नई दिल्ली: साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। साल के इस आखिरी महीने में त्यौहारों और छुट्टियों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण वित्तीय जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर आप वित्तीय मामलों (Financial Matters) में अनुशासित रहना चाहते हैं और अनावश्यक जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।READ ALSO:-मेरठ का शर्मनाक 'शव शिफ्टिंग' कांड: वर्दी हुई दागदार, दरोगा-सिपाही और होमगार्ड तो नप गए, लेकिन 'थानेदार साहब' पर आंच क्यों नहीं?
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इस महीने दिसंबर में निपटाने वाले जरूरी काम (Important tasks to complete in December) की एक लंबी लिस्ट है। इनमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने से लेकर पैन को आधार से लिंक करने तक की डेडलाइन शामिल है। यदि आप इन डेडलाइन्स को चूक जाते हैं, तो नए साल की शुरुआत में आपको आर्थिक नुकसान और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
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आइए जानते हैं उन 4 प्रमुख कार्यों के बारे में जिन्हें आपको 31 दिसंबर 2025 से पहले हर हाल में पूरा करना है।
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1. टैक्स ऑडिट वालों के लिए ITR भरने का आखिरी मौका
\r\n\r\nजिन करदाताओं (Taxpayers) के खाते ऑडिट किए जाने अनिवार्य हैं, उनके लिए यह समय बेहद नाजुक है। टैक्स ऑडिट वाले मामलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है।
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आमतौर पर यह तारीख पहले होती है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में करदाताओं को यह अवसर मिला है। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो 10 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर दें। इस तारीख तक फाइल किए गए रिटर्न को 'समय पर फाइल किया गया' माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि आप पर कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
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2. एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त: 15 दिसंबर है डेडलाइन
\r\n\r\nआयकर विभाग के नियमों के अनुसार, हर वह व्यक्ति जिसकी सालाना टैक्स देनदारी (Tax Liability) टीडीएस (TDS) कटने के बाद 10,000 रुपये या उससे अधिक है, उसे एडवांस टैक्स (Advance Tax) चुकाना होता है।
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वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर 2025 है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कंपनी टीडीएस काटती है, लेकिन अगर आपकी कमाई ब्याज, डिविडेंड, रेंटल इनकम या बिजनेस से हो रही है, तो आपको अपनी देनदारी चेक करनी चाहिए। समय पर एडवांस टैक्स न भरने पर आपको धारा 234C के तहत ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
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3. बिलेटेड ITR फाइलिंग: आखिरी उम्मीद 31 दिसंबर
\r\n\r\nअगर आप किसी कारणवश 31 जुलाई 2025 की डेडलाइन तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, तो आपके पास अभी भी एक मौका है। आप 'बिलेटेड रिटर्न' (Belated ITR) के तौर पर अपना आईटीआर 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल कर सकते हैं।
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हालांकि, यह सुविधा मुफ्त नहीं है।
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- \r\n यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।\r\n \r\n
- \r\n यदि आपकी आय 5 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा।\r\n \r\n
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ध्यान रहे कि 31 दिसंबर के बाद आप वित्त वर्ष 2024-25 का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको रिफंड और लोन लेने में दिक्कतें आ सकती हैं।
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4. आधार-पैन लिंकिंग: सबसे महत्वपूर्ण काम
\r\n\r\nदिसंबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण टास्क पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नियमों के अनुसार, यदि आपने अपना आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बनवाया था, तो इसे अपने पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है।
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इसकी अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2025 है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड 'निष्क्रिय' (Inoperative) हो जाएगा।
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पैन निष्क्रिय होने के नुकसान:
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- \r\n आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।\r\n \r\n
- \r\n आपका पेंडिंग टैक्स रिफंड अटक जाएगा।\r\n \r\n
- \r\n बैंक खाते खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या 50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन करने में समस्या आएगी।\r\n \r\n
- \r\n आपका टीडीएस (TDS) दोगुनी दर से काटा जाएगा।\r\n \r\n
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कैसे करें लिंक? आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर आसानी से यह काम कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित शुल्क (जुर्माना) का भुगतान करना होगा। प्रक्रिया बहुत सरल है और ओटीपी (OTP) के माध्यम से पूरी हो जाती है।
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साल के अंत में जश्न मनाने के साथ-साथ अपनी वित्तीय सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। दिसंबर में निपटाने वाले जरूरी काम को टालें नहीं। 10 दिसंबर (ऑडिट ITR), 15 दिसंबर (एडवांस टैक्स) और 31 दिसंबर (बिलेटेड ITR और पैन-आधार लिंक) की तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। थोड़ी सी लापरवाही आपको हजारों रुपये के जुर्माने और कानूनी पचड़ों में फंसा सकती है।
Sabse pehle comment karne wale banein.