LIVEनीला ड्रम केस में सजा पर फैसला : सौरभ के हत्यारों की हो रही ऑनलाइन पेशी, जज ने साहिल से पूछा पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का सवाल; मुस्कान ने बेटी का दिया हवाला
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम केस में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने फांसी की मांग की, जबकि बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा देने की अपील की।
Published at : 14 Oct 2026, 01:50 PM IST
Updated : 02:10 PM IST
· 38 मिनट पहले
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चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की सजा पर बुधवार, 14 अक्टूबर को जिला अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष ने अदालत से न्यूनतम सजा देने की अपील की। दोपहर तक अदालत का अंतिम फैसला सामने नहीं आया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सजा सुनाए जाने की कार्यवाही शाम करीब 4 बजे तक होने की जानकारी दी गई है।
अभियोजन ने मांगी फांसी की सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी विरलतम श्रेणी का अपराध बताते हुए मृत्युदंड देने की मांग की। अभियोजन की दलील थी कि सौरभ की हत्या के बाद भी दोनों ने शव छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश की। बचाव पक्ष ने इसके विपरीत कम से कम सजा देने की अपील की। अब अदालत को दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार कर सजा तय करनी है।
मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। करीब 13 महीने चली सुनवाई के दौरान 126 पेशियां हुईं और अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह पेश किए। दोषसिद्धि के बाद अदालत ने सजा पर दोनों पक्षों को अपनी दलीलें रखने का अवसर दिया था।
मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है। सौरभ राजपूत पूर्व मर्चेंट नेवी कर्मी थे। अभियोजन के मामले के अनुसार, 3 मार्च 2025 को उनकी हत्या की गई और शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपा दिए गए। बाद में पुलिस ने शव बरामद किया और मुस्कान तथा साहिल को गिरफ्तार किया। यह मामला सामने आने के बाद देशभर में चर्चा में रहा।
सौरभ के परिवार ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। परिवार का कहना है कि वे न्याय के लिए आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि, अंतिम सजा का फैसला अदालत को अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद सुनाना है।
🔴 02:06 PM
14 Oct 2026
सजा पर शाम 4 बजे तक आएगा फैसला
अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष ने कम सजा देने की अपील की है। अदालत का फैसला शाम करीब 4 बजे तक आने की जानकारी है।
🔴 02:05 PM
14 Oct 2026
मुस्कान के व्यवहार में बदलाव
जेल अधीक्षक के मुताबिक, मुस्कान अब दूसरी महिला बंदियों से कम बातचीत कर रही है और अधिकतर समय अकेले रहना पसंद करती है। वह पूजा-पाठ में भी समय बिता रही है। महिला बैरक में CCTV कैमरे नहीं होने के कारण जेल स्टाफ उस पर नजर रख रहा है।
🔴 02:00 PM
14 Oct 2026
दोनों को अलग अलग पेश किया
दोनों को अलग-अलग पेश किया गया और जज ने उनसे कई मुद्दों पर सवाल किए। सजा सुनाने से पहले दोनों से पूछा गया कि उन्हें कुछ कहना है या नहीं। जज ने फॉरेंसिक रिपोर्ट समेत विभिन्न मामलों पर सवाल पूछे। जेल अधीक्षक ने सवालों का पूरा ब्योरा बताने से इनकार किया।
🔴 01:29 PM
14 Oct 2026
अभियोजन ने मांगी फांसी
सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर अदालत में बहस हुई। अभियोजन ने इसे विरलतम श्रेणी का अपराध बताते हुए फांसी की मांग की। बचाव पक्ष ने न्यूनतम सजा देने की अपील की।
🔴 01:06 PM
14 Oct 2026
मुस्कान बेटी से मिलने के लिए बेचैन
जेल अधीक्षक के मुताबिक, मुस्कान पिछले कुछ दिनों से अपनी करीब सात साल की बड़ी बेटी से मिलने की गुजारिश कर रही है। हालांकि, अब तक बेटी उससे मिलने जेल नहीं पहुंची है। जेल प्रशासन ने पत्र लिखने की अनुमति देने की प्रक्रिया भी बताई है।
🔴 12:51 PM
14 Oct 2026
साहिल से पूछा, पहले कोई अपराध किया है?
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जज ने साहिल से पूछा कि क्या उसने पहले भी कोई अपराध किया है। साहिल ने इनकार किया। सजा के संबंध में कुछ कहने का अवसर मिलने पर उसने कुछ भी कहने से मना कर दिया। मुस्कान से भी उसका पक्ष पूछा गया।
🔴 12:45 PM
14 Oct 2026
रातभर ठीक से नहीं सोए दोनों
वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा के अनुसार, सजा के इंतजार में मुस्कान और साहिल बेचैन हैं। दोनों ने रात में ठीक से नींद नहीं ली और रात के खाने तथा सुबह के नाश्ते में भी बहुत कम खाया।
🔴 12:29 PM
14 Oct 2026
जेल से ऑनलाइन पेश हुए मुस्कान और साहिल
मेरठ जिला जेल से दोनों दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला जज के सामने पेश किया गया। जज ने दोनों से सजा सुनाए जाने से पहले पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है। दोनों ने अपनी ओर से कोई खास बात नहीं रखी।
🔴 12:27 PM
14 Oct 2026
ऑनलाइन पेशी:
मुस्कान और साहिल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला जज के सामने पेश किया गया।
🔴 12:23 PM
14 Oct 2026
सजा पर बहस शुरू
अदालत में सजा के बिंदु पर बहस शुरू हो गई। दोनों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अभियोजन ने कहा कि हत्या के बाद दोनों घूमने गए और इसे सोच-समझकर किया गया अपराध बताया। बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग की। अभियोजन ने फांसी के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।
🔴 11:38 AM
14 Oct 2026
आज क्यों अहम है फैसला?
जिला अदालत ने 30 सितंबर को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों ने सजा के संबंध में अपनी दलीलें रखीं। अंतिम सजा की पुष्टि अदालत के आधिकारिक आदेश से होगी।
🔴 11:13 AM
14 Oct 2026
सजा पर सुनवाई की तैयारी
जिला अदालत में सौरभ राजपूत हत्याकांड की सजा तय करने के लिए कार्यवाही हुई। मुस्कान और साहिल को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया। उपलब्ध लाइव रिपोर्ट के अनुसार, सुबह की कार्यवाही के बाद 11:30 बजे के बाद सुनवाई आगे बढ़ने की जानकारी दी गई थी।
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