FASTag नए नियम : 17 फरवरी से वाहन चालकों के लिए क्या बदलेगा? जानिए FASTag के नए नियम
FASTag New rules: 17 फरवरी से देश में FASTag के नियम बदल जाएंगे. अगर आप भी टोल पर FASTag का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है...
Feb 15, 2025, 08:00 IST
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अगर आप भी रेगुलर फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास और जरूरी है। टोल प्लाजा पार करने के लिए फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब फास्टैग के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब आपको आखिरी समय में अपने फास्टैग को रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर तब जब वह ब्लैक लिस्टेड हो, क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन से जुड़े नए नियम अपडेट कर दिए हैं। READ ALSO:-बिजनौर : 16 फरवरी से हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहनों पर रोक, महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा के लिए रूट डायवर्जन लागू
नए नियमों के मुताबिक फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन में दो अहम बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में यूजर्स को जानना बेहद जरूरी है, वरना ऐसी स्थिति आ सकती है जब टोल पर मौजूद फास्टैग रीडर एरर कोड-176 दिखाएगा, जिसकी वजह से फास्टैग के जरिए टोल भुगतान स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। क्या हैं फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन के नए नियम? आइए जानते हैं…
FASTag का नया वैलिडेशन नियम
FASTag का नया वैलिडेशन नियम 17 फरवरी, 2025 से लागू होगा। इस नए नियम के लिए NPCI ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि किए गए सभी ट्रांजेक्शन रीडर, समय और टैग के कम बैलेंस/ब्लैकलिस्टिंग के समय के आधार पर वैलिड किए जाएंगे। रीडर रीड टाइम से 60 मिनट पहले और रीडर रीड टाइम के 10 मिनट बाद तक सक्रिय न होने वाले टैग पर किए गए ट्रांजेक्शन को कोड 176 के साथ खारिज कर दिया जाएगा। नए FASTag नियम का उपयोगकर्ताओं के लिए क्या मतलब है?
FASTag का नया वैलिडेशन नियम 17 फरवरी, 2025 से लागू होगा। इस नए नियम के लिए NPCI ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि किए गए सभी ट्रांजेक्शन रीडर, समय और टैग के कम बैलेंस/ब्लैकलिस्टिंग के समय के आधार पर वैलिड किए जाएंगे। रीडर रीड टाइम से 60 मिनट पहले और रीडर रीड टाइम के 10 मिनट बाद तक सक्रिय न होने वाले टैग पर किए गए ट्रांजेक्शन को कोड 176 के साथ खारिज कर दिया जाएगा। नए FASTag नियम का उपयोगकर्ताओं के लिए क्या मतलब है?
FASTag सिस्टम के तहत, वाहन दो प्रमुख स्थितियों में हैं
- श्वेतसूचीबद्ध वाहन
- ब्लैकलिस्टेड वाहन
ब्लैकलिस्टिंग कई कारणों से की जा सकती है
- कम बैलेंस
- KYC अपडेट नहीं होना
- RTO रिकॉर्ड के अनुसार वाहन का विवरण उपलब्ध नहीं होना
इस सर्कुलर में NPCI ने दो समय सीमाओं के बारे में जानकारी दी है। रीडर रीड टाइम से 60 मिनट पहले और रीडर रीड टाइम के 10 मिनट बाद।
समय से 60 मिनट पहले और 10 मिनट बाद
अगर FASTag हॉटलिस्टेड है या अपवाद सूची में है, तो वाहन को 70 मिनट मिलेंगे। FASTag लेनदेन केवल तभी अस्वीकार किया जाएगा जब टैग 60 मिनट से अधिक समय तक हॉटलिस्ट/अपवाद सूची में रहा हो और रीडर रीड टाइम के 10 मिनट बाद तक उस सूची में बना रहे। अन्यथा, लेनदेन स्वीकार कर लिया जाएगा। इससे उपयोगकर्ताओं को FASTag को रिचार्ज करने के लिए एक ग्रेस पीरियड मिलता है।
अगर FASTag हॉटलिस्टेड है या अपवाद सूची में है, तो वाहन को 70 मिनट मिलेंगे। FASTag लेनदेन केवल तभी अस्वीकार किया जाएगा जब टैग 60 मिनट से अधिक समय तक हॉटलिस्ट/अपवाद सूची में रहा हो और रीडर रीड टाइम के 10 मिनट बाद तक उस सूची में बना रहे। अन्यथा, लेनदेन स्वीकार कर लिया जाएगा। इससे उपयोगकर्ताओं को FASTag को रिचार्ज करने के लिए एक ग्रेस पीरियड मिलता है।