दिल्ली में CNG कारें भी होंगी बैन, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऑड-ईवन (Odd-Even) के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार अब CNG कारों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-ईवन (Odd-Even) स्कीम को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा।
 | 
DELHI-CNG
प्रदूषण मामले पर सुनवाई से पहले आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। ऑड ईवन पर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ऑड ईवन योजना को सही ठहराया है। दिल्ली सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही सरकार अब CNG कारों पर भी प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है।READ ALSO:-मौसम का हाल: कहीं बर्फबारी और बारिश तो कहीं साफ हवा...Delhi-NCR ही नहीं, देश के इन शहरों में भी मौसम की मेहरबानी

 

दिल्ली सरकार का कहना है कि CNG पर रोक रहेगी क्योंकि पिछली बार जब ऑड-ईवन लागू हुआ था तो लोगों ने पुरानी गाड़ियां खरीदकर उनमें सीएनजी लगवाई थी।  इससे दो प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुईं।

 

  • पहला-सड़कों पर वाहनों की संख्या कम नहीं हुई
  • दूसरी बात यह कि पुरानी कार में CNG नहीं होने के कारण वह पेट्रोल से चलती थी।

 



ईंधन की खपत 15% घटी- दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने कहा कि लोग स्टीकर लगवाते हैं और CNG नहीं होने पर भी उसे पेट्रोल से चलाते हैं, जिससे प्रदूषण में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार का दावा है कि ऑड-ईवन से सड़कों पर भीड़ कम हुई है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में भी वृद्धि देखी गई है। ईंधन की खपत 15% कम हो गई है।

 

दिल्ली सरकार ने कहा कि 2015 से इस साल जुलाई तक पर्यावरण मुआवजा शुल्क के रूप में 1491.16 करोड़ रुपये एकत्र किए गए। दिल्ली सरकार ने कहा कि गैर दिल्ली रेग टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध संभव नहीं है, लेकिन ऑड-ईवन के दौरान ईंधन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रकार और संख्या के आधार पर प्रतिबंधों पर विचार किया जा सकता है।

 whatsapp gif

इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा
हालांकि, दिल्ली सरकार की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट में जो ड्राफ्ट पेश किया जाएगा, उसमें कहा गया है कि कुल 28 श्रेणियों को छूट दी जाएगी, लेकिन इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। 
sonu

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।