उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पुलिस ने एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति पर न केवल नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, बल्कि उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींचकर Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड और वायरल करने का भी आरोप है। बिजनौर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।READ ALSO:-फैंस की दुआएं रंग लाईं: 'ही-मैन' धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज, घर पर होगा इलाज, परिवार ने अफवाहों के बीच की भावुक अपील
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3 नवंबर को दर्ज हुई थी FIR
\r\n\r\nयह सनसनीखेज मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसे 3 नवंबर, 2025 को दर्ज किया गया था।
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- \r\n पीड़िता की शिकायत: पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि मोमिनपुर दर्गों निवासी नीरज पुत्र श्यामबहादुर ने उसके साथ गलत काम किया।\r\n \r\n
- \r\n साइबर अपराध: दुष्कर्म के बाद, आरोपी नीरज ने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें खींच लीं और उन्हें Instagram पर वायरल कर दिया। यह कृत्य साइबर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसने पीड़िता की मानसिक और सामाजिक सुरक्षा को गंभीर रूप से भंग किया।\r\n \r\n
- \r\n धमकी: पीड़िता के अनुसार, जब उसने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।\r\n \r\n
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पुलिस ने तत्काल दर्ज किया मामला
\r\n\r\nपीड़िता की तहरीर (शिकायत) के आधार पर, कोतवाली शहर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
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- \r\n दर्ज धाराएं: थाना कोतवाली शहर में मु0अ0स0 933/2025 धारा 74/115(2)/351(2)/352 बीएनएस और 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।\r\n \r\n
- \r\n जांच: बिजनौर पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई।\r\n \r\n
- \r\n गिरफ्तारी: जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी नीरज पुत्र श्यामबहादुर को मोमिनपुर दरगो से गिरफ्तार कर लिया।\r\n \r\n
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मोबाइल बरामद और पॉक्सो की धाराओं में वृद्धि
\r\n\r\nबिजनौर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाए हैं।
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- \r\n बरामदगी: पुलिस ने आरोपी नीरज के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया रियलमी (Realme) कंपनी का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। यह मोबाइल फोन आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो के महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य के रूप में कार्य करेगा।\r\n \r\n
- \r\n धाराओं की वृद्धि: साक्ष्य संकलन के आधार पर, पुलिस ने अभियोग में पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 की वृद्धि की। यह दर्शाता है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है।\r\n \r\n
- \r\n न्यायिक हिरासत: आरोपी को बाद में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।\r\n \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n#BijnorPolice
\r\n— Bijnor Police (@bijnorpolice) November 11, 2025
\r\nथाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 933/2025 धारा 64/351(2) बी.एन.एस. 2023 व 67 आईटी एक्ट व 3/4 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।#UPPolice@dgpup@Uppolice@adgzonebareilly@digmoradabad pic.twitter.com/gP5aVP2pqF
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महिला सुरक्षा पर जोर
\r\n\r\nबिजनौर पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि महिला और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों, खासकर Cyber Fraud से जुड़े यौन अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। Instagram जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर इस तरह की तस्वीरें अपलोड करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए पुलिस की तकनीकी निगरानी भी महत्वपूर्ण साबित हुई है।
Sabse pehle comment karne wale banein.