लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल और IAS अधिकारियों के तबादलों पर केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) ने तत्काल प्रभाव से ब्रेक लगा दिया है। एक सख्त आदेश जारी करते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के 72 जिलों में जिलाधिकारी (DM) और उप-जिलाधिकारी (SDM) स्तर के किसी भी अधिकारी का तबादला अब बिना उसकी अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। यह रोक 30 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी रहेगी।READ ALSO:-अब जयपुर-उदयपुर भूल जाइए! ताजमहल के साये में बसेगी 'इंटरनेशनल वेडिंग सिटी', UP बनेगा देश का सबसे बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन
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क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?
\r\n\r\nचुनाव आयोग का यह कड़ा कदम उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर उठाया गया है। इन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके लिए 1 नवंबर, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर बिल्कुल नई (
\r\n\r\nDe-novo) मतदाता सूची बनाई जानी है।\r\n\r\n
आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मतदाता सूची बनाने की यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया बिना किसी प्रशासनिक बाधा या अधिकारियों के फेरबदल के सुचारू रूप से पूरी हो।
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इन क्षेत्रों पर है फोकस
\r\n\r\nयह आदेश मुख्य रूप से उन जिलों और क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जहां विधान परिषद चुनाव होने हैं:
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- \r\n खण्ड स्नातक (5 क्षेत्र): लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी।\r\n \r\n
- \r\n खण्ड शिक्षक (6 क्षेत्र): लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद।\r\n \r\n
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मतदाता बनने के लिए क्या है योग्यता?
\r\n\r\nआयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए पात्रता भी स्पष्ट कर दी है:
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- \r\n स्नातक मतदाता के लिए: आवेदक का 1 नवंबर, 2025 से कम से कम तीन वर्ष पहले भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। इसके लिए फॉर्म-18 भरना होगा।\r\n \r\n
- \r\n शिक्षक मतदाता के लिए: आवेदक को पिछले छह वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष तक किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक या उच्चतर शिक्षण संस्थान में अध्यापन का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए फॉर्म-19 भरना होगा।\r\n \r\n
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कैसे करें आवेदन?
\r\n\r\nइच्छुक और पात्र नागरिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी (जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होंगे) के कार्यालय में भी आवेदन जमा किए जा सकते हैं।
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चुनाव आयोग के इस आदेश से साफ है कि वह विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को लेकर बेहद गंभीर है और मतदाता सूची निर्माण में किसी भी तरह की ढिलाई या प्रशासनिक अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Sabse pehle comment karne wale banein.