मेरठ: जिलाधिकारी (DM) के सख्त निर्देश के बाद, जिला प्रशासन ने अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने वाले लालकुर्ती निवासी 'हरिया लस्सी व मिठाई भंडार' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति विभाग की छापेमारी में दुकान के भीतर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग होते पाए जाने के बाद, दुकान मालिक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना शुरू कर दी है।READ ALSO:-मेरठ बना 'गैस चैंबर': देश का छठा सबसे प्रदूषित शहर, 15 दिनों से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर लोग
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छापेमारी में जब्त किए गए चार घरेलू सिलेंडर

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यह पूरा मामला लालकुर्ती के बकरी मोहल्ला स्थित 'हरिया लस्सी व मिठाई भंडार' से जुड़ा है, जिसका संचालन सुनील कुमार पुत्र हरिचंद्र अपने घर के निचले हिस्से में करते हैं। जिला आपूर्ति विभाग को काफी समय से इस दुकान में अवैध घरेलू सिलेंडर का उपयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं।
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इन्हीं शिकायतों के आधार पर, क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शिवानी चौरसिया के नेतृत्व में आपूर्ति विभाग की टीम ने 13 नवंबर को दुकान पर औचक छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम को दुकान के व्यावसायिक रसोई में चार घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल होते हुए मिला। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों सिलेंडरों को जब्त कर लिया। सिलेंडरों को जब्त करने से पहले, दुकान स्वामी सुनील कुमार की मौजूदगी में बाकायदा उनका वजन भी कराया गया। कार्रवाई के बाद टीम ने दुकान मालिक को नोटिस थमा दिया था।
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DM के निर्देश पर हुई FIR

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जिला आपूर्ति अधिकारी ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने छापेमारी की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और तत्काल जिलाधिकारी को सौंप दी। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की पुष्टि की गई थी और दुकान मालिक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की संस्तुति की गई थी।
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जिलाधिकारी ने रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। उनके निर्देश के बाद, गुरुवार देर शाम क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शिवानी चौरसिया की तहरीर पर लालकुर्ती थाने में दुकान मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत मुकदमा संख्या 177/2025 दर्ज कर लिया गया है। 
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क्यों है घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग अपराध?

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घरेलू एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी दर पर उपभोक्ताओं को उनकी घरेलू ज़रूरतों के लिए जारी किए जाते हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग करना अवैध है, क्योंकि यह सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग होता है और साथ ही व्यावसायिक सिलेंडरों की तुलना में सुरक्षा मानकों पर भी कमज़ोर होते हैं। रेस्टोरेंट, मिठाई भंडार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अलग से नीले रंग के व्यावसायिक सिलेंडर निर्धारित किए गए हैं।
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प्रशासन की यह सख्त कार्रवाई उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक कड़ा संदेश है जो अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार का दुरुपयोग न केवल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न करता है। 
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मेरठ में जिलाधिकारी के निर्देश पर हरिया लस्सी व मिठाई भंडार के खिलाफ घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने के आरोप में FIR दर्ज हो गई है। आपूर्ति विभाग की छापेमारी के बाद यह कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत की गई है। यह घटना दर्शाती है कि जिला प्रशासन अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपना रहा है।
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