नई दिल्ली (बिज़नेस डेस्क): क्या आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं या विदेश में रह रहे अपने किसी रिश्तेदार के घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने खजाने का दरवाजा खोल दिया है। सरकार ने 'अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बैगेज नियमों' (Baggage Rules for International Passengers) में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है।READ ALSO:-मुजफ्फरनगर में 'खाकी' और 'शिक्षा विभाग' में हड़कंप: ड्यूटी पर तैनात BLO ने स्कूल में खाया जहर, जेब से मिली चिट्ठी ने खोले 'मानसिक उत्पीड़न' के गहरे राज
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सालों से चली आ रही ₹50,000 की ड्यूटी-फ्री लिमिट (Duty-Free Limit) को अब इतिहास बना दिया गया है। 2 फरवरी 2026 से लागू हुए नए नियमों के मुताबिक, अब भारतीय नागरिक विदेश से ₹75,000 तक का सामान बिना किसी टैक्स या कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं। इतना ही नहीं, सोने-चांदी के गहनों को लेकर भी नियमों में भारी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
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सरकार का यह कदम 'ईज ऑफ ट्रैवल' (Ease of Travel) को बढ़ावा देने और एयरपोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को पेपरलेस और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
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1. अब ₹50,000 नहीं, ₹75,000 तक की शॉपिंग करें बिंदास

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पहले विदेश से लौटते समय यात्रियों के मन में हमेशा यह डर रहता था कि अगर सामान ₹50,000 से ज्यादा का हुआ तो कस्टम वाले रोक लेंगे। बढ़ती महंगाई और करेंसी रेट में बदलाव को देखते हुए सरकार ने इस सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है।
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किसे कितना फायदा? (New Duty-Free Limits):

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नए नियमों के तहत यात्रियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है:
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  1. \r\n
    भारतीय निवासी (Indian Residents): यदि आप विदेश घूमने गए थे और वापस लौट रहे हैं, तो अब आप अपने साथ ₹75,000 तक का सामान (निजी उपयोग की वस्तुएं, गिफ्ट्स आदि) बिना किसी शुल्क के ला सकते हैं।
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  2. \r\n
  3. \r\n
    भारतीय मूल के पर्यटक (PIOs): दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोग जो भारत घूमने आ रहे हैं, उनके लिए भी लिमिट ₹75,000 कर दी गई है।
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  4. \r\n
  5. \r\n
    विदेशी नागरिक (Foreigners - Non-Tourist Visa): जो विदेशी नागरिक काम या अन्य उद्देश्यों (टूरिस्ट वीजा के अलावा) से भारत आ रहे हैं, उन्हें भी ₹75,000 की छूट मिलेगी।
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  6. \r\n
  7. \r\n
    विदेशी पर्यटक (Foreign Tourists): विदेशी सैलानियों के लिए यह सीमा पहले ₹15,000 थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹25,000 कर दिया गया है। इससे वे भारत आते समय अपने जरूरत का सामान आसानी से ला सकेंगे।
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  8. \r\n
  9. \r\n
    बच्चे (Infants): ध्यान दें कि नवजात शिशुओं या छोटे बच्चों के नाम पर कोई ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलेगी, सिवाय उनके निजी उपयोग के सामान (जैसे कपड़े, दूध की बोतल आदि) के।
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  10. \r\n
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सड़क मार्ग वालों के लिए बुरी खबर:

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यह छूट केवल हवाई अड्डों (Airports) और बंदरगाहों (Seaports) से आने वाले यात्रियों के लिए है। अगर आप नेपाल, भूटान या पाकिस्तान जैसे देशों से सड़क मार्ग (Land Route) से भारत आ रहे हैं, तो आपको यह जनरल ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलेगी।
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2. ज्वेलरी (सोना): अब 'कीमत' नहीं, 'वजन' है किंग

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कस्टम नियमों में सबसे पेचीदा मामला हमेशा सोने के गहनों (Gold Jewelry) का रहा है। पहले नियम कीमत पर आधारित थे, और सोने के दाम बढ़ने पर यात्री बहुत कम सोना ला पाते थे। लेकिन अब सरकार ने तर्कसंगत फैसला लेते हुए 'कीमत' की जगह 'वजन' (Weight) को मानक बना दिया है।
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नए नियम की शर्तें:

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यह छूट केवल उन यात्रियों को मिलेगी जो विदेश में 1 साल से अधिक समय तक रहकर भारत लौट रहे हैं।
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यात्री की श्रेणी (Category)
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नई सीमा (वजन में)
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पुरानी समस्या
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महिला यात्री (Ladies)
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40 ग्राम तक
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पहले 1 लाख रुपये की सीमा थी, जिससे सोने के दाम बढ़ने पर मात्रा कम हो जाती थी। अब दाम कुछ भी हो, 40 ग्राम तक छूट मिलेगी।
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पुरुष/अन्य यात्री (Men)
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20 ग्राम तक
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पहले 50 हजार रुपये की सीमा थी। अब वजन फिक्स होने से कन्फ्यूजन खत्म हो गया है।
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विशेष नोट: यह नियम केवल 'ज्वेलरी' पर लागू है। सोने के बिस्कुट, सिक्के या ईंट (Gold Bars/Coins) लाने पर आपको पूरा कस्टम ड्यूटी देना होगा, चाहे वजन कुछ भी हो।
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3. लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स: डिजिटल इंडिया का असर

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आज के दौर में लैपटॉप विलासिता नहीं, जरूरत है। नए नियमों में इसे लेकर भी स्पष्टता जारी की गई है।
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  • \r\n
    एक लैपटॉप फ्री: 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी यात्री अपने साथ एक लैपटॉप (Notebook Computer) ड्यूटी-फ्री ला सकता है। इसके लिए लैपटॉप की कीमत नहीं देखी जाएगी।
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  • \r\n
  • \r\n
    दूसरा लैपटॉप: यदि आप एक से अधिक लैपटॉप ला रहे हैं, तो दूसरे लैपटॉप की कीमत आपकी ₹75,000 की जनरल ड्यूटी-फ्री लिमिट में जोड़ी जाएगी। अगर लिमिट पार हुई, तो उस पर टैक्स लगेगा।
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  • \r\n
  • \r\n
    मोबाइल फोन: एक निजी मोबाइल फोन लाने की अनुमति पहले से है। हालांकि, सील-पैक (डिब्बे में बंद) इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉमर्शियल मात्रा माना जा सकता है, इसलिए सतर्क रहें।
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4. घर वापसी (Transfer of Residence): प्रवासियों को बड़ा तोहफा

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जो भारतीय विदेश में अपनी नौकरी या असाइनमेंट खत्म करके हमेशा के लिए भारत लौट रहे हैं, उनके लिए 'ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस' (TR) के नियमों को बेहद आसान और फायदेमंद बनाया गया है। पहले सामान की लंबी लिस्ट बनानी पड़ती थी, लेकिन अब 'रुकने की अवधि' के आधार पर एकमुश्त वैल्यू तय कर दी गई है।
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TR के तहत मिलने वाली छूट:

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  1. \r\n
    12 महीने (1 साल) तक रहने पर: यदि आप विदेश में 1 साल तक रहे हैं, तो आप ₹1.50 लाख तक का घरेलू सामान ला सकते हैं।
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  2. \r\n
  3. \r\n
    1 से 2 साल रहने पर: यदि आपकी विदेश में रहने की अवधि 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम है, तो लिमिट ₹3 लाख होगी।
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  4. \r\n
  5. \r\n
    2 साल से ज्यादा रहने पर: जो लोग 2 साल से अधिक समय बाद भारत शिफ्ट हो रहे हैं, वे अपने साथ ₹7.50 लाख तक का घरेलू सामान (पुराना एसी, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर आदि) बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं।
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  6. \r\n
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यह बदलाव खाड़ी देशों (Gulf Countries), अमेरिका और यूरोप से लौटने वाले भारतीयों के लिए बहुत बड़ी राहत है।
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5. पालतू जानवर (Pets): अब फैमिली का हिस्सा

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पहले पालतू जानवरों को लाने के लिए कार्गो या अन्य जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था और उन पर भारी शुल्क लगता था। नए नियमों में पहली बार पालतू जानवरों (कुत्ता, बिल्ली, पक्षी) को भी 'निजी सामान' (Baggage) के तहत ड्यूटी-फ्री श्रेणी में शामिल किया गया है।
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  • \r\n
    शर्तें: इसके लिए पशुपालन विभाग के 'एनिमल इम्पोर्ट' नियमों का पालन करना होगा (जैसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट आदि)। लेकिन कस्टम ड्यूटी के लिहाज से अब यह जेब पर भारी नहीं पड़ेगा।
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6. डिजिटल डिक्लेरेशन: लाइन में लगने का झंझट खत्म

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कस्टम प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। अब आपको फ्लाइट में बैठकर पेन से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।
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    ICEGATE पोर्टल और ऐप: यात्री भारत पहुंचने से पहले ही ICEGATE पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपना 'सेल्फ डिक्लेरेशन' (Self Declaration) भर सकते हैं।
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  • \r\n
  • \r\n
    QR कोड: फॉर्म भरने के बाद आपको एक QR कोड मिलेगा। एयरपोर्ट पर कस्टम काउंटर पर बस यह कोड स्कैन कराएं और ग्रीन चैनल (Green Channel) से बाहर निकल जाएं।
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  • \r\n
  • \r\n
    टेम्परेरी सर्टिफिकेट: अगर आप कोई महंगा कैमरा, ड्रोन या ज्वेलरी लेकर विदेश जा रहे हैं और उसे वापस लाना चाहते हैं, तो जाते वक्त कस्टम से 'टेम्परेरी सर्टिफिकेट' ऑनलाइन बनवा लें। वापसी पर यह सर्टिफिकेट दिखाने पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और न ही ड्यूटी मांगी जाएगी।
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7. क्यों हुआ यह बदलाव? (Impact Analysis)

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वित्त मंत्रालय का यह फैसला समय की मांग थी।
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  1. \r\n
    मुद्रास्फीति (Inflation): ₹50,000 की सीमा कई साल पहले तय की गई थी। आज के दौर में एक सामान्य स्मार्टफोन या परफ्यूम और चॉकलेट्स खरीदने पर ही यह सीमा पार हो जाती थी। ₹75,000 की सीमा आज की महंगाई के हिसाब से व्यावहारिक है।
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  2. \r\n
  3. \r\n
    कागजी कार्रवाई कम करना: ज्वेलरी को वजन पर तौलना आसान है, लेकिन उसकी शुद्धता और मेकिंग चार्ज के हिसाब से कीमत तय करने में कस्टम अधिकारियों और यात्रियों के बीच अक्सर बहस होती थी। वजन के नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी।
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  4. \r\n
  5. \r\n
    भ्रष्टाचार पर लगाम: नियम स्पष्ट होने से यात्रियों को परेशान नहीं किया जा सकेगा। डिजिटल डिक्लेरेशन से मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) कम होगा।
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8. क्या करें अगर लिमिट पार हो जाए?

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यात्रियों को यह जानना जरूरी है कि ₹75,000 की छूट एक 'भत्ता' (Allowance) है। अगर आप ₹1 लाख का सामान लाते हैं, तो:
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  • \r\n
    आपको पूरे ₹1 लाख पर टैक्स नहीं देना है।
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  • \r\n
  • \r\n
    आपको केवल अतिरिक्त ₹25,000 (1,00,000 - 75,000) पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी।
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  • \r\n
  • \r\n
    वर्तमान में बैगेज पर कस्टम ड्यूटी की दर लगभग 38.5% (Duty + Cess) है।
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सुखद यात्रा की ओर एक कदम

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2 फरवरी 2026 से लागू हुए ये नियम भारतीय यात्रियों के लिए एक नए युग की शुरुआत हैं। अब आप विदेश जाते समय अपने परिजनों के लिए थोड़े और उपहार, अपनी पत्नी के लिए थोड़ी और ज्वेलरी और अपने घर के लिए बेहतर सामान लाने की योजना बना सकते हैं।
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सरकार का संदेश साफ है—यदि आप नियमों का पालन करते हैं, तो हम आपका स्वागत 'रेड कार्पेट' पर करेंगे, रेड चैनल पर नहीं। तो अगली बार जब आप अपनी फ्लाइट बुक करें, तो शॉपिंग लिस्ट थोड़ी लंबी जरूर कर लीजिएगा!
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क्विक गाइड: क्या लाएं, क्या नहीं (Quick Summary)

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सामान (Item)
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नई सीमा (New Limit)
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शर्त (Condition)
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जनरल सामान (गिफ्ट्स, कपड़े आदि)
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₹75,000
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3 दिन से ज्यादा विदेश में रहने पर।
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लैपटॉप
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1 (एक)
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18+ उम्र के यात्री के लिए।
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शराब (Liquor)
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2 लीटर
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(पुराना नियम ही लागू है)।
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सिगरेट
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100 स्टिक्स
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(पुराना नियम ही लागू है)।
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सोना (महिला)
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40 ग्राम
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1 साल विदेश में रहने पर।
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सोना (पुरुष)
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20 ग्राम
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1 साल विदेश में रहने पर।
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नकद (Cash)
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पुराने नियम लागू
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$5000 (नकद) या $10,000 (कुल) से ज्यादा पर डिक्लेरेशन जरूरी।
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वित्त मंत्रालय ने 2 फरवरी 2026 से कस्टम नियमों में बड़े बदलाव लागू किए हैं। भारतीय यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। विदेश में 1 साल से ज्यादा रहने वाले पुरुष अब 20 ग्राम और महिलाएं 40 ग्राम सोना (कीमत की चिंता किए बिना) ला सकती हैं। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस के तहत ₹7.5 लाख तक की छूट मिलेगी। इसके अलावा, कस्टम डिक्लेरेशन के लिए डिजिटल ऐप का उपयोग कर यात्री एयरपोर्ट पर समय बचा सकेंगे। सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को यह छूट नहीं मिलेगी।

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