उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (Right to Education - RTE) अधिनियम के तहत अपने बच्चों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों (Private Schools) में पढ़ाने का सपना देखने वाले लाखों अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए RTE के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया की आधिकारिक समय-सारणी (Time Table) घोषित कर दी है।READ ALSO:-मेरठ में 'कातिल' पति की खौफनाक साजिश: पत्नी की लाश कमरे में कैद कर बच्चों संग घूमता रहा विशू; दोस्त से कहा था—'इनको भी मार दो'
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यह घोषणा उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को कॉन्वेंट या बड़े प्राइवेट स्कूलों में भेजने में असमर्थ थे। इस योजना के तहत निजी विद्यालयों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की जाएंगी, जहाँ उनसे एक रुपया भी फीस नहीं ली जाएगी।
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प्रवेश प्रक्रिया का अवलोकन: एक नज़र में

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इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, आइए इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं:
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    योजना का नाम: RTE (शिक्षा का अधिकार) प्रवेश 2026-27
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    विभाग: बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
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    लाभ: निजी स्कूलों में कक्षा-1 या पूर्व-प्राथमिक में निःशुल्क प्रवेश
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    आरक्षण: कुल सीटों का 25%
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    आवेदन का माध्यम: 100% ऑनलाइन
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    चयन का आधार: कंप्यूटरीकृत लॉटरी सिस्टम
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    आवेदन शुरू होने की तिथि: 2 फरवरी 2026
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क्यों खास है RTE अधिनियम-2009? (पृष्ठभूमि और महत्व)

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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act, 2009) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। इस अधिनियम की धारा 12(1)(c) के तहत, गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों (Non-aided Private Schools) को अपनी प्रवेश स्तर की कक्षा (जैसे नर्सरी या कक्षा 1) में कम से कम 25 प्रतिशत सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं।
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बेसिक शिक्षा मंत्री, श्री संदीप सिंह ने इस बाबत कहा:

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"RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करती है। यह पहल शिक्षा में सामाजिक न्याय और समावेशन को मजबूत करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रदेश के प्रत्येक पात्र बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
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इस योजना का उद्देश्य केवल साक्षरता बढ़ाना नहीं है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की खाई को पाटना है, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा भी उन्हीं सुविधाओं के साथ पढ़ सके जो एक अमीर परिवार के बच्चे को मिलती हैं।
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समय-सारणी: कब क्या करना है?

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विभाग ने इस बार प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आवेदन को तीन चरणों (3 Phases) में विभाजित किया है। यह इसलिए किया गया है ताकि जो अभिभावक पहले चरण में आवेदन न कर पाएं, उन्हें दूसरा या तीसरा मौका मिल सके।
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चरण 1: शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण दौर

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    आवेदन की अवधि: 2 फरवरी से 16 फरवरी तक
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    महत्व: अधिकतर सीटें इसी चरण में भर जाती हैं, इसलिए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे इसी चरण में आवेदन करें।
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    सत्यापन और लॉटरी: आवेदन के बाद जिला स्तर पर दस्तावेजों की जांच होगी और फिर लॉटरी निकाली जाएगी।
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चरण 2: दूसरा अवसर

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    आवेदन की अवधि: 21 फरवरी से 7 मार्च तक
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    किनके लिए: जो पहले चरण में चूक गए या जिनका फॉर्म किसी गलती से रिजेक्ट हो गया था, वे सुधार करके पुनः प्रयास कर सकते हैं।
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चरण 3: अंतिम मौका

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    आवेदन की अवधि: 12 मार्च से 25 मार्च तक
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    प्रवेश प्रक्रिया: इस चरण के बाद प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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महानिदेशक स्कूल शिक्षा, मोनिका रानी ने स्पष्ट किया है:

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"RTE प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सभी चरणों की समय-सारणी जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और लॉटरी प्रणाली के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र बच्चों को निर्धारित समय में निजी विद्यालयों में प्रवेश मिल सके। शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया की सतत निगरानी करेगा।"
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पात्रता और आयु सीमा (Eligibility & Age Criteria)

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अक्सर अभिभावक बच्चों की उम्र को लेकर असमंजस में रहते हैं, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। विभाग ने इस बार 1 अप्रैल 2026 को आधार मानकर आयु सीमा निर्धारित की है।
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आयु गणना (Cut-off Date): 1 अप्रैल 2026

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कक्षा
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न्यूनतम आयु
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अधिकतम आयु
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नर्सरी (Nursery)
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3 वर्ष
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4 वर्ष से कम
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एलकेजी (LKG)
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4 वर्ष
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5 वर्ष से कम
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यूकेजी (UKG)
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5 वर्ष
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6 वर्ष से कम
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कक्षा-1 (Class 1)
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6 वर्ष
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7 वर्ष से कम
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विशेष नोट: अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Birth Certificate) और आधार कार्ड में एक समान होनी चाहिए।
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आवश्यक दस्तावेज: अपनी फाइल तैयार रखें (Document Checklist)

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आवेदन करते समय कोई भी दस्तावेज छूटने पर आवेदन निरस्त हो सकता है। यहाँ उन सभी दस्तावेजों की सूची दी गई है जिनकी स्कैन कॉपी आपको पोर्टल पर अपलोड करनी होगी:
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1. पहचान और पते का प्रमाण (Identity & Address Proof)

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    माता या पिता का आधार कार्ड: यह अनिवार्य है।
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    निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): यह साबित करने के लिए कि आप उसी वार्ड/ग्राम पंचायत के निवासी हैं जहाँ के स्कूल में आवेदन कर रहे हैं। राशन कार्ड, वोटर आईडी, या बिजली बिल भी पते के प्रमाण के रूप में मान्य हो सकते हैं (विभागीय निर्देशानुसार)।
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2. बच्चे से संबंधित दस्तावेज

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    जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate): नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया।
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  • \r\n
    पासपोर्ट साइज फोटो: बच्चे की नवीनतम फोटो।
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3. श्रेणी/वर्ग संबंधी दस्तावेज (Category Proof)

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RTE में दो मुख्य श्रेणियां होती हैं, आपके पास अपनी श्रेणी के अनुसार दस्तावेज होने चाहिए:
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    A. दुर्लभ/वंचित वर्ग (Disadvantaged Group):
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    • \r\n
      जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC - Non-Creamy Layer) के लिए।
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    • \r\n
      दिव्यांगता प्रमाण पत्र: यदि बच्चा विशेष आवश्यकता वाला (CWSN) है।
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    • \r\n
      एचआईवी/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र।
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      निराश्रित/बेघर बच्चों के लिए संबंधित अधिकारी का पत्र।
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  • \r\n
    B. दुर्बल/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Weaker Section):
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      आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा जारी। इसमें वार्षिक आय 1 लाख रुपये (या निर्धारित सीमा) से कम होनी चाहिए।
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    • \r\n
      राशन कार्ड (Ration Card): बीपीएल (BPL) या अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए यह भी मान्य हो सकता है।
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आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड (How to Apply Online)

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चूँकि प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, इसलिए अभिभावकों को तकनीक की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए या वे किसी जन सेवा केंद्र (CSC) की मदद ले सकते हैं।
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    पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले RTE उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट (rte25.upsdc.gov.in) पर जाएं।
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  3. \r\n
    पंजीकरण (Registration): "Student Login/Registration" पर क्लिक करें। अपना जिला, क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण), टाउन/ब्लॉक, और बच्चे का नाम व मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें।
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  4. \r\n
  5. \r\n
    फॉर्म भरना: आपके मोबाइल पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। इसे डालकर लॉगिन करें।
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  6. \r\n
  7. \r\n
    स्कूलों का चयन: अपने वार्ड/ग्राम पंचायत के आस-पास के निजी स्कूलों की सूची देखें और वरीयता क्रम में (Priority Wise) स्कूलों का चयन करें। आप अधिकतम स्कूलों का चयन कर सकते हैं ताकि नंबर आने की संभावना बढ़ जाए।
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  8. \r\n
  9. \r\n
    दस्तावेज अपलोड: साफ-सुथरी स्कैन की गई कॉपी (JPEG/PDF फॉर्मेट) अपलोड करें।
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    फाइनल सबमिशन: भरी गई जानकारी को दो बार चेक करें और फॉर्म को "Lock" या "Submit" करें।
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  13. \r\n
    प्रिंट आउट: फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
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लॉटरी प्रणाली: कैसे होता है चयन? (Transparency & Lottery System)

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RTE प्रवेश में पारदर्शिता सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए 'मैनुअल' हस्तक्षेप को पूरी तरह हटा दिया गया है।
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    सेंट्रलाइज्ड लॉटरी: आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, लखनऊ मुख्यालय से एक केंद्रीकृत लॉटरी (Randomized Algorithm) चलाई जाती है।
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  • \r\n
  • \r\n
    स्कूल आवंटन: कंप्यूटर लॉटरी के माध्यम से बच्चे को उसके द्वारा चुने गए विकल्पों में से कोई एक स्कूल आवंटित करता है।
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  • \r\n
  • \r\n
    SMS द्वारा सूचना: लॉटरी निकलने के तुरंत बाद अभिभावकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्कूल आवंटन का संदेश (SMS) आ जाता है।
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अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश और सावधानियां

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प्रवेश प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें:
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  1. \r\n
    वार्ड का सही चयन: अपने निवास प्रमाण पत्र के अनुसार ही अपने वार्ड या ग्राम पंचायत का चयन करें। गलत वार्ड चुनने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
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  2. \r\n
  3. \r\n
    मोबाइल नंबर: ऐसा मोबाइल नंबर दें जो हमेशा चालू रहता हो, क्योंकि सारी सूचनाएं (OTP, लॉटरी रिजल्ट) उसी पर आएंगी।
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  4. \r\n
  5. \r\n
    एक से अधिक आवेदन से बचें: एक बच्चे का केवल एक ही आवेदन भरें। डुप्लीकेट आवेदन होने पर दोनों निरस्त हो सकते हैं।
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  6. \r\n
  7. \r\n
    दस्तावेजों की वैधता: आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र बहुत पुराने नहीं होने चाहिए (सामन्यतः 3 वर्ष से अधिक पुराने न हों)।
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  8. \r\n
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फीस प्रतिपूर्ति और सरकार की भूमिका

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अभिभावकों के मन में अक्सर यह सवाल होता है कि "क्या सच में कोई फीस नहीं लगेगी?"
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जी हाँ, RTE अधिनियम के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चे से स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस या अन्य कोई शुल्क नहीं ले सकता।
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  • \r\n
    सरकार द्वारा भुगतान: राज्य सरकार प्रति छात्र एक निश्चित धनराशि (प्रतिपूर्ति राशि) सीधे स्कूल के बैंक खाते में भेजती है।
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  • \r\n
  • \r\n
    किताबें और यूनिफॉर्म: इसके लिए भी सरकार द्वारा समय-समय पर अभिभावकों के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से धनराशि (लगभग 5000 रुपये वार्षिक) भेजी जाती है ताकि वे बच्चे के लिए किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकें।
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अधिकारियों को निर्देश और निगरानी

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शिक्षा विभाग इस बार बेहद सख्त मूड में है। विभाग ने सभी जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) और खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को कड़े निर्देश दिए हैं:
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  • \r\n
    समयबद्धता: चयनित बच्चों का प्रवेश निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा कराया जाए।
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    स्कूलों पर शिकंजा: यदि कोई निजी स्कूल लॉटरी में नाम आने के बाद भी बच्चे का एडमिशन लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है।
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  • \r\n
    पोर्टल अपडेट: स्कूलों को प्रवेश की स्थिति (Admission Status) पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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एक सुनहरा अवसर

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वर्ष 2026-27 के लिए RTE प्रवेश प्रक्रिया केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुख्यधारा में लाने का एक सशक्त माध्यम है।
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यदि आप पात्र हैं, तो 2 फरवरी का इंतजार न करें, अपने दस्तावेज आज ही तैयार करें। यदि आप सक्षम हैं, तो इस जानकारी को अपने आस-पास के गरीब परिवारों, रसोइया, ड्राइवर, या मजदूरों के साथ साझा करें ताकि उनके बच्चे भी बड़े स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है जो गरीबी के चक्र को तोड़ सकता है।
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