BH Series : वाहनों को जारी होना शुरू हुए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर, आप भी लेना चाहते हैं तो ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

BH Series : नियम के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा और निजी संस्थान से जुड़े कर्मचारी जिनके 4 से ज्यादा राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों में दफ्तर हैं, वे सभी कर्मचारी अब अपने वाहन के लिए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं।
 
वाहन रजिस्ट्रेशन में भारत सीरीज (BH Series)  के रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने शुरू हो गए हैं। कुछ समय पहले ही सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी आरटीओ (RTO) को आदेश जारी किए थे कि वह भारत सीरीज (Bharat Series) (BH series) के नंबर जारी कर सकती हैं। जिसके बाद सबसे पहला भारत सीरीज का नंबर महाराष्ट्र के मुंबई के चेंबूर निवासी रोहित सुते को जारी किया गया। आरटीओ ने होंडा सिटी कार के लिए यह भारत सीरीज का नंबर जारी किया है।

 

इन्हें मिल सकेगा BH Series के रजिस्ट्रेशन नंबर

 BH Series का नंबर अभी कुछ विशेष लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं। हालांकि यह विशेष लोग कोई वीआईपी या अभिनेता नहीं हैं ये वह लोग या विभाग हैं जिनके चार राज्यों से ज्यादा में ऑफिस बने हैं। सरकार के नियम के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा और निजी संस्थान से जुड़े कर्मचारी जिनके 4 से ज्यादा राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों में दफ्तर हैं, वे सभी कर्मचारी अब अपने वाहन के लिए भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। सरकार का कहना है कि अगर ये कर्मचारी किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें नंबर बदलने या फिर ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। वह अपने निजी वाहनों से बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे। 

इसमें कोई अनिवार्यता नहीं

 BH Series नंबर को लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का कहना है कि यह वाहन स्वामी पर तय होगा कि वह BH Series लेना चाहता है या नहीं। इसमें कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है। इस मतलब यह हुआ है कि अगर आप उक्त चार विभागों से संबंध रखते हैं तो भी आपकी कोई मजबूरी नहीं होगी आप BH Series ही लें। यह भी पढ़ें - Skoda Slavia car : होंडा सिटी और हुंडई वरना को टक्कर देने आ रही Skoda Slavia सेडान कार

 

BH Series से आपकी ही सिरदर्दी होगी खत्म

नये वाहन  के लिए वैसे परिवहन मंत्रालय ने कोई BH Series अनिवार्य नहीं की है। परंतु आप सोचकर देखिए कि अगर आप कई राज्यों में जाते हैं, आपको वहां लंबे समय तक रहना भी पड़ जाता है तो आपको स्थानीय आरटीओ में वाहन ट्रांसफर कराना होगा। अगर आप BH Series ले लेंगे तो आपकी पूरी सिरदर्दी ही खत्म हो जाएगी। आप बेरोकटोक खूब फर्राटा भर सकेंगे। read also : Yamaha R15 का सस्ता वर्जन R15S जल्द होगा लॉन्च, कीमत होगी बजट में, फीचर्स होंगे शानदा

इन लोगों को नहीं मिलेगा BH Series नंबर

BH Series ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा या आवेदन नहीं कर सकेंगे जिनकी नौकरी एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में नहीं आते तो आपको BH Series नहीं मिलेगी। परंतु इसे केवल वहीे लोग पा सकेंगे जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो। Read Also: MINI Cooper SE: महज 7.3 सेकंड में पकड़ लेती है 100kmph की स्पीड, शुरू हुई MINI की Electric कार की बुकिंग

 

BH Series पात्र लोग ऐसे करें आवेदन

BH Series के पात्र लोग अगर इस सीरीज के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। आवेदन के लिए आपको आवेदन करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) (MoRTH) के वाहन पोर्टल पर लॉग ऑन करना है। वहीं, यह डीलर स्तर पर भी नए वाहन की खरीद के दौरान किया जा सकता है। इस मामले में डीलर को वाहन मालिक को फॉर्म 20 उपलब्ध कराना होगा और उसे भरवाकर डीलर को आरटीओ में जमा करना होगा। Read Also: Bajaj Pulsar 250 Launched : कंपनी ने लॉन्च किए बजाज पल्सर 250 के दो मॉडल, कीमत बजट में है, वीडियो देखें