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1 अक्टूबर से यूपी के मेरठ समेत 8 जिलों में लागू होगा 'No PUC No Fuel' नियम : बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, कैमरों से होगी जांच
उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा समेत 8 एनसीआर जिलों में 1 अक्टूबर 2026 से 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' पॉलिसी लागू हो रही है। बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगी। इसके अलावा बिना पीयूसी पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना भी लगेगा।
