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1. अब ₹50,000 नहीं, ₹75,000 तक की शॉपिंग करें बिंदास
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किसे कितना फायदा? (New Duty-Free Limits):
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- \r\n भारतीय निवासी (Indian Residents): यदि आप विदेश घूमने गए थे और वापस लौट रहे हैं, तो अब आप अपने साथ ₹75,000 तक का सामान (निजी उपयोग की वस्तुएं, गिफ्ट्स आदि) बिना किसी शुल्क के ला सकते हैं।\r\n \r\n
- \r\n भारतीय मूल के पर्यटक (PIOs): दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोग जो भारत घूमने आ रहे हैं, उनके लिए भी लिमिट ₹75,000 कर दी गई है।\r\n \r\n
- \r\n विदेशी नागरिक (Foreigners - Non-Tourist Visa): जो विदेशी नागरिक काम या अन्य उद्देश्यों (टूरिस्ट वीजा के अलावा) से भारत आ रहे हैं, उन्हें भी ₹75,000 की छूट मिलेगी।\r\n \r\n
- \r\n विदेशी पर्यटक (Foreign Tourists): विदेशी सैलानियों के लिए यह सीमा पहले ₹15,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹25,000 कर दिया गया है। इससे वे भारत आते समय अपने जरूरत का सामान आसानी से ला सकेंगे।\r\n \r\n
- \r\n बच्चे (Infants): ध्यान दें कि नवजात शिशुओं या छोटे बच्चों के नाम पर कोई ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलेगी, सिवाय उनके निजी उपयोग के सामान (जैसे कपड़े, दूध की बोतल आदि) के।\r\n \r\n
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सड़क मार्ग वालों के लिए बुरी खबर:
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2. ज्वेलरी (सोना): अब 'कीमत' नहीं, 'वजन' है किंग
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नए नियम की शर्तें:
\r\n\r\n| \r\n यात्री की श्रेणी (Category) \r\n | \r\n \r\n नई सीमा (वजन में) \r\n | \r\n \r\n पुरानी समस्या \r\n | \r\n
| \r\n महिला यात्री (Ladies) \r\n | \r\n \r\n 40 ग्राम तक \r\n | \r\n \r\n पहले 1 लाख रुपये की सीमा थी, जिससे सोने के दाम बढ़ने पर मात्रा कम हो जाती थी। अब दाम कुछ भी हो, 40 ग्राम तक छूट मिलेगी। \r\n | \r\n
| \r\n पुरुष/अन्य यात्री (Men) \r\n | \r\n \r\n 20 ग्राम तक \r\n | \r\n \r\n पहले 50 हजार रुपये की सीमा थी। अब वजन फिक्स होने से कन्फ्यूजन खत्म हो गया है। \r\n | \r\n
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3. लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स: डिजिटल इंडिया का असर
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- \r\n एक लैपटॉप फ्री: 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी यात्री अपने साथ एक लैपटॉप (Notebook Computer) ड्यूटी-फ्री ला सकता है। इसके लिए लैपटॉप की कीमत नहीं देखी जाएगी।\r\n \r\n
- \r\n दूसरा लैपटॉप: यदि आप एक से अधिक लैपटॉप ला रहे हैं, तो दूसरे लैपटॉप की कीमत आपकी ₹75,000 की जनरल ड्यूटी-फ्री लिमिट में जोड़ी जाएगी। अगर लिमिट पार हुई, तो उस पर टैक्स लगेगा।\r\n \r\n
- \r\n मोबाइल फोन: एक निजी मोबाइल फोन लाने की अनुमति पहले से है। हालांकि, सील-पैक (डिब्बे में बंद) इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉमर्शियल मात्रा माना जा सकता है, इसलिए सतर्क रहें।\r\n \r\n
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4. घर वापसी (Transfer of Residence): प्रवासियों को बड़ा तोहफा
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TR के तहत मिलने वाली छूट:
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- \r\n 12 महीने (1 साल) तक रहने पर: यदि आप विदेश में 1 साल तक रहे हैं, तो आप ₹1.50 लाख तक का घरेलू सामान ला सकते हैं।\r\n \r\n
- \r\n 1 से 2 साल रहने पर: यदि आपकी विदेश में रहने की अवधि 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम है, तो लिमिट ₹3 लाख होगी।\r\n \r\n
- \r\n 2 साल से ज्यादा रहने पर: जो लोग 2 साल से अधिक समय बाद भारत शिफ्ट हो रहे हैं, वे अपने साथ ₹7.50 लाख तक का घरेलू सामान (पुराना एसी, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर आदि) बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं।\r\n \r\n
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5. पालतू जानवर (Pets): अब फैमिली का हिस्सा
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- \r\n शर्तें: इसके लिए पशुपालन विभाग के 'एनिमल इम्पोर्ट' नियमों का पालन करना होगा (जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट आदि)। लेकिन कस्टम ड्यूटी के लिहाज से अब यह जेब पर भारी नहीं पड़ेगा।\r\n \r\n
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6. डिजिटल डिक्लेरेशन: लाइन में लगने का झंझट खत्म
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- \r\n ICEGATE पोर्टल और ऐप: यात्री भारत पहुंचने से पहले ही ICEGATE पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपना 'सेल्फ डिक्लेरेशन' (Self Declaration) भर सकते हैं।\r\n \r\n
- \r\n QR कोड: फॉर्म भरने के बाद आपको एक QR कोड मिलेगा। एयरपोर्ट पर कस्टम काउंटर पर बस यह कोड स्कैन कराएं और ग्रीन चैनल (Green Channel) से बाहर निकल जाएं।\r\n \r\n
- \r\n टेम्परेरी सर्टिफिकेट: अगर आप कोई महंगा कैमरा, ड्रोन या ज्वेलरी लेकर विदेश जा रहे हैं और उसे वापस लाना चाहते हैं, तो जाते वक्त कस्टम से 'टेम्परेरी सर्टिफिकेट' ऑनलाइन बनवा लें। वापसी पर यह सर्टिफिकेट दिखाने पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और न ही ड्यूटी मांगी जाएगी।\r\n \r\n
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7. क्यों हुआ यह बदलाव? (Impact Analysis)
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- \r\n मुद्रास्फीति (Inflation): ₹50,000 की सीमा कई साल पहले तय की गई थी। आज के दौर में एक सामान्य स्मार्टफोन या परफ्यूम और चॉकलेट्स खरीदने पर ही यह सीमा पार हो जाती थी। ₹75,000 की सीमा आज की महंगाई के हिसाब से व्यावहारिक है।\r\n \r\n
- \r\n कागजी कार्रवाई कम करना: ज्वेलरी को वजन पर तौलना आसान है, लेकिन उसकी शुद्धता और मेकिंग चार्ज के हिसाब से कीमत तय करने में कस्टम अधिकारियों और यात्रियों के बीच अक्सर बहस होती थी। वजन के नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी।\r\n \r\n
- \r\n भ्रष्टाचार पर लगाम: नियम स्पष्ट होने से यात्रियों को परेशान नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल डिक्लेरेशन से मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) कम होगा।\r\n \r\n
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8. क्या करें अगर लिमिट पार हो जाए?
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- \r\n आपको पूरे ₹1 लाख पर टैक्स नहीं देना है।\r\n \r\n
- \r\n आपको केवल अतिरिक्त ₹25,000 (1,00,000 - 75,000) पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।\r\n \r\n
- \r\n वर्तमान में बैगेज पर कस्टम ड्यूटी की दर लगभग 38.5% (Duty + Cess) है।\r\n \r\n
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सुखद यात्रा की ओर एक कदम
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क्विक गाइड: क्या लाएं, क्या नहीं (Quick Summary)
\r\n\r\n| \r\n सामान (Item) \r\n | \r\n \r\n नई सीमा (New Limit) \r\n | \r\n \r\n शर्त (Condition) \r\n | \r\n
| \r\n जनरल सामान (गिफ्ट्स, कपड़े आदि) \r\n | \r\n \r\n ₹75,000 \r\n | \r\n \r\n 3 दिन से ज्यादा विदेश में रहने पर। \r\n | \r\n
| \r\n लैपटॉप \r\n | \r\n \r\n 1 (एक) \r\n | \r\n \r\n 18+ उम्र के यात्री के लिए। \r\n | \r\n
| \r\n शराब (Liquor) \r\n | \r\n \r\n 2 लीटर \r\n | \r\n \r\n (पुराना नियम ही लागू है)। \r\n | \r\n
| \r\n सिगरेट \r\n | \r\n \r\n 100 स्टिक्स \r\n | \r\n \r\n (पुराना नियम ही लागू है)। \r\n | \r\n
| \r\n सोना (महिला) \r\n | \r\n \r\n 40 ग्राम \r\n | \r\n \r\n 1 साल विदेश में रहने पर। \r\n | \r\n
| \r\n सोना (पुरुष) \r\n | \r\n \r\n 20 ग्राम \r\n | \r\n \r\n 1 साल विदेश में रहने पर। \r\n | \r\n
| \r\n नकद (Cash) \r\n | \r\n \r\n पुराने नियम लागू \r\n | \r\n \r\n $5000 (नकद) या $10,000 (कुल) से ज्यादा पर डिक्लेरेशन जरूरी। \r\n | \r\n
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वित्त मंत्रालय ने 2 फरवरी 2026 से कस्टम नियमों में बड़े बदलाव लागू किए हैं। भारतीय यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। विदेश में 1 साल से ज्यादा रहने वाले पुरुष अब 20 ग्राम और महिलाएं 40 ग्राम सोना (कीमत की चिंता किए बिना) ला सकती हैं। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के तहत ₹7.5 लाख तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा, कस्टम डिक्लेरेशन के लिए डिजिटल ऐप का उपयोग कर यात्री एयरपोर्ट पर समय बचा सकेंगे। सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को यह छूट नहीं मिलेगी।
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Sabse pehle comment karne wale banein.