Delhi जाने वाले ध्यान दें! पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की एंट्री बैन, सीएनजी-इलेक्ट्रिक वाहनों को इजाजत

दिल्ली में सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहनों को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल वाहनों के कमर्शियल दिल्ली में प्रवेश पर (Petrol-Diesel Vehicle) पाबंदी रहेगी। 

 
Petrol-Diesel Vehicle Entry Banned: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ा सुधार (Pollution in Delhi) हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यह खराब श्रेणी में ही है। इसे देखते हुए दिल्ली में पेट्रोल-डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने इसकी घोषणा करते हए कहा कि 27 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ आवश्यक सेवाओं में लगे इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहनों को एंट्री मिलेगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल वाहनों के कमर्शियल दिल्ली में प्रवेश पर (Petrol-Diesel Vehicle) पाबंदी रहेगी। 

 

कर्मचारियों के लिए चलाई जाएंगी बसें

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में गिरते हवा के स्तर को ठीक करने के लिए यह फैसला (Petrol and Diesel Commercial Vehicles) किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए बसें चलाईं जाएंगी। हालांकि ये बसें सिर्फ उन्हीं जगहों से चलेंगी जिन जगहों से ज्यादातर कर्मचारी आते हैं। सरकार कर्मचारियों के लिए दिल्ली सचिवालय से आईटीओ और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा शुरू करेगी। Read Also : Sex Racket: बांग्लादेश से लाते हैं लड़कियां, कोडवर्ड 'गाड़ी', ड्रग्स देकर दिनभर में 10 लोगों संग सेक्स को करते थे मजबूर

 

29 नवंबर से फिर स्कूल खोलने का निर्णय

वहीं दूसरी ओर, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण राज्य में बंद चल रहे स्कूलों को 29 दिसंबर से फिर से खोलने का निर्णय लिया है। बता दें कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में जाने के चलते दिल्ली सरकार ने 13  नवंबर से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था, साथ ही सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया था। इसके साथ ही सरकार ने निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी थी। दिल्ली में नए वाहनों की एंट्री बंद कर दी गयी थी। सरकार के इन प्रयासों से राजधानी की हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। Read Also : भारत का नया रिकार्ड : पुरुषों से ज्यादा हुई महिलाओं की संख्या, सर्वे के अनुसार देश की जनसंख्या लगभग स्थिर

 

हालांकि श्रमिकों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर लगी रोक हटा ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल, कारपेंट्री, इंटीरियर वर्क और प्लंबिंग कार्यों पर छूट दी है। यह भी पढ़ें - Narayana Business School - मैनेजमेंट स्टडीज में उत्कृष्टता की मिसाल, MBA के लिए है बेस्ट बिजनेस स्कूल

 

वायु प्रदूषण की समस्या काे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा वैद्य पीयूसी को भी अब अनिवार्य है। अब बगैर वैद्य पीयूसी के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, अगर वाहन का पीयूसी नहीं करवाया है तो 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।