काम की खबर : अगर आपके पास भी है फटे-पुराने नोट तो जान लें आरबीआई (Reserve Bank of India) की ये गाइडलाइन, नहीं तो आप को होगी परेशानी....

 RBI की गाइडलाइंस: केंद्रीय बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई बैंक कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
 | 
torn-old notes
कटे-फटे पुराने नोट बदलना : अक्सर बाजार में कटे-फटे पुराने नोटों को लेकर तमाम तरह की बातें अफवाह के रूप में फैलाई जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों को ऐसे नोट बदलने के लिए बैंकों और दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में आम आदमी ठगी का शिकार हो जाता है। अगर आपके पास भी ऐसे नोट हैं तो दलालों के झांसे में न आएं, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।Read Also:-4 साल तक शाहरुख खान फिल्मों से क्यों रहे दूर जाने वजह ?

 

अगर आपके पास कटे-फटे पुराने नोट हैं तो अब आप उन्हें आसानी से बदल सकते हैं। कटे-फटे नोट बदलने के लिए अब इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर कटे-फटे पुराने नोटों को बदलवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के दिशानिर्देश के अनुसार, यदि कोई बैंक आपके कटे-फटे पुराने नोटों को बदलने से इनकार करता है, तो आईआरबी (RBI) द्वारा उस बैंक के खिलाफ जुर्माने के साथ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कटे-फटे पुराने नोट नहीं बदलने की स्थिति में आप आधिकारिक वेबसाइट पर बैंक के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।Read Also:-UP : पहले गोली मारी फिर शव के कर दिए 16 टुकड़े, रिश्तेदारों ने बोरे में भर कर हिस्ट्रीशीटर का शव सड़क किनारे फेंका

 

आरबीआई (RBI) ने अपने नए नियमों में कहा है कि कटे-फटे नोट अब बैंक बदल सकते हैं और बदलने से कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपके पास टेप चिपका हुआ या कटे-फटे नोट हैं और आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आरबीआई  (RBI) ने उन्हें बदलने के नियम बनाए हैं। दरअसल कटे-फटे नोट किसी काम के नहीं होते और उन्हें कोई नहीं लेता। ऐसे में लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

 

आरबीआई (RBI) का कहना है कि ऐसे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई (RBI) ने यह भी कहा कि बैंक नोट बदलने से कोई मना नहीं कर सकता। केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर बैंक ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

 

नोट विनिमय (Exchange) की कंडीशन 
बता दें कि खराब नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। नोट जितना खराब होगा, उसका मूल्य उतना ही कम होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति के पास 20 से अधिक खराब नोट हैं और उनकी कुल राशि 5,000 रुपये से अधिक है, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन शुल्क लिया जाएगा। साथ ही नोट एक्सचेंज करते समय उसमें सुरक्षा चिन्ह (Security Symbol) जरूर दिखाई देना चाहिए। अन्यथा आपका नोट परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

 

बैंक नकली नोट नहीं बदलता है
बैंक टेप लगे हुए, थोड़े फटे, कटे-फटे और जले हुए नोटों का आदान-प्रदान करता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि बैंक नकली नोट न बदलें और अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर बैंक नोट बदलने से मना करता है तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। साथ ही बैंक कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ग्राहक की शिकायत के आधार पर बैंक को 10,000 रुपये तक का हर्जाना देना पड़ सकता है। 
sonu

देश दुनिया के साथ ही अपने शहर की ताजा खबरें अब पाएं अपने WHATSAPP पर, क्लिक करें। Khabreelal के Facebookपेज से जुड़ें, Twitter पर फॉलो करें। इसके साथ ही आप खबरीलाल को Google News पर भी फॉलो कर अपडेट प्राप्त कर सकते है। हमारे Telegram चैनल को ज्वाइन कर भी आप खबरें अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते है।