अप्रैल में ट्रेन से कर रहे हैं यात्रा? जान लें भारतीय रेलवे के लगेज नियम और शुल्क, नहीं तो हो सकती है परेशनी

 भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की सीमा तय की है, जानें कैसे यात्रा को और आरामदायक बनाएं
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Travelling by train
अगर आप अप्रैल के महीने में कहीं घूमने की योजना बना रहे हैं और आपकी यात्रा का माध्यम ट्रेन है, तो आपको टिकट के साथ-साथ रेलवे के लगेज नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, और कई यात्री अपने साथ भारी सामान लेकर चलते हैं। यात्रियों की सुविधा और आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने सामान ले जाने की एक निश्चित सीमा तय की है। यदि आप इस सीमा से अधिक सामान ले जाते हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं भारतीय रेलवे के लगेज नियम और अतिरिक्त सामान पर लगने वाले शुल्क के बारे में विस्तार से:READ ALSO:-Aquapeya को बिसलेरी के ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी झटका: उत्पादन और बिक्री पर रोक

 

भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित मुफ्त सामान भत्ता:
भारतीय रेलवे ने विभिन्न यात्रा श्रेणियों के लिए मुफ्त सामान ले जाने की सीमा निर्धारित की है, जो इस प्रकार है:

 

श्रेणी
मुफ्त भत्ता
सीमांत भत्ता
अधिकतम अनुमेय मात्रा (मुफ्त भत्ता सहित)
एसी फर्स्ट क्लास
70 किलोग्राम
15 किलोग्राम
150 किलोग्राम
एसी 2-टियर स्लीपर / फर्स्ट क्लास
50 किलोग्राम
10 किलोग्राम
100 किलोग्राम
एसी 3-टियर स्लीपर / एसी चेयर कार
40 किलोग्राम
10 किलोग्राम
40 किलोग्राम
स्लीपर क्लास
40 किलोग्राम
10 किलोग्राम
80 किलोग्राम
द्वितीय श्रेणी (सेकंड क्लास)
35 किलोग्राम
10 किलोग्राम
70 किलोग्राम

 

अतिरिक्त सामान ले जाने पर लगने वाला शुल्क:
यदि कोई यात्री निर्धारित मुफ्त सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार:

 

  • यदि आपका सामान मुफ्त सीमा से थोड़ा अधिक है, तो आपको सामान्य लगेज शुल्क देना होगा, जो रेलवे द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार होगा।
  • यदि सामान की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा से भी अधिक हो जाती है, तो आपको सामान्य शुल्क का 1.5 गुना अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

 

इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास अधिक सामान है, तो अपनी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के बैगेज ऑफिस में जाकर अतिरिक्त सामान की बुकिंग करा लें। इससे आपको यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सकता है।

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किन वस्तुओं पर नहीं मिलता मुफ्त सामान भत्ता?
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, कुछ विशेष वस्तुओं को मुफ्त लगेज भत्ते के तहत नहीं ले जाया जा सकता है। इनमें शामिल हैं:
  • स्कूटर
  • साइकिल
  • अन्य बड़े या भारी सामान जिन्हें अलग से बुक कराना आवश्यक होता है।
इसके अतिरिक्त, रेलवे कुछ खतरनाक और प्रतिबंधित सामान जैसे ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेंडर, विस्फोटक सामग्री, एसिड और अन्य संक्षारक पदार्थों को ले जाने की अनुमति नहीं देता है।

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बच्चों के लिए सामान भत्ता:
5 से 12 साल की उम्र के बच्चों को उनके टिकट श्रेणी के अनुसार मुफ्त सामान भत्ते का आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 50 किलोग्राम निर्धारित की गई है।

 

इन नियमों का पालन करके आप अपनी रेल यात्रा को सुगम और परेशानी मुक्त बना सकते हैं। इसलिए, अप्रैल में यात्रा करने से पहले इन जानकारियों को ध्यान में रखना आपके लिए फायदेमंद होगा।

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