कोचिंग सेंटरों पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त-मौत का जाल बन गए हैं कोचिंग सेंटर, जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, SC ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस
राव कोचिंग सेंटर हादसे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर मौत का अड्डा बन गए हैं। दरअसल राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से तीन आईएएस अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। पढ़ें कोर्ट ने और क्या कहा?
Aug 5, 2024, 14:27 IST
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दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर स्थित राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर में हुई घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और कड़ा रुख दिखाते हुए केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस में बेंच ने कोचिंग सेंटरों में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया। बेंच ने टिप्पणी की कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। आप बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर मौत का अड्डा बन गए हैं। इसलिए जरूरी है कि कोचिंग सेंटरों में बच्चों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई जाए और उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।READ ALSO:-Gold Silver Price : आज सोमवार को सोना-चांदी महंगा हुआ या सस्ता? जानिए अपने शहर में सोने-चांदी का हाल
कोचिंग सेंटरों को ऑनलाइन मोड में करने की सलाह
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोचिंग सेंटरों में क्या सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा है। बेंच ने टिप्पणी की है कि अगर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन मोड में किया जाना चाहिए। मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया था, जिनके पास फायर एनओसी नहीं थी। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि कोचिंग सेंटरों में क्या सुरक्षा नियम लागू किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में कोर्ट की मदद करने को कहा है। बेंच ने टिप्पणी की है कि अगर कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें ऑनलाइन मोड में किया जाना चाहिए। मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उन कोचिंग सेंटरों को बंद करने का आदेश दिया था, जिनके पास फायर एनओसी नहीं थी। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
Supreme Court takes suo motu cognizance of the issue related to safety norms in the coaching centres. SC expresses concerns over recent incidents in the coaching institutes that took lives of the young aspirants. SC asks Centre, Delhi Govt and MCD to file responses to show cause… pic.twitter.com/RoqbYmJ6hC
— ANI (@ANI) August 5, 2024
बेसमेंट में भरे पानी में डूबने से 3 की मौत
गौरतलब है कि 23 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम बंद होने से सड़कों पर पानी जमा हो गया था। उस शाम ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में कई छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कोचिंग सेंटर का गेट टूटा होने की वजह से सड़क पर जमा पानी सेंटर में भर गया और बेसमेंट में भी करीब 10 फीट पानी भर गया। पानी भरने की वजह से दरवाजा बंद हो गया और छात्र बाहर नहीं निकल पाए। एनडीआरएफ और लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और छात्रों को बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले कि सभी बाहर आ पाते, 2 लड़कियां और एक लड़का पानी में डूब गए। उनकी मौत हो गई, तीनों के शव बाहर निकाले गए। इस हादसे से पूरे देश के छात्रों में गुस्से की लहर दौड़ गई।
Here's how water gushed into the basement of Delhi's Rau IAS coaching center, killing 3 #UPSCaspirants👇🏻
— Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 28, 2024
Shreya Yadav of Uttar Pradesh, Tanya Soni from Telangana & Navin Dalwin from Kerala lost their lives to a tragedy that could have easily been avoided
Police have booked… pic.twitter.com/xXqM1q4Uny
SC ने MCD को भी नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को भी नोटिस जारी किया है। वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर मौत का अड्डा बन गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से जुड़े मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों में हाल ही में हुई घटनाओं पर चिंता जताई, जिसमें युवा उम्मीदवारों की जान चली गई।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानदंडों से जुड़े मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग संस्थानों में हाल ही में हुई घटनाओं पर चिंता जताई, जिसमें युवा उम्मीदवारों की जान चली गई।
केंद्र और दिल्ली सरकार से पूछा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और MCD से पूछा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड तय किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और MCD से पूछा कि अब तक क्या सुरक्षा मानदंड तय किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस घटना ने आंखें खोल दी हैं, जब तक वे सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते, तब तक किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर देश के अलग-अलग हिस्सों से आए अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई मौतों का स्वत: संज्ञान लिया और केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।