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Hospital Treatment Fee Display: मरीजों को भारी-भरकम बिलों से बचाने के लिए केंद्र सरकार का सख्त आदेश, सभी अस्पतालों और क्लीनिकों को अब अनिवार्य रूप से दिखानी होगी इलाज की फीस
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की दरें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कराने को कहा है। जहां Clinical Establishments Act लागू है, वहां दरों की जानकारी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में दिखाना नियमों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य मरीजों को इलाज के संभावित खर्च की जानकारी देना और बिलिंग संबंधी विवाद कम करना है।
