TRAI ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को दी बड़ी राहत, अब इस तारीख से लागू होगा नया नियम
ट्राई ने नए नियम को लागू करने की समय सीमा को बढ़ाकर देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है। पहले यह नियम 1 सितंबर 2024 को लागू होना था।
Aug 30, 2024, 19:47 IST
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ट्राई ने फर्जी एसएमएस रोकने के लिए नए नियम लागू करने की डेडलाइन बढ़ाकर देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है। इससे पहले टेलीकॉम रेगुलेटर इसे 1 सितंबर 2024 से लागू करने वाला था। एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की मांग पर रेगुलेटर ने इस डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में ट्राई ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीमार्केटर्स को फर्जी एसएमएस और कॉल रोकने के लिए URL, APK और OTT लिंक वाले मैसेज को व्हाइटलिस्ट करने के लिए 31 अगस्त 2024 तक की डेडलाइन दी थी।READ ALSO:-UP : फर्जी ED अधिकारी बन कर पहुंचे कारोबारी के घर; सर्च वारंट दिखाया, कॉलर और बाल खींचे, बोले-स्मगलिंग करते हो, ऐसे हुआ खुलासा....
ट्राई ने डेडलाइन बढ़ाई गई
दूरसंचार विभाग के नए नियम लागू होने से फर्जी लिंक वाले मैसेज और कॉल पर लगाम लग सकेगी। हालांकि, अभी तक कई टेलीमार्केटर्स ने अपने मैसेज टेम्प्लेट को व्हाइटलिस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स को ओटीपी वाले मैसेज रिसीव करने में दिक्कत आ सकती थी और ऑनलाइन पेमेंट आदि करने में भी दिक्कतें आती। यूजर्स की परेशानी को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर ने अब इसकी डेडलाइन 1 महीने यानी 30 दिन और बढ़ा दी है। अब ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
दूरसंचार विभाग के नए नियम लागू होने से फर्जी लिंक वाले मैसेज और कॉल पर लगाम लग सकेगी। हालांकि, अभी तक कई टेलीमार्केटर्स ने अपने मैसेज टेम्प्लेट को व्हाइटलिस्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स को ओटीपी वाले मैसेज रिसीव करने में दिक्कत आ सकती थी और ऑनलाइन पेमेंट आदि करने में भी दिक्कतें आती। यूजर्स की परेशानी को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर ने अब इसकी डेडलाइन 1 महीने यानी 30 दिन और बढ़ा दी है। अब ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
प्रेस विज्ञप्ति सं. 60/2024 - भादूविप्रा ने एक्सेस प्रदाताओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के अंतर्गत व्हाइटलिस्टिंग निर्देश के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।https://t.co/lQg5FgU5Tg
— TRAI (@TRAI) August 30, 2024
ट्राई ने इस महीने की शुरुआत में 8 अगस्त को दूरसंचार ऑपरेटरों, टेलीमार्केटर्स और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की थी, जिसमें उसने मार्केटिंग संदेशों और कॉल के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए थे।
ट्राई ने दिए सख्त आदेश
ट्राई ने अपने निर्देश में कहा था कि अगर कोई इकाई स्पैम कॉल करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई (SIP/PRI) लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो इकाई के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP) द्वारा काट दिया जाएगा और इकाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
ट्राई ने अपने निर्देश में कहा था कि अगर कोई इकाई स्पैम कॉल करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई (SIP/PRI) लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो इकाई के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP) द्वारा काट दिया जाएगा और इकाई को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
यह जानकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता TSP द्वारा अन्य सभी टीएसपी (TSP) के साथ साझा की जाएगी, जो बदले में उस इकाई को दिए गए सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देंगे और उसे दो साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी टीएसपी (TSP) द्वारा उसे कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।
1 सितंबर 2024 से, ऐसे किसी भी एसएमएस को डिलीवर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें स्पैम यूआरएल/एपीके (URLs/APK) लिंक शामिल हों, जो श्वेतसूची में शामिल नहीं हैं। ट्राई ने अब इस समय सीमा को 30 दिन बढ़ा दिया है। यानी 1 अक्टूबर से बिना व्हाइटलिस्टिंग वाले मैसेज यूजर्स को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नियामक ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटिटी और टेलीमार्केटर के बीच चेन बाइंडिंग लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया है ताकि ऐसे मैसेज फ्लो का पता लगाया जा सके।