नहीं, तो RBI ने UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉज़िट गेटवे टू एक्सेस इन्फ़ॉर्मेशन) पोर्टल लॉन्च किया है।
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UDGAM पर क्लेम की गई राशि खोजने के चरण:
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    पोर्टल पर जाएं: udgam.rbi.org.in पर जाकर मोबाइल नंबर और नाम दर्ज करके पंजीकरण करें।
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    लॉगिन करें: पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
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    विवरण दर्ज करें: 'व्यक्तिगत' टैब पर जाएं और खाताधारक का नाम तथा बैंक का नाम दर्ज करें।
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    पहचान प्रमाण: पहचान प्रमाण (PAN/ड्राइविंग लाइसेंस/जन्म तिथि) जमा करें।
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    परिणाम: यदि मिलान होता है, तो पोर्टल आपको बैंक का नाम और अनक्लेम्ड डिपॉज़िट रेफरेंस नंबर (UDRN) के साथ विवरण दिखाएगा।
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वर्तमान में, SBI, HDFC, ICICI जैसे प्रमुख बैंक सहित 30 बैंक UDGAM पोर्टल से जुड़े हैं, जो 90 प्रतिशत से अधिक अघोषित जमा राशि को कवर करते हैं।
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RBI की नई प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme)
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दावा न किए गए जमा को कम करने के लिए, RBI ने 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू होने वाली एक नई प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की है।
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इस योजना के तहत, RBI निष्क्रिय खातों से जमा राशि का त्वरित भुगतान करने वाले बैंकों को प्रोत्साहन देगा। निष्क्रिय खाते की आयु के आधार पर बैंकों को 5 प्रतिशत (4 साल तक के खाते के लिए) से लेकर 7.5 प्रतिशत (10 साल तक के खाते के लिए) तक का प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना बैंकों को ग्राहकों को उनके निष्क्रिय खातों का निपटान करने के लिए प्रोत्साहित करने को प्रेरित करेगी।
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