UP : CO वर्दी पहनकर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, हाथ में गदा थामे वीडियो आया सामने, अब विभाग ने अफसर पर चलाया 'गदा', DIG ने दिए ये आदेश
कर्नाटक में हनुमान की जन्मस्थली से संभल तक किष्किंधा रथ लाने वाले स्वामी गोविंदानंद सरस्वती की रथयात्रा के दौरान वर्दी में हनुमानजी का गधा ले जाने वाले सीओ संभल अनुज चौधरी के मामले की जांच शुरू हो गई है।
Updated: Jan 13, 2025, 14:47 IST
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नए साल के पहले दिन खग्गू सराय क्षेत्र में 46 साल पुराने कार्तिकेय महादेव मंदिर में रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान सीओ संभल अनुज चौधरी हाथों में गदा लिए नजर आए। अब इस मामले में डीआईजी मुरादाबाद ने सीओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी से शिकायत की थी।READ ALSO:-UP : होटल में 7 घंटे तक डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट, किया ब्रेनवॉश, असली पुलिस बचने पहुंची तो बोला-तुम फ्रॉड हो, जानिए कैसे डूबने से 50 लाख रुपए?
संभल में 46 साल बाद खुले खग्गू सराय क्षेत्र में कार्तिकेय महादेव मंदिर में कर्नाटक के किष्किंधा से रथ यात्रा आई। यात्रा शहर में घूमने के बाद मंदिर पहुंची। इस दौरान संभल के सीओ अनुज चौधरी हाथों में गदा लिए रथ यात्रा में नजर आए। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ लोग इस मामले में सीओ की तारीफ कर रहे थे। वहीं, कुछ लोग उनके वर्दी पहनकर धार्मिक आयोजन में शामिल होने का विरोध कर रहे थे। सीओ संभल के खिलाफ होगी जांच
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी विरोध जताने वालों में शामिल थे। उनका कहना है कि कोई भी वर्दीधारी व्यक्ति इस तरह से किसी धार्मिक आयोजन में भाग नहीं ले सकता, लेकिन सीओ अनुज कुमार ने भाग लिया। उन्होंने इस संबंध में डीजीपी से शिकायत की थी। शिकायत के बाद मुरादाबाद डीआईजी ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व आईपीएस ने धार्मिक जुलूस में हनुमानजी की गदा लेकर चलने और वर्दी पहनकर धार्मिक आयोजन में शामिल होने पर सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
पूर्व IPS ने DGP से की थी शिकायत
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि सीओ ड्यूटी के दौरान वर्दी में धार्मिक आयोजन में भाग लेते देखे गए, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 का उल्लंघन है। इस संबंध में डीजीपी ने 6 अक्टूबर 2014 को सर्कुलर जारी कर जानकारी दी थी।
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कहा था कि सीओ ड्यूटी के दौरान वर्दी में धार्मिक आयोजन में भाग लेते देखे गए, जो उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 और 4 का उल्लंघन है। इस संबंध में डीजीपी ने 6 अक्टूबर 2014 को सर्कुलर जारी कर जानकारी दी थी।