Special Marriage Registration Bijnor की पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। शुक्रवार, 09 अक्टूबर 2026 को विशेष विवाह अधिकारी और अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बिजनौर की ओर से यह आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। यह नोटिस नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के रहने वाले एक जोड़े के विवाह पंजीकरण से संबंधित है, जिसमें नियमानुसार आम जनता से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र
प्रशासनिक जानकारी और जारी किए गए नोटिस के अनुसार, नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम शाहजहांपुर निवासी अंकित कुमार (पुत्र श्री अवधेश कुमार) और नजीबाबाद के ही मोहल्ला पाइबाग निवासी ज्योति (पुत्री श्री भविराम) ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत कराने का निर्णय लिया है। इस जोड़े ने विशेष विवाह पंजीकरण के लिए विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
6 नवंबर 2026 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
इस प्रार्थना पत्र के आधार पर सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अंकित कुमार और ज्योति के इस विवाह पंजीकरण से कोई कानूनी या वैधानिक आपत्ति है, तो वे न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने 06 नवंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया है।
आपत्तिकर्ता को इस निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति और उससे संबंधित वैध साक्ष्य (प्रमाण) प्रस्तुत करने होंगे। जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि 06 नवंबर 2026 के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन की यह कवायद संबंधित व्यक्तियों को अपनी बात रखने का पारदर्शी अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
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